जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने दिया निर्देश
अयोध्या।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी अभ्यर्थियों को अपने नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम के घोषणा की तारीख (जिसमें दोनों ही तिथियां सम्मिलित है) के मध्य किये गये सभी व्ययों का (आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अर्थात अधिकतम् रू0-95.00 लाख) पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है।
इस हेतु आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर एक रजिस्टर आप सभी को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें दिन प्रतिदिन के व्यय का अंकन निर्धारित रीति से किया जाना है। निर्वाचन व्यय सम्बन्धी विधिक उपबन्धों व भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों को स्पष्ट किये जाने हेतु दिनांक- 07 मई 2024 को अपरान्ह 03 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में सभी अभ्यर्थी/एजेन्ट की उपस्थिति होकर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर रजिस्टर में अपने दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखा जाना है तथा इस रजिस्टर को निरीक्षण हेतु व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
व्यय प्रेक्षक की सहमति से एतद्द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर के प्रथम निरीक्षण हेतु दिनांक 09 मई 2024 को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक, द्वितीय निरीक्षण हेतु दिनांक 13 मई 2024 को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक तथा तृतीय निरीक्षण हेतु दिनांक 17 मई 2024 को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक जिला पंचायत भवन, सिविल लाइन फैजाबाद के प्रथम तल पर स्थित अटल बिहारी बाजपेई सभागार कक्ष में निश्चित की गयी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त अभ्यार्थीगण लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 अयोध्या को निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि व समय पर स्वयं अथवा अपने निर्वाचन व्यय-एजेण्ट के माध्यम से निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। अनुपालन न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सम्पादित की जायेंगी।
May 05 2024, 18:41