जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस/मुद्रक, सिनेमा हॉल संचालक,केबल ऑपरेटर,सेलुलर प्रोवाइडर के संचालकों के साथ हुई बैठक।
लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीख के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
आम चुनाव के दौरान टीवी / रेडियो चैनल / ऑडियो - वीडियो डिस्प्ले / सिनेमा हॉल / इंटरनेट आधारित मीडिया / सोशल मीडिया, ई-पेपर /सेलुलर प्रोवाइडर और केबल ऑपरेटर सहित वेबसाइटों पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक उम्मीदवारों के विज्ञापनों के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा प्रमाणन कराना आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैंसी सहाय की अध्यक्षता में सोमवार को प्रिटिंग प्रेस के संचालकों/ मुद्रकों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को प्रचार सामग्री छापने से संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दी गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन हेतु प्रचार सामग्री छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों/मुद्रक को निर्देश दिया गया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के प्रचार में प्रयोग की जाने वाली राजनीतिक प्रचार सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर को होनी जरूरी है।
उन्होंने प्रिंटर्स से कहा कि पोस्टर, पॉम्पलेट या अन्य प्रचार सामग्री में मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम, मात्रा की संख्या प्रचार सामग्री में उल्लेख करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें, निर्धारित प्रावधानों तथा आयोग के आदेश के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।
मौके पर उन्होंने केबल ऑपरेटर,लोकल चैनल, बल्क एसएमएस एवं वाइस एसएमएस, ई पेपर, ऑडियो विजुअल डिसप्ले ऑफ पॉलिटिकल एडवरटाइजमेंट/कैंपेन इन पब्लिक प्लेसेस, इंटरनेट और सोशल मिडिया के वेबसाइट, रेडियो चैनल,सिनेमा हॉल आदि के माध्यम से राजनीतिक उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार को भी प्री सर्टीफाई कराना आवश्यक होगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय के आदर्श आचार संहिता कोषांग,व्यय कोषांग एवं एमसीएमसी कोषांग में भी जमा की जानी होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगा।
बैठक में निर्देश दिये गये कि शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रकाशक मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा। बैठक में प्रिंटिंग प्रेसों से धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने एवं प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा गया।
Apr 02 2024, 20:09