आरबीआई ने पेटीएम को दिया बड़ा झटका, 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस सेवाएं होंगी बंद
#rbi_orders_paytm_payments_bank_to_stop
![]()
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं दे सकेगा।आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही आरबीआई ने कंपनी को यह आदेश भी दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए।केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि बैंक कई सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।
आरबीआई के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी कस्टमर से पैसा जमा नहीं करवाए। 29 फरवरी के बाद से ही किसी भी कस्टमर के अकाउंट में किसी भी तरह के डिपॉजिट को मान्य नहीं किया जाएगा। भले ही यह पैसा वॉलेट, फास्टटैग या किसी भी अन्य प्रीपेड सिस्टम के जरिए लिया गया हो। रिजर्व बैंक ने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इन रिपोर्ट से पता चला था कि बैंक कई वित्तीय नियमों के अनुपालन में लगातार असफल रहा है। इसके अलावा भी कई तरह की अनियमितताएं पाईं गईं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इन आरोपों की जांच अभी जारी रहेगी।
रिजर्व बैंक ने बताया है कि जिन भी ग्राहकों का यहां पर खाता है वह उसमें से अपना पैसा निकाल सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर किसी भी खाते से अपना पैसा निकाल सकते हैं।आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं वह अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें वह पैसा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है। आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छानुसार किसी भी तिथि तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाएं), बीबीपीओयू और यूपीआई सर्विस 29 फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करने का भी आदेश दिया है। आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने को कहा है।

#rbi_orders_paytm_payments_bank_to_stop





Jan 31 2024, 22:29
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
75.9k