*त्योहार व परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार लेकर चलना प्रतिबन्धित रहेगा*
लखनऊ । 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर अयोध्या, 25 जनवरी को हजरत अली का जन्म दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14फरवरी को बसन्त पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 26फरवरी को शबे बारात व 8 मार्च को महाशिवरात्रि आदि पर्व आयोजित होंगे । साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। जिसके तहत जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है।
आगामी लोकसभा निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकतार्ओं व भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना के दृष्टिगत 19 जनवरी से नवीन निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जिसके अंतर्गत बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व विभानभवन के आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग, लखनऊ की सीमा के अन्दर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथबा आग्नेयास्त्र व ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबन्धित रहेगा।
ई-रिक्शा मालिकों एवं चालकों का सत्यापन निर्धारित फार्म में कराना अनिवार्य होगा
लखनऊ सीमा के अन्दर सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना तथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। इसके अलावा ई-रिक्शा मालिकों एवं चालकों का सत्यापन निर्धारित फार्म में कराना अनिवार्य होगा। यह आदेश यदि बीच में वापस न लिया गया तो 18 मार्च तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। लखनऊ पुलिस जनपद में होने वाले सभी कार्यक्रमों को पूर्ण गरिमा व अपेक्षित अनुशासन के साथ सम्पन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
Jan 21 2024, 09:45