धीरे धीरे आगे बढ़ रही विकसित भारत संकल्प यात्रा

लखनऊ। विकसित भारत संकल्प यात्रा गोसाईगंज की बरुआ और सलेमपुर गांव सभा के बाद मोहम्मदपुर गढ़ी और गोमीखेड़ा पहुंची।

संकल्प यात्रा में सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा गया की योजनाओं के द्वारा गांवो और गरीबों का विकास हो रहा है। विकास की गारंटी के साथ गोसाईगंज की ग्रामपंचायत बरुआ, सलेमपुर, मोहम्मदपुर गढ़ी और फिर गोमीखेड़ा पहुंची संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का सरला वर्मा और ब्लाक प्रमुख विनय कुमार वर्मा डिम्पल ने शुभारंभ करने के बाद उपस्थित लाभार्थियों और ग्रामीणों को सम्बोधित किया।

ग्राम पंचायत बरुआ में मुख्य अतिथि सरला वर्मा ने भारत सरकार की बहुआयामी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। ब्लाक प्रमुख विनय कुमार वर्मा और प्रणवीर सिंह ने कहा कि प्रयास है की प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। ब्लाक प्रमुख ने कहा की जिस भी पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है वह ब्लाक में सम्पर्क करके शिकायत दर्ज करवा सकता है।

संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रधान कुसमादेवी, यूनिसेफ की ब्लाक कोर्डिनेटर कीर्ति शुक्ला, किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों और रोजगार सेवक सहित शिक्षिकाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत सलेमपुर के पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता अमेठी मण्डल अध्यक्ष बजरंग वर्मा ने की।

इस अवसर पर पूर्व प्रधान नंद किशोर यादव, राजेन्द्र साहू, चन्द्रशेखर चौरसिया, डॉ शिवदीप शुक्ला, अरुण कुमार, पवन कुमार, लल्लूराम कश्यप, कार्तिकेय त्रिपाठी, विनोद कुमार मौर्या और आदर्श वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मोहम्मदपुर गढ़ी में भी विकसित भारत का संकल्प लिया गया। गोमीखेड़ा में राज कुमार पटेल और बृजेंद्र वर्मा कल्लू ने भी अपनी बात रखी। संकल्प यात्रा में परिषदीय विद्यालय के बच्चों सहित शिक्षिकाएं भी शामिल हुई।

एक जनवरी से बटेगा अयोध्या का निमंत्रण, मंगलवार को गोसाईगंज पहुचेंगे अयोध्या के अक्षत कलश

लखनऊ। अयोध्या में अगले महीने होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के निमंत्रण गोसाईगंज क्षेत्र में एक जनवरी से बाटे जायेंगे। श्रद्धालुओं को आमंत्रण में देने के लिए अयोध्या में पूजित अक्षत के कलश 26 दिसंबर को गोसाईगंज पहुचेंगे।

इसी के साथ आमंत्रण पत्र भी पहुंच जायेंगे और उनका वितरण किया जाएगा। अयोध्या में निर्मित श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव गांव के लोगो को आमंत्रित किया जायेगा। आमंत्रण पत्र के साथ अयोध्या में पूजित अक्षत और भव्य मंदिर का चित्र दिया जाएगा।

पूजित अक्षत के कलश 26 दिसंबर को सीजी सिटी खुरदही बाजार के पास पहुंचने पर पूजन अर्चन कर श्रद्धा के साथ खुरदही बाजार से गोसाईगंज बाजार होते हुए अमेठी कस्बे के राम-जानकी मंदिर और रामबाग स्थित बाबा खुशहाल दास कूटी के बाद गंगागंज से निकल कर हरदोइया बाजार ले जाए जायेंगे। इस यात्रा के दौरान अक्षतों की जगह जगह पूजा की जाएगी।

वहा से अक्षत कलश वापस लाकर राम जानकी मंदिर अमेठी में रखे जायेंगे। एक से पंद्रह जनवरी तक हिंदू परिवारों में अक्षत वितरित किए जायेंगे। श्याम मूर्ति गुप्ता, प्रणवीर सिंह, अवनीश, बलजीत और हेमराज सहित अन्य जिम्मेदार लोग अक्षत यात्रा की तैयारी में लगे हैं।

बसरहिया गांव में लगा पशु अरोग्य मेला

लखनऊ। गोसाईगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत बसरहिया में ब्लाक स्तरीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन कर पशुओं का इलाज किया गया।

पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए मेले का उद्घाटन प्रधान सरोज कुमारी ने फीता काटकर किया। मेले में पहुंचे पशु पालकों को दवाओं का वितरण किया गया। पशुओं के इलाज के साथ ही उनके उचित रख रखाव की जानकारी भी दी गई। पशु अरोग्य मेले में प्रधान दाउदपुर सुरेश कुमार वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि शंकरदीन रावत, हरिनाम वर्मा और शिवकुमार वर्मा सहित तमाम किसान उपस्थित रहे। मेले में कृमि नाशक दवाईयों का निःशुल्क वितरण करते हुए अन्य बीमारियों का उपचार किया गया ।

गोसाईगंज पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर बृजेश कुमार विश्वकर्मा ने पशु पालकों को पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारी दी। मेले में 488 पशुओं को पंजीकृत करके दवाईयों का वितरण व उपचार किया गया। क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी तथा वेटरनरी फार्मासिस्ट व पशु मित्र भी मेले में मौजूद रहे ।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने प्रभु यीशु के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रभु यीशु के जन्मदिन 25 दिसम्बर, के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों खासतौर से ईसाई समुदाय को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है और उनके सुख समृद्धि की कामना की है।

प्रभु यीशु के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर दिए गए शुभकामना संदेश में जयवीर सिंह ने कहा है कि प्रभु यीशु का क्षमा, दया एवं करूणा का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि विश्वशांति एवं मानवता के उद्धार के लिए उनके संदेशों पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से शांति का पुजारी है और इसी वजह से विश्वगुरू कहा जाता था। उन्होंने प्रभु यीशु के जन्मदिन को शांति एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण मनाये जाने की कामना की है।

आज और 31 दिसंबर को 11 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें

लखनऊ । यूपी में शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूपी में अब 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को यानी दो दिन शराब की दुकानें 11 बजे तक खुलेंगी। क्रिसमस और नए साल को देखते हुए आबकारी विभाग ने एक घंटे देर तक दुकानें खोलने का फैसला लिया है। ऐसे में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए शराब खरीदना आसान होगा।

अभी तक पूरे प्रदेश में रात 10 बजे के बाद शराब की दुकान बंद हो जाती है लेकिन नए साल को देखते हुए कुछ दिनों के लिए शराब की दुकान बंद होने के नियम में बदलाव किया गया है। अब आज और 31 दिसंबर को शराब की दुकान रात 11 बजे तक खुलेंगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

26दिसम्बर को मानसरोवर कल्याण मंडप सेक्टर पी (जोन-8) नगर निगम में आयोजित होगा नागरिक सुविधा दिवसः मंडलायुक्त

लखनऊ। मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने कहा है कि लखनऊ महानगर के रहने वाले सामान्य जनों को दिन-प्रतिदिन जीवन से जुड़ी समस्याओं तथा बिजली, पानी, सड़क, भवन निर्माण, जल निकासी, यातायात, परिवहन एवं प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशीलता पूर्वक अनेक प्रबन्ध किये गये हैं और इन समस्याओं से संबंधित विभाग- समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत भी रहते हैं, किन्तु नगरीय क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई कार्य इस प्रकार के होते हैं कि उसमें एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं की सहभागिता होती है।

जिसकी जानकारी जन सामान्य को नही हो पाती है। एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में कार्य के प्रति जबावदेही भी स्पष्ट रूप से तय करने में समस्या होती है, ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण बगैर अन्तर विभागीय समन्वय के किया जाना सम्भव नही हो पाता है। उन्होंने निर्देश दिये कि नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन प्रभावी ढंग एवं उच्चकोटि की संवेदनशीलता के साथ शहरी क्षेत्र के नागरिकों की मूलभूति समस्या के सफल समाधान के दृष्टिगत किया जाये।उन्होंने कहा कि सामान्य जन मानस को दिन-प्रतिदिन के जीवन यापन से जुड़ी हुई छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए कई-कई विभागों में चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे सरकार के प्रति सामान्य जन में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में नागरिकों की नागरिक सुविधाएं (civic amenities) से जुड़ी समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग के निस्तारण, अनुश्रवण एवं समन्वय के लिए इस माह मानसरोवर सेक्टर पी (जोन-8) नगर निगम में अन्तिम मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे लेकर 2 बजे के मध्य किये जाने के निर्देश दिये है। नागरिक सुविधाएं (civic amenities)से जुड़े हुए विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाये।

उन्होंने निर्देश दिये कि प्राप्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज करते हुए उसका विवरण रखा जाय एवं हुए समाधान का अंकन भी किया जाये।

प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्णक आवश्यक निर्धारित समय के तहत आवश्यकतानुसार अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए किया जाये। अगले समाधान दिवस पर सर्वप्रथम पूर्व समाधान दिवस में प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण की सघन समीक्षा की जायेगी एवं उनका कार्यवृत्त भी जारी हो। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए नगर निगम को नोडल विभाग बनाया गया है। नगर निगम इस कार्यक्रम का आयोजन तथा इस कार्यक्रम से संबंधित विभागों को अपने स्तर से सूचित करेगें तथा प्राप्त अभिलेखों का रख रखाव भी अपने स्तर से करेगें। उन्होंने निर्देश दिये कि नागरिक सुविधा दिवस में जिलाधिकारी लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगें और सुविधा दिवस इन तीनों अधिकारियों की संयुक्त अध्यक्षता में किया जायेगा।

उन्होंने निर्देश दिये कि इस समाधान दिवस में जिलाधिकारी लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त जल निगम नगरीय, लेसा, जलकल विभाग, प्रदूषण, लोक निर्माण विभाग, आवास विकास, यातायात विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करेगें। उन्होंने पुलिस आयुक्त लखनऊ यातायात से सम्बन्धित मामलों के लिये यातायात विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को नामित कर इसकी सूचना समाधान दिवस के नोडल विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये है।

बलिया सपा जिलाध्यक्ष की लखनऊ में सड़के हादसे में मौत, तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में मारी टक्कर

लखनऊ । समाजवादी पार्टी के बलिया जिले के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। लखनऊ के लोहिया पार्क के पास रविवार की सुबह टहलने के बाद वह स्कूटी से लौट रहे थे। उसी दौरान किसी वाहन ने टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने उपचार के लिए पास के अस्पताल में पहुंचाया वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकताओं में शोक की लहर दौड़ गई।

मामले की जानकारी पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और राजमंगल यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं दूसरी तरफ मौत की खबर मिलते ही उनके घर पर शोक संवेदन व्यक्त करने वालों का तांता लग गया है। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि समाजवादी पार्टी बलिया के जिला अध्यक्ष श्री राजमंगल यादव जी का असमय निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंग आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें।

बलिया ने फेना विधानासभा के बिसुकिया निवासी राजमंगल यादव का शहर से सटे पहाड़ीपुर स्थित सावित्री नगर में आवास है। वर्तमान में वह लखनऊ में थे। बताया जा रहा है कि लखनऊ में सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव रविवार की सुबह स्कूटभ् से अपने सहयोगी राजेंद्र पांडेय के साथ टहलने के लिए लोहिया पार्क गए थे। वहां से लौटते समय किसी तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राजमंगल यादव की मौके पर मौत हो गई। वहीं राजेंद्र पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद फरार चालक की पुलिस तलाश कर रही है।

क्रिसमस पर्व पर यातायात में रहेगा बदलाव, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था काे पढ़ने के बाद घूमने का बनाये प्लान

लखनऊ । क्रिसमस पर 25 दिसंबर को हजरतगंज में यातायात में बदलाव रहेगा। दोपहर तीन बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। हालांकि, वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्ग पर भी एंबुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन को पुलिस निकलवाएगी। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस प्रकार से रहेगी व्यवस्था

- परिवर्तन चौक से सामान्य यातायात मेफेयर, अल्का तिराहा होते हुए हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं आ सकेगा। यह अशोक लाट कैसरबाग या केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, चिरैयाझील, सिकंदरबाग व संकल्प वाटिका ओवरब्रिज होकर जा सकेगा।

- केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहे से सामान्य यातायात हिंदी संस्थान की ओर नहीं जा सकेगा। यह ट्रैफिक स्टेट बैंक तिराहा, चिरैयाझील, सहारागंज, सिकंदरबाग या संकल्पवाटिका ओवरब्रिज होकर जा सकेगा।

- हिंदी संस्थान से सामान्य यातायात मेफेयर की ओर नहीं जा सकेगा। यह चिरैयाझील होकर जा सकेगा।

- मेफेयर तिराहे से सामान्य यातायात अल्का तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा। यह लालबाग चौराहा या वाल्मीकि तिराहा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा होकर जा सकेगा।

- अल्का तिराहे से सामान्य यातायात बैंक ऑफ इंडिया तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा। यह यातायात मेफेयर तिराहा या वाल्मीकि तिराहा होकर जा सकेगा।

- बैंक ऑफ इंडिया तिराहे से सामान्य यातायात अल्का या कैथेड्रल स्कूल की तरफ नहीं जा सकेगा। यह नवल किशोर रोड होकर जा सकेगा।

- डनलप तिराहे से सामान्य यातायात बैंक ऑफ इंडिया या अल्का तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा। यह सप्रू मार्ग या सहारागंज होकर जाएगा।

- हजरतगंज चौराहे से अल्का, मेफेयर की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह सिकंदरबाग या कैपिटल तिराहा होकर जा सकेगा।

- मेफेयर तिराहे से अल्का तिराहा, शाहनजफ रोड मजार चौराहे के बीच वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

नो पार्किंग जोन

हजरतगंज चौराहे से अल्का तिराहा। मेफेयर तिराहा, अल्का तिराहा से बैंक ऑफ इंडिया तिराहा और शाहनजफ रोड मजार चौराहे तक किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग नहीं होगी।

यहां होगी पार्किंग

कार्यक्रम में आने वाले वाहन सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर व बाहर सड़क के किनारे एक पंक्ति में खड़े होंगे। अन्य वाहन नवल किशोर रोड से होते हुए हजरतगंज मल्टीलेवल पार्किंग में आ-जा सकेंगे।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में घोटाले पर तीन उपजिलाधिकारियों पर एफआईआर

लखनऊ । हरदोई के 85 गांव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2005-06 में हुए कार्य में एक करोड़ 31 लाख 52 हजार 865 रुपये का घोटाला सामने आया है। विजलेंस की जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन उपजिलाधिकारियों, दो अवर अभियंताओं और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के सीनियर मैनेजर के खिलाफ गबन, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जिन उपजिलाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनमें पीसीएस देवेंद्र प्रसाद जोशी, पीसीएस अमजद अली और पीसीएस प्रमोद आनंद के नाम शामिल हैं।

*राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विशेष: जवाबदेही के अभाव में न्याय से वंचित उपभोक्ता : वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय*

लखनऊ । भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसम्बर को "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर सन् 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किये गए।जबकि वर्ष 2019 में पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया जोकि 20 जुलाई,2020 से प्रभावी हुआ इसके अतिरिक्‍त 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता हैं।

यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया।जबकि वर्ष 2019 मे पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया जोकि 20 जुलाई,2020 से प्रभावी हुआ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य उपभोक्ता की उसके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसे कहते है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से इन वस्‍तुओं एवं सेवाओं का प्रयोगकर्ता भी उपभोक्‍ता है।

उपभोक्ता के अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, चाहे उसका व्यवसाय, आयु,‍ लिंग, समुदाय तथा धार्मिक विचार धारा कोई भी हो। उपभोक्ता अधिकार और कल्याण आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन गया है और हमने अपनी दैनिक जीवन में इस सभी का कहीं न कहीं उपयोग किया है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" मनाया जाता है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ़ केनेडी द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा में बताया गया था, जिसमें चार मूलभूत अधिकार बताए गए हैं।

सुरक्षा का अधिकार

सूचना पाने का अधिकार

चुनने का अधिकार

सुने जाने का अधिकार

इस घोषणा से अंतत: यह तथ्‍य अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य हुआ कि सभी नागरिक, चाहे उनकी आय या सामाजिक स्थिति कोई भी हो उन्‍हें उपभोक्ता के रूप में मूलभूत अधिकार हैं। 9 अप्रैल 1985 एक अन्य उल्लेखनीय दिवस है जब संयुक्त राष्ट्र की महा सभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सैट अपनाया गया और संयुक्त राष्ट के महा सचिव को नीति में बदलाव या कानून द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने के लिए सदस्य देशों से बातचीत करने का अधिकार दिया गया।

उपभोक्ता अधिकार सरंक्षण के कुछ कानून

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान अथवा सेवायें खरीदता है वह उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से ऐसे सामान/सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अत: हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही है। उपभोक्ता के साथ ही स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, केंद्र या राज्य सरकार, एक या एक से अधिक उपभोक्ता कार्यवाही कर सकते हैं।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885,

पोस्ट आफिस अधिनियम 1898,

उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930,

कृषि एवं विपणन निदेशालय भारत सरकार से संबंधित कृषि उत्पाद

ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन एमआरटीपी आयोग-उपभोक्ता सिविल कोर्ट से संबंधित ड्रग एण्ड कास्मोटिक अधिनियम-1940,

मोनापालीज एण्ड रेस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज अधिनियम-1969,

प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) अधिनियम-1970

उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय मानक संस्थान (प्रमाण पत्र) अधिनियम-1952,

खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम-1954,

जीवन बीमा अधिनियम-1956,

ट्रेड एण्ड मर्केन्डाइज माक्र्स अधिनियम-1958,

हायर परचेज अधिनियम-1972,

चिट फण्ड अधिनियम-1982,

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,

रेलवे अधिनियम"-1982

इंफार्मेषन एंड टेक्नोलोजी अधिनियम-2000,

विद्युत तार केबल्स-उपकरण एवं एसेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) अधिनियम-1993,

भारतीय विद्युत अधिनियम-2003,

ड्रग निरीक्षक-उपभोक्ता-सिविल अदालत से संबंधित द ड्रग एण्ड मैजिक रेमिडीज अधिनियम-1954,

खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955,

द स्टेंडर्डस ऑफ वेट एण्ड मेजर्स (पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स)-1977,

द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एण्ड मेजर्स (इंफोर्समेंट अधिनियम-1985,

द प्रिवेंशन आॅफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेंस आफॅ सप्लाइज इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट-1980,

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केंद्र सरकार से संबंधित जल (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1976,

वायु (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1981,

भारतीय मानक ब्यूरो-सिविल/उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित घरेलू विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-1981,

भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-1986,

उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,

उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि जवाबदेही के अभाव मे जिला उपभोक्ता आयोगों की स्थिति सोचनीय है निरन्तर तारीख़ पे तारीख़,नियुक्तियों मे देरी, समय पर विधिनुसार आदेश ना होने से उपभोक्ता को वास्तविक लाभ मिल पा रहा है वस्तु पर लागत मूल्य अंकित ना होने से उपभोक्ता ठगा जा रहा रहा है सभी स्तर पर समय से उपभोक्ता को न्याय मिले तभी उपभोक्ता को राहत मिलेगी।