“operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा
अमेठी- पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय एएसजे-12 सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 391/19 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना जामो में अभियुक्त सोनू पुत्र केदारनाथ नि0 सरैया थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को उक्त “मिशन शक्ति’ के अभियोग में आज 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रु0 अर्थदण्ड व धारा-504 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 500 रू0 अर्थदण्ड व धारा-506 भादवि में 01 वर्ष का कारवास व 1000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, एवं अभियुक्त मोनू पुत्र रामचन्द्र नि0 सरैया थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को धारा-504 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रू0 अर्थदण्ड व धारा-506 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
प्रश्नगत अभियोग में वादिनी मुकदमा की दिनांक 31.12.2019 की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त सोनू पुत्र केदारनाथ व मोनू पुत्र रामचन्द्र नि0 सरैया थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा गाली व धमकी देने एवं बेइज्जती करने का प्रयास करने की तहरीर पर मु0अ0सं0 391/19 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना जामों पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 श्री शिवसरण वर्मा द्वारा विवेचना की गयी । विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-38 दिनांक 08.02.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
Dec 01 2023, 20:19