भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह पर करमा भगवान निवासी प्रितम कुमार सिंह ने इंटरव्यू के दौरान चरित्र हनन करने का लगाया आरोप, भेजा लीगल नोटिस
औरंगाबाद : भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह द्वारा हाल में दिए एक साक्षात्कार में चरित्र हनन से क्षुब्ध औरंगाबाद सदर प्रखंड के करमा भगवान निवासी प्रितम कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह ने लीगल नोटिस भेजा है।
श्री सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजे वकालतन नोटिस में पूर्व मंत्री को गलतबयानी के लिए 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
श्री सिंह की ओर से औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह पूर्व मंत्री को भेजे लीगल नोटिस में कहा है कि इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपने तुच्छ राजनीति व व्यक्तिगत विरोध के कारण मेरे मुवक्किल को व्यथित कर उनके चरित्र का हनन का प्रयास किया है। 26 जुलाई को दिए साक्षात्कार में बिना किसी आधार, बिना किसी साक्ष्य के मेरे मुवक्किल को हेरोइनची और भ्रष्ट बताते हुए उनकी छवि को बदनाम कर समाज में उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया है।
नोटिस में अधिवक्ता ने कहा है कि मेरा मुवक्किल और उनका परिवार जिला का एक प्रतिष्ठीत परिवार है। उनलोगो की समाज में बहुत ही इज्जत एवं प्रतिष्ठा है, जिनको आपने राजनीतिक स्वार्थ में बदनाम किया है। आपको मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने जान बुझ कर अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा का हनन किया है।
आपको इस नोटिस के माध्यम से अगाह किया जाता है कि नोटिस के पाने के 15 दिनो के अंदर सार्वजनिक रूप से अपने गलतबयानी के लिए माफी मांगे अन्यथा मेरा मुवक्किल आपके विरूद्ध 25 लाख रूपये की मानहानि का मुकदमा करने को स्वतंत्र रहेगा। इसे सख्त तकिद जानें। समयावधि बीतने पर मेरा मुवक्किल आपके विरूद्ध दिवानी एवं फौजदारी दोनो तरह का मुकदमा करने को स्वतंत्र रहेगा।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Aug 03 2023, 12:24