सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के आदेश पर लगाई रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
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सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष के हुजैफा अहमदी ने हाईकोर्ट के कार्बन डेटिंग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब इस पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी का पक्ष रख रहे वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि सोमवार से वैज्ञानिक परीक्षण शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस पर रोक जरूरी है। मामले में सिविल मुकदमे से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमें एएसआई ने रिपोर्ट दी है कि जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम भी एएसआई से रिपोर्ट ले सकते हैं. सरकार को भी विचार करने दीजिए कि क्या तरीके अपनाया जा सकता है। हम बाद में सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि सभी पक्षों ने इसे स्वीकार भी किया है।अभी हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा की ज़रूरत है। ऐसे में इस पर अमल न हो।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। हालांकि, मस्जिद के अधिकारियों ने कहा कि संरचना 'वजू खाना' में एक फव्वारे का हिस्सा है, जहां नमाज से पहले वजू किया जाता है।
May 19 2023, 19:19