पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी ‘द केरल स्टोरी’, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया
#the_kerala_story_to_be_released_in_west_bengal
सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सर्वोच्च अदालत ने 'द केरल स्टोरी' फिल्म पर राज्य में लगे बैन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदा शर्मा अभिनीत फिल्म 'द केरल स्टोरी' अब बंगाल में भी रिलीज हो सकेगी।अब जल्द ही बंगाल के सिनेमाघरों में भी दर्शक इस फिल्म को देख सकेंगे।कोर्ट का यह फैसला फिल्म मेकर्स की ओर से बैन के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आया है।
कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास फिल्म को बैन करने के लिए कोई पुख्ता कारण नहीं हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बंगाल सरकार से कहा कि शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए. फिल्म को एक जिले विशेष पर प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन पूरे राज्य में नहीं! जनता की भावनाओं को नियंत्रित करना सरकार का विशेषाधिकार है. फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने यह भी साफ किया है कि वह खुद भी 'द केरल स्टोरी' फिल्म देखेंगे।
बंगाल सरकार ने कहा कि दंगे की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि दंगे की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया। इस पर सीजेआई ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है। सीजेआई ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना भी राज्य की जिम्मेदारी है।सीजेआई ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य है। आप समाज में किसी भी 13 लोगों को चुन लेते हैं और कुछ भी प्रतिबंध लगा देंगे। जब तक कि आप खेल नहीं दिखा रहे हैं या कार्टून। सीजेआई ने कहा कि धारा 6 का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता के मद्देनजर नहीं किया जा सकता है।
एक जिले में समस्या होगी तो सभी जगह प्रतिबंध नहीं लगाया जाता
सिंघवी ने कहा कि फिल्म 5 मई से 8 मई तक चली, हमने इसे बंद नहीं किया। हमने सुरक्षा मुहैया कराई थी। खुफिया रिपोर्ट से गंभीर खतरे की जानकारी मिली। सीजेआई ने कहा कि एक जिले में समस्या होगी तो सभी जगह प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। यह जरूरी नहीं कि सभी जगह डेमोग्राफिक समस्या एक जैसी हो।उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है। आप मूल अधिकार को इस तरह से छीन नहीं सकते।
तमिलनाडु में फिल्म बैन पर लिया संज्ञान
कोर्ट ने इसके साथ ही इस प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई बैन नहीं है। यही नहीं अदालत ने प्रदेश सरकार से फिल्म देखने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बेंच यह भी बोली कि फिल्म को मिले प्रमाण-पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिए कार्यवाही से पहले वह ‘दि केरला स्टोरी’ देखना चाहेगी। फिल्म को सीबीएफसी प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।
May 18 2023, 16:31