*पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अलकादिर केस में दी दो हफ्ते की जमानत*
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पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अलकादिर केस में दो हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। इमरान खान को तोशाखाना मामले में पहले ही जमानत मिली हुई है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस पर स्टे लगाकर इमरान खान को बड़ी राहत दी।
इमरान खान पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में भ्रष्टाचार करने का आरोप है, इसी मामले में उन्हें 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा और फिर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी और कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था, साथ ही जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए इमरान को कहा गया था। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी इमरान को राहत मिल गई है और उन्हें दो हफ्ते के लिए बेल मिल गया हैय़
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक सुरक्षा काफिले में पहुंचे, जहां सैकड़ों पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात थे।
बता दें कि इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से पाकिस्तान रेंजर्स ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था, जब वह दो मामलों में अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे थे। एक जवाबदेही अदालत ने अगले दिन उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 8 दिन की रिमांड पर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को सौंप दिया था। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा, जिसने शहबाज शरीफ सरकार को राष्ट्रीय राजधानी के साथ-साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में सेना तैनात करने के लिए प्रेरित किया। देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की 3 सदस्यीय शीर्ष अदालत की पीठ ने कल इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान देश भर में 120 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें कथित रूप से देशद्रोह और ईशनिंदा, हिंसा और आतंकवाद को उकसाना शामिल है।
May 12 2023, 16:25