*'द केरल स्टोरी' पर बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जारी किया नोटिस, पूछा-बंगाल सरकार फिल्म आखिर क्यों नहीं चलने देना चाहती है?*
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सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे बैन कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी के निर्माताओं की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया है। इस दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फ़िल्म निर्माता की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए सवाल पूछा कि अगर फिल्म दूसरे राज्यों में शांति से चल सकती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चल सकती है?
इसके अलावा सीजेआई ने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल सरकार फिल्म आखिर क्यों नहीं चलने देना चाहती है? जबकि दूसरे राज्यों में, जहां भगौलिक परिस्थिति वैसी ही है, वहां शांति से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर लोग नहीं देखना चाहते तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार रोक क्यों लगाई है।
कोर्ट में राज्य सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा कि राज्य सरकार के पास खुफिया रिपोर्ट है कि फिल्म की स्क्रीनिंग से कानून और व्यवस्था भंग हो सकती है।
वहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह बिना काउंटर दलील के फिल्म पर लगे बैन को नहीं हटा सकते। ऐसे में दोनों ही राज्यों को शॉर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए। इस मामले में अब बुधवार 17 मई को फिर से सुनवाई होगी। यानी दोनों राज्यों के पास जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का वक्त है।
May 12 2023, 16:10