इमरान खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा, गिरफ्तारी को बताया था अवैध
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल- यानी अपमानजनक है। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (नैब) से कहा- इमरान को फौरन रिहा करें। कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया है।
इमरान खान का गंभीर आरोप
इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया है।। मुझे डंडे मारे गए हैं। मुझे लाठियों से पीटा गया। मुझे हाईकोर्ट से अगवा कर लिया गया।
नैब को लगाई फटकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेना को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने एनएबी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वह न्यायपालिका की छवि पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस तरह से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब ने कानून तोड़ा और कोर्ट का अपमान किया है। नैब ने जो किया अब उसे कोर्ट देखेगी। वहीं, नैब की ओर से दलील दी गई कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।
May 11 2023, 20:01