न्यायिक आदेश के अवमानना पर रफीगंज थाना अनुसंधानकर्ता को शोकोज

औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 09/23 में लम्बित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता पर शोकोज किया है। 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 05/01/23 को भादंवि धारा 427,436 में दर्ज कराई गई थी। 

अभियुक्त की ओर दाखिल जमानत याचिका पर न्यायालय ने केश डायरी की मांग पत्र और स्मार पत्र काफी पहले निर्गत किया था। परंतु प्रतिवेदन अप्राप्त है न्यायिक आदेश के अवमानना पर न्यायालय ने शोकोज कर स्पष्टीकरण मांगा है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

शराब व्यापारी को कोर्ट ने सुनाया पांच साल सश्रम कारावास की सजा, लगाया अर्थ दंड

औरंगाबाद : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह विशेष न्यायालय उत्पाद द्वितीय ने उत्पाद वाद 190/22, ट्रायल 5503/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त सुशील कुमार,खान मुफ्फसिल को सज़ा सुनाई है।  

अपर विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम 2018 की धारा 30 ए में 25/04/23 को अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। 

विशेष लोक अभियोजक कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि आरोप गठन के बाद मात्र पांच माह में सुनवाई पूरी करते हुए आज़ सज़ा सुनाई गई है। अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास की सजा हुई है एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। 

विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि प्राथमिकी 14/09/22 को हैदर अली अ .नि. म. निषेध उत्पाद थाना औरंगाबाद ने दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि अभियुक्त को विजहर मोड़ रिसियप में वाहन चेकिंग अभियान में एक फोर व्हीलर के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस फोर व्हीलर में अवैध 293 लिटर टनका देशी शराब बरामद किया गया था। अभियोजन की ओर से पांच गवाही हुई।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

थाना प्रभारी के वेतन से दस हजार होगी वेतन कटौती

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 125/20 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि थाना प्रभारी के वेतन से दस हज़ार रुपए कटौती किया जाए और इस न्यायिक आदेश के अनुपालन के लिए सूचना आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जाएं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि लम्बित जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है वाद दैनिकी की मांग 24/03/23 और स्मारपत्र से 10/04/23 को की गई थी पुनः कारण पृच्छा 26/04/23

को भेजा गया परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है न्यायिक आदेश के लगातार हो रही अवमानना पर जज ने

आज़ कठोर कार्रवाई की है,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8 तारीख को 8 बजे हाजिर हो अनुसंधानकर्ता,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने दो जमानत याचिका के सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या 456/22 में जमानत याचिका केश डायरी के इंतजार में लंबित चल रहा है इसमें मांग पत्र 01/03/23, स्मार पत्र

23/03/23 को भेजा गया था,इस वाद के अनुसंधानकर्ता विनय कुमार सिंह को स्पष्टीकरण सहित 08/05/23 को 08 बजे सदैह उपस्थित होने का आदेश दिया गया है ,

वहीं एक दुसरे लंबित जमानत याचिका पर

सुनवाई करते हुए ओबरा थाना के अनुसंधानकर्ता

अमरेन्द्र कुमार को शोकोज किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि ओबरा थाना कांड संख्या 414/22 में वाद दैनिकी की मांग 01/03/23 और 23/03/23 को किया गया था ,08/05/23को 08 बजे अनुसंधानकर्ता को सदैह उपस्थित होने का न्यायिक आदेश दिया गया है आपको मालूम कि कोर्ट मोर्निग चल रही है

लुट के दौरान हुई हत्या के आरोपी दोषी करार

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने फेसर थाना कांड संख्या 18/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त बिष्णु गुप्ता बिराटपुर को भादंवि धारा 302/392/411/34 में दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 06/05/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता ने बताया कि चर्चित कांड के सूचक रविरंजन शाहपुर ने बताया कि 13/05/16 को सहोदर भाई धर्मजीत कुमार भाड़े के टेम्पु से जीविकापार्जन करता था ,आज नवाडीह स्टेंड से यह कहकर गया कि बेली गांव रिजर्व जा रहे हैं दो घंटे में वापस आऊंगा,शाम में खबर मिली कि भाई की हत्या कर लाश गम्हरी में बरामद किया गया है घटनास्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणो ने दो व्यक्ति को पकड़ रखा था पकड़े गए व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि लुट के इरादे से टेम्पु रिजर्व किया था सुनसान रास्ते में लुट के विरोध करने पर धर्मजीत की हत्या कर लाश टेम्पु के पीछे रख कर ले जा रहे थे तो टेम्पु गम्हरी गांव के नाली में फस गया और टेम्पु पर लाश देखकर ग्रामीणो ने पकड़ लिया है,एक अन्य अभियुक्त सुमंत कुमार विराटपुर की बयान के बाद मृत्यु हो गई थी,

पंचायत उप चुनाव को ले नाम निर्देशन का दिया गया प्रशिक्षण

औरंगाबाद : निर्वाचन आयोग बिहार पटना से जारी पंचायत उप निर्वाचन 2023 के लिए अधिसूचना के आलोक में औरंगाबाद जिले में रिक्त पड़े पंचायत के विभिन्न पदों पर चुनाव हेतु मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में प्रशिक्षण कोषांग द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

विदित हो की जिले के सभी ग्यारह प्रखंडों में विभिन्न पदों यथा मुखिया , सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य तथा पंच के कुल 94 पदों के लिए तीन मई से नामांकन प्रपत्र प्रखंड मुख्यालयों में लिया जाएगा।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मंजू प्रसाद ने बताया कि नाम निर्देशन प्रपत्र 09 मई तक पूर्वाह्न 11 बजे से शाम चार बजे तक लिए जायेंगे। प्राप्त सभी प्रपत्रों की संवीक्षा 10 से 12 मई तक तथा 15 मई को अभ्यर्थिता वापसी एवं अंतिम रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन और प्रतीक आवंटन 15 मई को ही कर दिया जाएगा।

मतदान 25 मई को तथा मतगणना 27 मई को संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जायेगी।

इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद गजाली ने बताया कि सभी प्रखंडों में कोषांग का गठन कर लिया गया है तथा नॉमिनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। नाजिर रशीद के साथ ही नाम निर्देशन प्रपत्र की दो प्रति उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रत्येक दिन नाम निर्देशन दाखिल करने संबंधी सूचना सूचनापट्ट पर प्रकाशित की जायेगी जिसकी कॉपी आयोग को भी भेजा जाना होगा।

इस मौके पर प्रशिक्षण कोषांग के मुख्य मास्टर प्रशिक्षक राजकुमार प्रसाद गुप्ता ने नाम निर्देशन के विभिन्न बिंदुओं, अभ्यर्थियों एवं प्रस्तावकों हेतु अर्हता और निरर्हता , आयु सीमा, आरक्षण संबंधित बातें, सभी पदों के लिए नाम निर्देशन शुल्क, प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, चेकलिस्ट के बिंदु, नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा, नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत तथा स्वीकृत किए जाने की स्थितियों, प्रतीक आवंटन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।

वहीं जिला आईटी मैनेजर प्रदीप कुमार ने ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रपत्र भरने आदि के बारे में बताया।

इस अवसर पर सभी प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं आईटी सहायक , प्रशिक्षण कोषांग के अजीत कुमार, सैयद मोहम्मद दायम सहित अन्य लोग मौजूद थे।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

औरंगाबाद में आज NIA के टीम ने बहुचर्चित माओवादी नेता प्रमोद मिश्रा के घर सहित कई रिश्तेदारों के घर भी की छापेमारी


औरंगाबाद :- रफीगंज प्रखंड के कासमा स्थित माओवादी के बहुचर्चित शीर्ष नेता प्रमोद कुमार मिश्रा के आवास सहित उनके कई रिश्तेदार के घर पर NIA की टीम ने 4 घंटे तक लगातार छापामारी किया इस छापामारी अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस एसआई धर्मेंद्र कुमार, पी एस आई अभिषेक कुमार, ए एस आई आनिल कुमार एवं दल बल के साथ छापामारी की गई। छापामारी के दौरान घर में रखेंगये कागजात, वाहन, विभिन्न साहित्य एवं विभिन्न सामानों की जांच पड़ताल की गई. जांच उपरांत कई दस्तावेज NIA के टीम ने अपने साथ लेकर गये है साथ ही पूछताछ करने को लेकर एक विशेष तिथि निर्धारित की गई है जिस दिन कई लोगो से इस बिन्दु पर पूछ ताछ किया जायेगा

*फांसी के फंदे से लटका मिला विवाहिता की लाश, मायके वालों ने लगाया दहेजकेलिएहत्या का आरोप*

औरंगाबाद : जिले के देव थाना क्षेत्र के विशुनपुर चट्टी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली।जिसकी सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मंगलवार को सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया है।

पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर सदर अस्पताल पहुंचे मृतका के भाई नवाडीह निवासी भीम कुमार ने आज सुबह साढ़े सात बजे बताया कि सोमवार की दोपहर दो बजे मौसेरे भाई से जानकारी मिली की मेरी बहन ने फांसी लगा लिया है और उसे बिना मायके वालों को बताए जलाने की तैयारी की जा रही है।

जानकारी मिलते ही वहां पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी।कागजी कारवाई के बाद शव को लेकर आया।मृतका 

भाई ने बताया कि उसने आज के ही दिन दो वर्ष पूर्व दो मई को अपनी बहन पूनम कुमारी की शादी देव के विशुनपुर चट्टी निवासी दिलीप साव के बेटे बिट्टू कुमार के साथ की थी।लेकिन पिछले एक वर्ष से बहन के पति द्वारा रुपए पैसे को लेकर बहन को प्रताड़ित किया जाता था और आशंका है कि उसकी हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है।

उन्होंने देव पुलिस से मामले की जांच कर कारवाई की मांग की है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

औरंगाबाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए काराकाट के सांसद प्रतिनिधि राजीव रंजन उर्फ राजा बाबू

जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह के द्वारा राजीव रंजन कुमार उर्फ राजा बाबू को जिला प्रवक्ता बनाए जाने पर पार्टी के नेतओं ने बधाई दी है। राजा बाबू ने वर्षों से काराकाट सांसद महाबली सिंह के नबीनगर सांसद प्रितिनिधि रहकर पार्टी के सेवा करते आ रहे है।

पार्टी के नेताओं ने कहा कि इनके प्रवक्ता बनने से पार्टी को काफी लाभ होगा । वहीँ राजीव ने कहा कि हमारे नेता सीएम नीतीश कुमार ने जो कार्य कई वर्षों में किया है , जो की उल्लेख जनता में किया जा चुका है।

जनता अभी चुनाव के लिए तैयार है। हर तरफ जदयू की ही लहर है। बधाई देने वालों में इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व सांसद सह पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह एवं रफीगंज के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह

5 मई तक रहेगा मौसम खराब, तापमान में आएगी कमी

औरंगाबाद : जिले में अगले पाँच दिनों में 5 मई तक आकाश में मध्यम बादल छाए रहेंगे तथा 3 मई तक मेघ गर्जन एवम आकाशीय बिजली गिरने की येलो अलर्ट की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घण्टा की गति से तेज हवा भी कुछ स्थानों पर चलेगा एवम हल्के बारिश भी हो सकता है। 

मौसम पूर्वनुमान के अनुसार आगामी 2, 3, 4 & 5 मई को अधिकतम तापमान 33, 32, 33, & 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 18, 19, 21 & 21.5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

आज दिनाँक 1 मई को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस एवम न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

 औरंगाबाद से धीरेन्द्र

विधिक जागरूकता शिविर किया गया आयोजित

औरंगाबाद: आज़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के बैनर तले सामुदायिक भवन पथरा, मटपा, कुटुंबा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

 जिसकी बिषय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य और सूचना के अधिकार था, कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता बबन कुमार सिंह और संचालन पारा विधिक स्वयं सेवक अंकित कुमार ने किया।

पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वक्ताओं ने कहा कि संविधान का पालन करना आमलोगों को मौलिक कर्तव्य है हमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को आदर करना चाहिए,हर हाल में सभी धर्मों, सभी क्षेत्रों के लोगो के बीच समरसता और भाईचारा कायम रखना चाहिए और सम्प्रभुता एकता तथा अखंडता के लिए वचनबद्ध रहना चाहिए , स्वतंत्रता सेनानीयो के जीवनी बच्चों को बताया जाना चाहिए।

अधिवक्ता ने बताया कि सूचना के अधिकार को राइट टू इन्फॉरमेशन (आर,टी, आई) कहा जाता है इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है,सन 2005 से नागरिकों को सूचना के अधिकार उपलब्ध कराने वास्ते लागू किया गया है सूचना 30 दिनों को अंदर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

 यदि वह सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बंधित है तो 48 घंटे में सूचना उपलब्ध होनी चाहिए, यदि सूचना समय पर उपलब्ध न हो या सूचना से संतुष्ट न हों तो राज्य एवं केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील का व्यवस्था है।

इस अवसर पर सरपंच शकंर पासवान, ग्रामीण अमृता देवी,किरण देवी,विंदा देवी, रामावतार प्रसाद,उषा देवी,नीतू कुमारी, शिवम् और ज्ञानी सहित अन्य उपस्थित थे