निजी घरानों के पक्ष में आया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का फैसला
लखनऊ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के दबाव में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा देश के उपभोक्ताओं खिलाफ निजी घरानों के हित में जारी उपभोक्ता विरोधी आदेश के खिलाफ उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने अपना विरोध प्रकट किया है मुक्ता प्रसाद ने कहा कि आदेश में हाई प्राइस डे अहेड मार्केट के तहत विदेशी कोयले व गैस आधारित उत्पादन इकाइयां रुपया 50 प्रति यूनिट तक बिजली बेच सकती है।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने फोरम आप रेगुलेटर्स के चेयरमैन आर पी सिंह से मुलाकात की और और एक प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव में कहा कि फोरम आप रेगुलेटर अपने कानून की धारा 23 के तहत इस आदेश को शिथिल करें और जरूरी निर्देश दे।
उपभोक्ता परिषद ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी किए गए इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा यह भारत देश मैं 50 प्रति यूनिट तक बिजली बेचने की सीलिंग लगाना देश के उपभोक्ताओं के हित में नहीं है यह अब तक का सबसे निंदनीय फैसला है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के दबाव में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने विगत 3 दिन पहले एक ऐसा आदेश जारी किया है जो पूरे देश के उपभोक्ताओं के लिए काला अध्याय साबित होगा।
गौरतलब है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की याचिका पर एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत पूरे देश में एक नया पावर मार्केट खुलने जा रहा है जिसमें हाई प्राइस डे अहेड मार्केट के तहत विदेशी कोयले से चलने वाले उत्पादन इकाइयां व गैस आधारित उत्पादन इकाइयां अधिकतम रुपया 50 प्रति यूनिट तक बिजली बेचने के लिए स्वतंत्र होंगी, क्योंकि उनके लिए यह सीलिंग बनाई गई है। सबसे बडा चैंकाने वाला यह मामला सामने आया है कि निजी घरानों के पक्ष में लिया गया है ।
यह फैसला पूरे देश के लिए आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित होगा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुनाए गए फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को फोरम आप रेगुलेटर्स इंडिया के चेयरमैन आर पी सिंह जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के भी चेयरमैन है से मुलाकात कर एक लोक महत्व प्रस्ताव सौंपते हुए फोरम आफ रेगुलेटर्स से यह मांग उठाई कि जनहित में यह फैसला उपभोक्ताओं के विरोध में लिया गया फैसला है इसलिए फोरम आप रेगुलेटर्स अपने बिजनेस रूल की धारा 23 के तहत इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार व केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को अभिलब निर्देश दें क्योंकि इस धारा के तहत फोरम आप रेगुलेटर्स को किसी भी आदेश में शिथिल करने की शक्ति प्रदान है। ऐसे में इस आदेश में बदलाव किया जाना बहुत जरूरी है।
फोरम आफ रेगुलेटर्स के चेयरमैन आरपी सिंह ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आश्वासन दिया की फोरम आप रेगुलेटर के मंच पर इस मामले को देखा जाएगा, जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश के मामले में महंगी बिजली का यह आदेश ना लागू हो इस पर उचित दिशा निर्देश बिजली कंपनियों को दिया जाएगा।
प्रदेश के उपभोक्ताओं को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जहां अब पावर एक्सचेंज जिस पर अभी तक रुपया 12 प्रति यूनिट की सीलिंग लगाई गई है।
उसमें देश के निजी घराने ना जाकर हाई प्राइस अहेड मार्केट में जाकर अपनी बिजली को कहीं ज्यादा महंगी दर पर भी बेचेंगे और उसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पडेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी याचिका में कोई भी आम जनता की सुनवाई नहीं की गई और उल्टे उसमें यह लिखा गया कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने हाई प्राइस डेट मार्केट के तहत रुपया 99 प्रति यूनिट की अधिकतम फीलिंग लगाने की मांग की गई थी जिसके बाद केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने रुपया 50ः प्रति यूनिट की सीलिंग लगा दी ।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा गैस बेस आधारित उत्पादन गृहों व विदेशी कोयला आधारित उत्पादन गृहों के लिए रुपया 50 प्रति यूनिट की अधिकतम सीलिंग लिमिट बनाई गई है जो पूरे देश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बहुत बडा शॉक है।
सभी को पता है कि पूरे देश में किसी भी हालत में गैस आधारित उत्पादन इकाई की लागत अधिकतम रुपया 20 प्रति यूनिट से अधिक नहीं हो सकती और वहीं दूसरी तरफ विदेशी कोयला आधारित उत्पादन इकाइयों की अधिकतम कीमत किसी भी सूरत में रुपया 8 प्रति यूनिट से रुपया 9 प्रति यूनिट से ऊपर नहीं आती है।
ऐसे में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाया गया यह कानून आने वाले समय में प्रदेश के देश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही अहितकर साबित होने वाला है। निश्चित तौर पर इस पर पुनर्विचार जनहित में किया जाना आवश्यक है। इससे कहीं न कहीं देश के बडे निजी घरानों का बडा लाभ होगा।
Feb 20 2023, 19:27