गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन ।
:- नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 में नहीं रहेगा नोटा का विकल्प, मतपत्र एवं मतपेटिका से कराया जाएगा चुनाव संपन्न : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त गढ़वा।
गढ़वा :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव एवं पुलिस अधीक्षक अमन कुमार की अध्यक्षता में आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को समाहरणालय सभागार में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने मीडिया प्रतिनिधियों से निर्वाचन संबंधी सूचनाओं को साझा करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जारी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से सभी को अवगत कराया।
वहीं प्रेसवार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा जानकारी दी गई कि गढ़वा नगर परिषद (वर्ग ख) में कुल 21 वार्ड, 42 मतदान केन्द्र बनाये गए है। वहीं श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत में कुल 17 वार्ड, 30 मतदान केंद्र व मझिआँव नगर पंचायत में कुल 12 वार्ड एवं 17 मतदान केंद्र बनाये गए है।
गढ़वा नगर परिषद हेतु कुल 34347 मतदाता है, जिसमें से 17570 पुरूष एवं 16777 महिला मतदाता हैं। वहीं श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत अन्तर्गत 26946 मतदाता में से 13749 पुरूष व 13197 महिला हैं तथा मझिआँव नगर पंचायत अन्तर्गत 15266 मतदाता में से 7757 पुरूष व 7509 महिला हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त द्वारा बताया गया कि मतदान तिथि 23.02.2026 (सोमवार) एवं मतगणना की तिथि 27.02.2026 (शुक्रवार) है। नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 मतपत्र एवं मतपेटिका के द्वारा संपन्न कराया जाएगा एवं इस आम चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं रहेगा।
वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिनेश यादव ने बताया कि गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत अध्यक्ष पदों के लिए कुल नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 14 थी जिसमें से दो अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने के पश्चात निर्वाचन के लिए बचें अभ्यर्थियों की संख्या कुल 12 रही। श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद हेतु कुल नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 12 थी, जिसमें से एक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लिया गया एवं एक अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत किया गया। इस प्रकार शेष अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 10 रही। वही मंझिआंव नगर पंचायत अंतर्गत अध्यक्ष पद के लिए कुल नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 9 है। वहीं वार्ड पार्षद के लिए अभ्यर्थियों की बात की जाए तो नगर परिषद अंतर्गत कल 21 वार्डों हेतु वार्ड पार्षदों की कुल नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 93 थी जिनमें से तीन अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया एवं आठ नामांकन अस्वीकृत किए गए तत्पश्चात निर्वाचन के लिए बचें अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 82 रही। श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड सदस्य के लिए नामांकित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 97 थी जिसमें से 5 नामांकन अस्वीकृत किए गए, तत्पश्चात निर्वाचन के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 92 रही। वहीं नगर पंचायत मझिआंव के लिए वार्ड सदस्य हेतु कुल नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 56 थी जिसमें से दो अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया एवं चार को अस्वीकृत किया गया तत्पश्चात निर्वाचन के लिए बचे योग्य अभ्यार्थियों की संख्या 50bरही।
इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों से अन्य जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि गढ़वा नगर परिषद हेतु सामान्य मतदान केंद्रों की संख्या 22, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 16 एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र 04 के साथ कुल 42 मतदान केंद्र एवं 26 भवनों है। वहीं श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत में सामान्य 24, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 06 एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र 00 के साथ कुल 30 मतदान केंद्र एवं 18 भवन है। वहीं मझिआँव नगर पंचायत में सामान्य 04, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 09 एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र 04 के साथ कुल 17 मतदान केंद्र एवं 12 भवन बनाये गये हैं।
इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी कि अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिसीमा गढ़वा नगर परिषद हेतु अध्यक्ष पद के लिए 06 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1.5 लाख वहीं श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत एवं मझिआँव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 05 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1 लाख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिसीमा निर्धारित की गई है। वहीं अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रचार प्रसार एवं मतदान के दिन के लिए वाहनों की अनुमति नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चार वाहन एवं वार्ड पार्षद के लिए दो वाहन की अनुमति दी गई है जबकि नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर एवं मंझिआंव के लिए अध्यक्ष पद हेतु वाहनों की अधिकतम अनुमान्य संख्या तीन एवं वार्ड पार्षद के लिए मात्र दो रखी गई है। वहीं निर्वाचन के निमित आवश्यक तैयारियाँ जैसे मतदान केन्द्रों का चयन एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना कर ली गयी है, विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है, तीनों नगरपालिका क्षेत्र के लिए वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र की स्थापना कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा में की गई है। वहीं मतदान दलों का डिस्पैच सेंटर एवं रिसीविंग सेंटर के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा के परिसर को चिन्हित किया गया है। मतदान दलों का डिस्पैच दिनांक 22 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
वहीं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों से निर्वाचन संबंधी आवश्यक जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि दिनांक 23.02.2026 को एवं मतदान का समय प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित है। झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के आलोक में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व (की अवधि के दौरान) कोई सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जाएगी। अर्थात दिनांक 21.02.2026 को अपराह्न 5:00 बजे के बाद कोई सार्वजनिक सभा का आयोजन की अनुमति नहीं होगी। गढ़वा जिला के तीनों नगरपालिका क्षेत्र के लिए अलग-अलग बजगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा में की गई है। नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्रवार स्थापित मतगणना हॉल में अध्यक्ष पद एवं वार्ड पार्षद पद के लिए मतगणना दिनांक 27.02.2026 को प्रातः 8:00 बजे से प्रारम्भ होगी।
मतदाताओं की पहचान हेतु निम्नलिखित दस्तावेज।
वहीं इसके अलावे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा जानकारी दी गयी कि मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए हैं उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी। परन्तु यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा यथा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है। 1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र 2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची 3. पासपोर्ट 4. ड्राईविंग लाइसेंस 5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 6. बैंक/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक 7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) 8. आधार कार्ड 9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) 10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड 11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना/स्मार्ट कार्ड 12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज इसके लिए आयोग द्वारा अनुदेश निर्गत किए गए हैं।
नगरपालिका निर्वाचन को लेकर 23 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश का प्रावधान
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची की अधिसूचना के अनुसार उक्त तिथि को संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत एवं मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र के सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो नगर निकाय क्षेत्र का मतदाता है, चाहे वह किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो अथवा अस्थायी/कैजुअल कर्मी (Casual Worker/Daily Wage Worker) के रूप में कार्य करता हो, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगरपालिका निर्वाचन को लेकर मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित
निर्वाचन को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के आदेश के आलोक में उक्त सभी नगर निकाय क्षेत्रों में स्थापित सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मतदान केंद्र परिसर में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सहित किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
डिस्पैच एवं रिसीविंग के समय शहर में बड़ी वाहनों के आवागमन रहेंगे बंद।
नगरपालिका चुनाव के मद्देनज़र डिस्पैच (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) एवं रिसीविंग (सायं 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक) के दौरान गढ़वा शहर में बड़ी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में यातायात नियंत्रण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
मतदान केंद्रों पर मोबाइल, कैमरा एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि मतदान के दिन किसी भी सामान्यजन/मतदाता के लिए मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
शिकायत दर्ज कराने हेतु नियंत्रण कक्ष का निर्माण
नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के सफल संचालन के क्रम में सामान्य जन को चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार के शिकायत दर्ज करने एवं समाधान की सूचना प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष का निर्माण कराया गया है जिसका दूरभाष संख्या 06561 22 23 14 एवं मोबाइल संख्या 703330 5738 है।
प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अमन कुमार* द्वारा जानकारी दी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक तैयारियां कर ली गयी है। साथ ही सुरक्षा को लेकर वार्ड वार पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जायेगी एवं असमाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के साथ-साथ 126 एवं सीसीए के तहत कार्रवाई की जायेगी। आगे उन्होंने जानकारी दी कि आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी एवं चुनाव को लेकर क्यू आर टी का भी गठन किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण मे चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।
वहीं उक्त प्रेसवार्ता के दौरान उपरोक्त के अलावे उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी पंकज कुमार गिरि के साथ-साथ संबंधित विभाग के कर्मी एवं प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण सहित अन्य संबंधित उपस्थित थें।।
8 hours ago
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