फर्जी जमानती गिरोह चलाकर न्यायालय को गुमराह करने वाला गिरफ्तार: आर्थिक लाभ के लिए गंभीर अपराधियों को दिलाता था अवैध जमानत*
नितेश श्रीवास्तव
भदोही। ज्ञानपुर पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी जमानती गिरोह चलाकर न्यायालय को गुमराह करता था। अभियुक्त माधो पुत्र जयश्री, निवासी ग्राम भिदिउरा, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 60 साल है। उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि माधो एक पेशेवर और संगठित फर्जी जमानती गिरोह का सदस्य है। यह गिरोह आर्थिक फायदा कमाने के लिए बाहरी और अनजान अपराधियों से मिलकर काम करता था। वे एक ही संपत्ति को बार-बार बंधक के तौर पर दिखाकर जमानत दिलवाते थे।
गिरोह फर्जी शपथ पत्र, जाली दस्तावेज और झूठी मूल्यवान प्रतिभूतियां तैयार करके कोर्ट में पेश करता था। इसका मकसद गंभीर अपराधियों को गैरकानूनी तरीके से जमानत दिलवाना था।
इस गिरोह के खिलाफ पहले भी गैंगेस्टर एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी और हत्या के प्रयास (धारा 307/302/34 आईपीसी) जैसे 5 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त के खिलाफ थाना ज्ञानपुर में मुकदमा अपराध संख्या 195/2026 के तहत धारा 318(2), 338, 323, 61(2)(ए), और 229(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक अर्जुन यादव और कांस्टेबल अनुराग कुशवाहा शामिल थे।
Sep 18 2026, 19:10
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