रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर, वीर जवान सत्येंद्र यादव ‘पंकज’ का सड़क हादसे में निधन पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने 2 लाख की आर्थिक मदद
संजीव सिंहबलिया): रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में दुःख का माहौल तब और गहरा गया जब ग्रामसभा तियरा के वीर जवान सत्येंद्र यादव “पंकज” का विगत 23 अगस्त को सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। एसएसबी में तैनात सत्येंद्र यादव अपने ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी इस हादसे का शिकार हो गए। इस हृदयविदारक समाचार ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध और मर्माहत कर दिया है।
इस घटना से क्षेत्र पहले से ही व्यथित था, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही क्षेत्र ने अपने एक और वीर सपूत लालू यादव को खो दिया था। लगातार दो जवानों की असामयिक मृत्यु से क्षेत्रवासियों में गहरा शोक व्याप्त है।
दुर्घटना के बाद शोकाकुल परिवार से मिलते हुए विधायक/जनप्रतिनिधि (नाम) ने परिवार को ढांढस बंधाया और दुःख की इस घड़ी में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने दिवंगत जवान सत्येंद्र यादव ‘पंकज’ के परिजनों को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की और उनके दोनों बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का संपूर्ण खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि परिवार को सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा – “यह केवल एक परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि भारत माता के आंगन से एक और सितारे का टूटना है। परिवार की हर ज़रूरत और हर परिस्थिति में मैं उनके साथ एक बेटे और भाई की तरह खड़ा रहूँगा।”
सम्पूर्ण क्षेत्र व स्थानीय लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत वीर आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करें।

बलिया): रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में दुःख का माहौल तब और गहरा गया जब ग्रामसभा तियरा के वीर जवान

क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खंड शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह ने तल्ख तेवर अपनाते हुए पांच अमान्य विद्यालयों को बंद करवा दिया है। जिस विद्यालय संचालकों में हड़कंप की स्थिति है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 3 सितंबर के बाद भी अगर कोई स्कूल संचालन करता पाया गया तो पहले दिन 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। उसके बाद प्रतिदिन 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। जुर्माना न भरने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और राशि की वसूली की जाएगी। इन स्कूलों में माई चिल्ड्रेन स्कूल मलप हरसेनपुर, आदि शक्ति विद्यापीठ नगरा, कौल कान्वेंट स्कूल खरहरी लहसनी, जीनियस एकेडमी नाथ बाबा नरहीं और बीआर अंबेडकर विद्यालय कोठियां शामिल हैं। सभी स्कूलों के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि इन स्कूलों को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद ये स्कूल बिना मान्यता के या मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन कर रहे थे।
आचार्य ओमप्रकाश वर्मा नगरा(बलिया) क्षेत्र में आदि शक्ति मां परमेश्वरी भगवती मंदिर में चतुर्थ साप्ताहिक काष्ठ मेला लगा। यह मेला सावन के अंतिम गुरुवार और भाद्रपद के चार गुरुवार को लगता है। मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से मां परमेश्वरी का दर्शन-पूजन किया। मेले में मऊ, देवरिया सहित आसपास के जनपदों से दुकानदार लकड़ी से बने सामान लेकर पहुंचे। दुकानदारों को अच्छी बिक्री से संतोष मिलता है। निच्छुआडीह स्थित मां परमेश्वरी भगवती का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना और बड़ा ऐतिहासिक एवं पौराणिक है. जो भी पवित्र हृदय से मां से कोई मन्नतमांगता है, तो वह अवश्य पूरी होती है. मेला लकड़ी से बने सामान जैसे चौकी, कुर्सी, मेज, स्टूल और चारपाई के लिए प्रसिद्ध है। मेले में सौंदर्य प्रसाधन, लोहे के सामान, प्लास्टिक की वस्तुएं और मिठाई-छोले की दुकानें भी सजी रहती। रसड़ा, बिल्थरा, मऊ और देवरिया से लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीण महिलाओं ने भी जरूरत का सामान खरीदती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर समिति अध्यक्ष हसनाथ यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, संरक्षक रामसोच यादव, अनिल श्रीवास्तव, किशन शर्मा, सुरेंद्र यादव आदि लोगों के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगरा पुलिस भी लगातार अपनी भूमिका निभाई। मेले में श्रद्धालुओं ने विभिन्न व्यंजनों का आनंद भी लिया।
खण्ड शिक्षा अधिकारी नगरा, बलिया द्वारा जारी नोटिसों में साफ कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद बिना मान्यता लिए कोई भी विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कुछ प्रबंधकों द्वारा अवैध रूप से स्कूल चलाए जाने की शिकायतों की पुष्टि पर विभाग ने सख्ती दिखाई है। 03 सितम्बर 2025 को जारी पत्रों में “कौल कॉन्वेंट स्कूल खरहरी लहसनी”, “जीनियस एकेडमी नाथ बाबा नरही”, “आदि शक्ति विद्यापीठ नगरा” और “माई चिल्ड्रेन स्कूल मलप हर्सेनपुर” के प्रबंधक/प्रधानाध्यापक/संचालकों को चेतावनी दी गई है कि अब यदि विद्यालय संचालित हुआ पाया गया तो पहले दिन 1 लाख रुपये तथा उसके बाद प्रत्येक दिन ₹10,000 की दर से अर्थदण्ड लगाया जाएगा। यह राशि सरकारी कोष में जमा करनी होगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह ने पत्रों में स्पष्ट किया है कि जिलाधिकारी बलिया के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है और यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो प्रबंधकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर वसूली सुनिश्चित की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन स्कूलों को पूर्व में भी नोटिस देकर बंद कराया गया था, परंतु पुनः बिना मान्यता कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने इसे बालकों के हितों से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए कहा है कि किसी भी दशा में गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अमर बहादुर सिंह बलिया शहर नगरा (बलिया)। बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक में बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी नगरा, आरपी सिंह ने साफ चेतावनी दी – नियमों को दरकिनार कर बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने वाले किसी भी विद्यालय को बख्शा नहीं जाएगा।03 सितम्बर 2025 को जारी पत्रों के माध्यम से “कौल कॉन्वेंट स्कूल खरहरी लहसनी, जीनियस एकेडमी नाथ बाबा नरही, आदि शक्ति विद्यापीठ नगरा” और “माई चिल्ड्रेन स्कूल मलप हर्सेनपुर” के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि यदि अब विद्यालय संचालित होता पाया गया तो पहले ही दिन ₹1 लाख का जुर्माना लगेगा और उसके बाद प्रत्येक दिन ₹10,000 की दर से अर्थदण्ड वसूला जाएगा। यह राशि सीधे सरकारी कोष में जमा करनी होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिलाधिकारी बलिया के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। जुर्माना जमा न करने पर विद्यालय संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और बकाया धनराशि की वसूली भी अनिवार्य रूप से की जाएगी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि इन स्कूलों को पहले भी नोटिस देकर बंद कराया गया था, लेकिन पुनः अवैध रूप से कक्षाएँ संचालित की जा रही थीं। इस पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा – “बालकों के अधिकारों और भविष्य से खिलवाड़ करने वाली संस्थाओं को किसी भी दशा में सहन नहीं किया जाएगा। अब जिले भर में चर्चा यही है कि शिक्षा विभाग की इस सख्ती के बाद अन्य गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर भी कार्रवाई तेज हो सकती है।

बलिया जिले के जनपद शिक्षा अधिकारी ने जिले के विभिन्न विकासखंडों में संचालित 49 ऐसे विद्यालयों को बंद कराने के निर्देश जारी किए हैं जो शासनादेश के विपरीत बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनमें ऐसे भी विद्यालय शामिल हैं जिन्हें केवल कक्षा आठ तक की मान्यता प्राप्त है, लेकिन वे गैरकानूनी रूप से कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई करवाते हैं। जिलाधिकारी के आदेशानुसार खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) इन विद्यालयों की जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का नामांकन बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जा रहा है, जो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए खतरनाक है। बेईमान विद्यालय संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगरा ब्लॉक में भी तीन ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा। यह कार्रवाई जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
Sep 04 2025, 23:14
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