खुदरा उर्वरक बिक्री केंद्र का कृषि विभाष की टीम द्वारा किया गया निरीक्षण , कमी पाए जाने पर की गई कार्यवाही
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बलरामपुर।खरीफ सीजन में कृषकों को सुलभ एवं निर्धारित मूल्य पर सभी प्रकार के उर्वरक उपलब्ध कराए जाने हेतु शासन एवं जिलाधिकारी के दिशानिर्देशन में उप कृषि निदेशक बलरामपुर, जिला कृषि अधिकारी, बलरामपुर एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (कृषि) की संयुक्त टीम के द्वारा निरंतर थोक एवं खुदरा उर्वरक बिक्री केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा हैं।
इसी क्रम में कृषि विभाष की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24 जुलाई एवं 25 जुलाई को विकासखण्ड-पचपेड़वा में संचालित उर्वरक बिक्री केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं के बिक्री केन्द्रो पर पायी गयी कमियों के आधार पर मेसर्स आजमा खान ट्रेडर्स जुड़ीकुइयों पचपेड़वा, का उर्वरक बिक्री प्राधिकार-पत्र निरस्त कर दिया गया।
साथ ही मेसर्स-एग्रीजक्शन वन स्टाप शॉप, नई बाजार पचपेड़वा के उर्वरक बिकी प्राधिकारी-पत्र को निलम्बित किया गया। साथ ही साथ मेसर्स-राजदीप खाद एवं बीज भण्डार पचपेड़वा, मेसर्स-यादव खाद भण्डार, भगवानपुर पचपेड़वा एवं मेसर्स-श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, भगवानपुर पचपेड़वा का निरीक्षण के समय उर्वरक बिक्री केन्द्र बन्द पाये जाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
25 जुलाई को उर्वरक बिक्री केंद्र के निरीक्षण के दौरान मेसर्स-खान ट्रेडर्स वीरपुर चौराहा पचपेड़वा का निरीक्षण के समय उर्वरक प्रतिष्ठान बन्द पाया गया। जिला कृषि अधिकारी द्वारा विक्रेता के दूरभाष पर वार्ता करने पर विक्रेता द्वारा बताया गया कि बलरामपुर काम से आये हुए है इस सीजन मेरे द्वारा क्रय-विक्रय नहीं किया गया है, परन्तु आई०एफ०एम०एस०पोर्टल पर प्राप्त सूचना के अनुसार विक्रेता द्वारा 22.07.2025 एवं 23.07.2025 को यूरिया उर्वरक की बिक्री किया गया एवं मेसर्स-हसन मोहम्मद खाद भण्डार बीरपुर पचपेड़वा का निरीक्षण के समय उर्वरक प्रतिष्ठान पर विक्रेता का पुत्र मौके पर उपस्थित मिला।
स्टाक एवं वितरण पंजिका तथा स्टाक बोर्ड / रेट बोर्ड पूर्ण नही पाया गया, उक्त पायी गयी कमियों के कारण विक्रेताओं को दोषी मानते हुए विक्रेता के उर्वरक बिक्री प्राधिकार-पत्र निलम्बित कर दिया गया। साथ ही मेसर्स - हिन्द ट्रेडर्स जूड़ीकुइया पचपेड़वा एवं मेसर्स- रजा ट्रेडर्स पचपेड़वा चौराहा का निरीक्षण के समय उर्वरक बिक्री केन्द्र बन्द पाये जाने के कारण कारणबताओ नोटिस जारी किया गया जनपद के समस्त थोक / खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि स्टाक/रेट बोर्ड, उर्वरक स्टाक एवं वितरण रजिस्टर प्रतिदिन नियमानुसार अद्यतन रखें।
निरीक्षण के समय यदि अभिलेख पूर्ण न होना , निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरकों का वितरण उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग तथा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करते हुए पाया गया या उर्वरक प्रतिष्ठान बन्द पायी गयी तो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 के अन्तर्गत् नियमों के उल्लंघन मे विधिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसके लिए विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।
Jul 26 2025, 20:21