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पुलिस ने पकड़ी 56 किलो चांदी… ले जाने के तरीके से पुलिस शॉक्ड

रायपुर-  राजधानी रायपुर की खमतराई थाना पुलिस ने 56 किलो चांदी जब्त की है. इसकी कीमत करीब 60 लाख रूपए आंकी गई है. पुलिस के सूत्र बताते है कि ये चांदी युवक दुपहिया वाहन में बोरे में भरकर ले जा रहे थे. संदेह के आधार पर उन्हें जब रोका गया तो पुलिस के होश उड़ गए जब उन्होंने ये देखा कि बोरे के अंदर चांदी भरी हुई है. वजन करने पर पता चला कि ये चांदी 56 किलो 300 ग्राम है. इसे महाराष्ट्र से लाना बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस चांदी की खरीदी के दस्तावेज सही है या नहीं, पुलिस ये भी जांच करने में जुट गई है कि ये किस व्यापारी की चांदी है.

खमतराई पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति दोपहिया वाहन पर अवैध रूप से एल्यूमिनियम जैसी चांदी की सिल्लियां ले जा रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में पुलिस ने भनपुरी चौक पर नाकाबंदी की. इस दौरान एक ईवी स्कूटर (Ather, नंबर CG 04 PQ 8047) को रोका गया, जिसमें दो लोग सवार थे. पूछताछ में उन्होंने अपना नाम ओंकार जाधव (23 वर्ष) और अजय गेजगे (23 वर्ष), दोनों महाराष्ट्र निवासी, बताया.

पुलिस ने उनके थैले की तलाशी ली, जिसमें 115 सिल्लियां (कुल 56.3 किलोग्राम) एल्यूमिनियम जैसी चांदी की मिलीं. आरोपियों से इनके परिवहन और स्वामित्व के वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई कागजात पेश नहीं कर सके. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चांदी की सिल्लियों के साथ-साथ परिवहन में प्रयुक्त स्कूटर को भी जब्त कर लिया.

आरोपियों के खिलाफ थाना खमतराई में इस्तगासा क्रमांक 02/2025, धारा 35(1), ई बीएनएसएस/303(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.

*Bengal Pro T20 League Season 2 to begin on May 16*

Sports

Khabar kolkata sports Desk: Cricket fans across Bengal, it's time to rejoice as The Cricket Association of Bengal(CAB) announces the return of the Bengal Pro T20 League.

After the grand success of the inaugural edition of the franchise League, the Bengal Pro T20 League Season 2 is set to start from May 16 onwards with the Womens tournament followed by the mens competition from June 4 onwards.

Just like last year, eight franchises - Lux Shyam Kolkata Tigers, Harbour Diamonds, Rashmi Medinipur Wizards, Servotec Siliguri Strikers, Shrachi Rarh Tigers, Adamas Howrah Warriors, Murshidabad Kings & Kueens and Sobisco Smashers Malda will give it their all on the field to bag the Bengal Pro T20 crown.

Pic Courtesy by: CAB

2027 दिन जेल में सजा काटने के बाद दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त, पीड़िता ने स्वीकार किया आपसी सहमति से बने संबंध

बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है. करीब 6 साल से जेल में सजा काट रहे दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा, कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी. वहीं सुनवाई के दौरान पीड़िता ने स्वीकार किया कि दोनों के बीट आपसी सहमति से शारिरीक संबंध बने थे. दोनों पक्षों के दलीलों के सुनने के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है. साथ ही जेल से तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, तरुण सेन पर आरोप था कि 8 जुलाई 2018 को एक लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और कई दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. लड़की के पिता ने 12 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने 18 जुलाई को लड़की को दुर्ग से बरामद किया. विशेष न्यायाधीश रायपुर की अदालत ने 27 सितंबर 2019 को आरोपी को आइपीसी की धारा 376(2)(एन) और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10-10 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ चलने के आदेश दिए गए थे. 

पिछले करीब 6 साल से जेल में बंद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. मामले सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि स्कूल के दाखिल-खारिज रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि 10 अप्रैल 2001 दर्ज है, लेकिन उसने गवाही दी थी कि 10 अप्रैल 2000 को उसका जन्म हुआ था. अभियोजन पक्ष कोई ठोस दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाणपत्र या ऑसिफिकेशन टेस्ट पेश करने में नाकाम रहा, जिससे पीड़िता की सही उम्र साबित हो सके. पीड़िता ने कोर्ट में यह स्वीकार किया कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी और उनके बीच प्रेम संबंध थे. मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की चोट या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले.  

सिर्फ स्कूल के दस्तावेज ही पर्याप्त नहीं : हाईकोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र को प्रमाणित करने के लिए अकेले स्कूल के दस्तावेज ही पर्याप्त नहीं है. जब तक उस दस्तावेज को तैयार करने वाले व्यक्ति की गवाही न हो. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद वर्मा ने कहा कि जब पीड़िता की उम्र नाबालिग सिद्ध नहीं होती और वह सहमति से आरोपी के साथ गई थी, तो इस मामले में दुष्कर्म या पॉक्सो की धाराएं नहीं बनती. यह एक स्पष्ट रूप से प्रेम प्रसंग और सहमति से भागने का मामला है. कोर्ट ने आरोपी की सजा को रद्द करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए हैं. 

शराब घोटाला: पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, तय किए सख्त नियम और शर्तें

नई दिल्ली- शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सख्त नियम और शर्तें रखी हैं. लेकिन टुटेजा का फिलहाल जेल से बाहर निकला मुश्किल है, क्योंकि उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दर्ज केस में हाई कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है.

अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. लंबे वक्त से जेल में रहने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. इसके साथ ही उन्हें पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करते हुए सख्त नियमों और शर्तों पर राहत मिली है.

टुटेजा की जमानत याचिका का ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने विरोध किया. उन्होंने टुटेजा को वरिष्ठ नौकरशाह बताते हुए नागरिक पूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल होने के साथ गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए जमानत मंजूर कर लिया.

क्या है शराब घोटाला?

तत्कालीन भूपेश सरकार में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और CM सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ED ने 18 नवंबर, 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ED ने जांच के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया था.

ED ने चार्जशीट में कहा था कि साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया.

NSS शिविर में नमाज : पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब, इधर पद से हटाए गए एनएसएस समन्वयक

बिलासपुर- गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के एनएसएस शिविर में जबरन नमाज पढ़ाने के मामले कार्रवाई रफ्तार पकड़ने लगी है. एक तरफ पुलिस ने जहां विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की शिकायत पर जवाब मांगा है. वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रो. दिलीप झा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें एनएसएस समन्वयक पद से हटा दिया है. 

बता दें कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित एनएसएस कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें विश्विद्यालय के 159 छात्र शामिल हुए थे. इन छात्रों में से केवल 4 छात्र मुस्लिम थे, लेकिन इन छात्रों के साथ सभी को ईद के दिन 30 मार्च को जबरिया नमाज पढ़ाया गया. इस बात की लिखित शिकायत छात्रों ने कोनी थाने में की थी. मामले में अब पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करेगी.

वहीं मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के समन्वयक अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर दिलीप झा के स्थान पर ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग में प्रोफेसर राजेन्द्र कुमार मेहता को प्रभार सौंप दिया.

केंद्र से तनाव के बीच स्टालिन की संबंध बढ़ाने की कोशिश! राज्य की स्वायत्तता के लिए बनाई हाई-लेवल कमेटी


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केंद्र सरकार के साथ बढ़ते तनाव के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य की स्वायत्तता के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। इसको लेकर तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के अधिकारों में दखल दे रही है। इसलिए, राज्य की स्वायत्तता को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मंगलवार को विधानसभा में राज्य की स्वायत्तता के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया। स्टालिन के प्रस्ताव पर तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस पैनल की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे। यह पैनल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों का गहराई से अध्ययन करेगा।

अपने अधिकारों को और मजबूत करना चाहती है स्टालिन सरकार

मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा कर कहा कि यह कदम राज्य के अधिकारों की रक्षा और केंद्र के साथ राज्य सरकारों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि समिति में पूर्व नौकरशाह अशोक शेट्टी और एमयू नागराजन भी शामिल होंगे। स्टालिन ने राज्य विधानसभा को बताया कि पैनल जनवरी 2026 में एक अंतरिम रिपोर्ट देगा। इसके बाद, दो साल के भीतर अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें पेश की जाएंगी। इसके माध्यम से राज्य सरकार अपने अधिकारों को और मजबूत करना चाहती है।

केन्द्र पर लगाया राज्यों के अधिकार छीनने का आरोप

स्टालिन ने कहा कि देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। एक-एक करके राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। राज्य के लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी भाषा से जुड़े अधिकारों की भी मुश्किल से रक्षा कर पा रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि राज्य तभी सही मायने में तरक्की कर सकते हैं, जब उनके पास सभी ज़रूरी अधिकार और शक्तियां हों।

गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का बड़ा कदम

सीएम स्टालिन ने राज्य को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की बात ऐसे समय में की है, जब राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विधानसभा में पारित विभिन्न विधेयकों को मंजूरी देने से मना कर दिया। इसके चलते डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव भी हुआ। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 8 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल आरएन रवि का 10 बिलों पर सहमति रोकना 'गैरकानूनी' था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य विधानसभा की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।

ध्यान दें! गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं लगाया है तो अब कटेगा चालान…

रायपुर- अगर आपने गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है तो तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लिजिए, नहीं तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से दस हजार रुपए तक का चालान अदा करना पड़ जाएगा. परिवहन विभाग एचएसआरपी के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था, जिसके बाद से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी. 

प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है. पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी.

40 लाख वाहनों में लगनी है नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके है. वहीं 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है. मगर, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है. इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है.

कलेक्ट्रेट में खुला काउंटर

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में एक काउंटर खुल चुका है, ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो. यहां बाइक के लिए 365 रुपए और कार के लिए 500 रुपए से अधिक निर्धारित शुल्क लेकर एचएसआरपी बनाकर दिए जा रहे हैं.

ये हैं निर्धारित शुल्क

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्के मोटरयान के लिए 656.08 रुपये और पैसेंजर कार के लिए 705.64 रुपये निर्धारित किया गया है. सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं.

सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं. 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी.

देखिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन –

Alt Beauty Is Changing the Way India Does Skincare, One Smart Product at a Time

If you’ve ever stood in front of your mirror, wondering why your skincare routine takes longer than your actual breakfast, you’re not alone. Most of us are tired of long 10-step routines, layering serum over serum, and still not seeing the glow we were promised. Skincare has somehow become more stressful than soothing. But now, a new Indian brand is here to change that—say hello to altBeauty.

Alt Beauty isn’t just another skincare label. It was created by someone who knows skin inside out. Dr. Pallavi Ahire-Shelke, an award-winning dermatologist, saw how her busy clients were constantly overwhelmed by confusing ingredients and product overload. That’s why she decided to flip the script. Her idea was simple: why not make skincare smart and simple, not complicated?

What makes Alt Beauty different is how practical and science-backed it is. These are multi-tasking products designed to save you time without cutting corners. Every formula is packed with dermatologist-approved ingredients, safe for Indian skin and the daily lifestyle challenges we all face—like sun, stress, screen-time and pollution.

Let’s talk about the product that’s winning hearts already: the Smart Sunscreen. It’s not your average SPF. This one is completely mineral-based, so it’s gentle and non-toxic. It’s packed with SPF 60 and protects not just against UV rays, but also blue light from screens, IR radiations and harmful pollution. It also has niacinamide, vitamin C and hyaluronic acid built in, so you don’t need a separate moisturizer. Basically, it replaces your sunscreen, moisturizer, antioxidant serum and makeup base—all in one tube. It’s even safe for pregnant women. No white cast, no greasiness, complete daytime skin protection.

Then there’s the Smart Night Gel—a power-packed overnight repair cream that does the work while you sleep. It’s got plant-based retinol, glutathione, peptides, ceramides, AHA-BHA, and more to fight signs of aging, boost hydration, and leave your skin brighter by morning. And if you’re starting your routine, the Clean-n-Tone Cleanser is a game changer. It cleanses, tones and removes makeup in one step. You can even use it without water. Super handy on the go usage.

Alt Beauty products aren’t just multi-purpose—they’re made to be kind to your skin and kind to your time. That’s why more than 1,000 people tried the brand in its very first month. And many of them are already coming back for more. Real customers are saying they’ve finally found skincare that actually fits into their lives—and works.

What’s even more refreshing is the brand’s belief that beauty starts from within. Alt Beauty doesn’t sell filters or perfection. It’s about helping you feel confident, creative and comfortable in your skin. They have a vibrant community which guides skin health with focusing on lifestyle, nutrition, mind and soul and art forms related guidance which could help everyone. Whether you’re someone who’s just starting out or someone who’s tried every product under the sun, Alt Beauty is here to simplify the way you care for your skin.

If you’re tired of spending too much time and money on too many skincare products, this might just be the solution you’ve been waiting for. Smart, efficient, and designed for modern Indian lifestyles—Alt Beauty is the skincare shortcut your busy life needs.

Check it out for yourself at Website and Instagram

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आरक्षक भाई की मौत पर विवाहित बहन को नहीं मिली अनुकंपा नियुक्ति, हाईकोर्ट ने डीजीपी और आईजी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर- विवाहित बहन को अनुकंपा नियुक्ति न देने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने संशोधित पॉलिसी के आधार पर याचिका स्वीकार किया और पुलिस महानिदेशक रायपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

शहर से लगे ग्राम फरहदा गतौरा निवासी निधि सिंह राजपूत के भाई क्रांति सिंह राजपूत जिला कोरबा में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे. सेवाकाल के दौरान 13 अप्रैल 2023 को उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी विवाहित बहन निधि ने पुलिस अधीक्षक कोरबा के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत कर एएसआई के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की, परंतु पुलिस अधीक्षक कोरबा ने इस आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया कि आवेदक विवाहित है.

उक्त कार्रवाई से क्षुब्ध होकर निधि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जारी पॉलिसी के तहत अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित माता, पिता, भाई एवं अविवाहित बहन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता प्रदान की गई थी. उक्त पॉलिसी के आधार पर सिर्फ अविवाहित बहन को ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती थी, परंतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा 22 मार्च 2016 को उक्त पॉलिसी में संशोधन कर अविवाहित बहन के स्थान पर केवल बहन शब्द जोड़ दिया गया. इस आधार पर किसी अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके विवाहित एवं अविवाहित दोनों बहनों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी.

पुलिस ने पकड़ी 56 किलो चांदी… ले जाने के तरीके से पुलिस शॉक्ड

रायपुर-  राजधानी रायपुर की खमतराई थाना पुलिस ने 56 किलो चांदी जब्त की है. इसकी कीमत करीब 60 लाख रूपए आंकी गई है. पुलिस के सूत्र बताते है कि ये चांदी युवक दुपहिया वाहन में बोरे में भरकर ले जा रहे थे. संदेह के आधार पर उन्हें जब रोका गया तो पुलिस के होश उड़ गए जब उन्होंने ये देखा कि बोरे के अंदर चांदी भरी हुई है. वजन करने पर पता चला कि ये चांदी 56 किलो 300 ग्राम है. इसे महाराष्ट्र से लाना बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस चांदी की खरीदी के दस्तावेज सही है या नहीं, पुलिस ये भी जांच करने में जुट गई है कि ये किस व्यापारी की चांदी है.

खमतराई पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति दोपहिया वाहन पर अवैध रूप से एल्यूमिनियम जैसी चांदी की सिल्लियां ले जा रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में पुलिस ने भनपुरी चौक पर नाकाबंदी की. इस दौरान एक ईवी स्कूटर (Ather, नंबर CG 04 PQ 8047) को रोका गया, जिसमें दो लोग सवार थे. पूछताछ में उन्होंने अपना नाम ओंकार जाधव (23 वर्ष) और अजय गेजगे (23 वर्ष), दोनों महाराष्ट्र निवासी, बताया.

पुलिस ने उनके थैले की तलाशी ली, जिसमें 115 सिल्लियां (कुल 56.3 किलोग्राम) एल्यूमिनियम जैसी चांदी की मिलीं. आरोपियों से इनके परिवहन और स्वामित्व के वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई कागजात पेश नहीं कर सके. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चांदी की सिल्लियों के साथ-साथ परिवहन में प्रयुक्त स्कूटर को भी जब्त कर लिया.

आरोपियों के खिलाफ थाना खमतराई में इस्तगासा क्रमांक 02/2025, धारा 35(1), ई बीएनएसएस/303(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.

*Bengal Pro T20 League Season 2 to begin on May 16*

Sports

Khabar kolkata sports Desk: Cricket fans across Bengal, it's time to rejoice as The Cricket Association of Bengal(CAB) announces the return of the Bengal Pro T20 League.

After the grand success of the inaugural edition of the franchise League, the Bengal Pro T20 League Season 2 is set to start from May 16 onwards with the Womens tournament followed by the mens competition from June 4 onwards.

Just like last year, eight franchises - Lux Shyam Kolkata Tigers, Harbour Diamonds, Rashmi Medinipur Wizards, Servotec Siliguri Strikers, Shrachi Rarh Tigers, Adamas Howrah Warriors, Murshidabad Kings & Kueens and Sobisco Smashers Malda will give it their all on the field to bag the Bengal Pro T20 crown.

Pic Courtesy by: CAB

2027 दिन जेल में सजा काटने के बाद दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त, पीड़िता ने स्वीकार किया आपसी सहमति से बने संबंध

बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है. करीब 6 साल से जेल में सजा काट रहे दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा, कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी. वहीं सुनवाई के दौरान पीड़िता ने स्वीकार किया कि दोनों के बीट आपसी सहमति से शारिरीक संबंध बने थे. दोनों पक्षों के दलीलों के सुनने के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है. साथ ही जेल से तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, तरुण सेन पर आरोप था कि 8 जुलाई 2018 को एक लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और कई दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. लड़की के पिता ने 12 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने 18 जुलाई को लड़की को दुर्ग से बरामद किया. विशेष न्यायाधीश रायपुर की अदालत ने 27 सितंबर 2019 को आरोपी को आइपीसी की धारा 376(2)(एन) और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10-10 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ चलने के आदेश दिए गए थे. 

पिछले करीब 6 साल से जेल में बंद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. मामले सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि स्कूल के दाखिल-खारिज रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि 10 अप्रैल 2001 दर्ज है, लेकिन उसने गवाही दी थी कि 10 अप्रैल 2000 को उसका जन्म हुआ था. अभियोजन पक्ष कोई ठोस दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाणपत्र या ऑसिफिकेशन टेस्ट पेश करने में नाकाम रहा, जिससे पीड़िता की सही उम्र साबित हो सके. पीड़िता ने कोर्ट में यह स्वीकार किया कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी और उनके बीच प्रेम संबंध थे. मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की चोट या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले.  

सिर्फ स्कूल के दस्तावेज ही पर्याप्त नहीं : हाईकोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र को प्रमाणित करने के लिए अकेले स्कूल के दस्तावेज ही पर्याप्त नहीं है. जब तक उस दस्तावेज को तैयार करने वाले व्यक्ति की गवाही न हो. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद वर्मा ने कहा कि जब पीड़िता की उम्र नाबालिग सिद्ध नहीं होती और वह सहमति से आरोपी के साथ गई थी, तो इस मामले में दुष्कर्म या पॉक्सो की धाराएं नहीं बनती. यह एक स्पष्ट रूप से प्रेम प्रसंग और सहमति से भागने का मामला है. कोर्ट ने आरोपी की सजा को रद्द करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए हैं. 

शराब घोटाला: पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, तय किए सख्त नियम और शर्तें

नई दिल्ली- शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सख्त नियम और शर्तें रखी हैं. लेकिन टुटेजा का फिलहाल जेल से बाहर निकला मुश्किल है, क्योंकि उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दर्ज केस में हाई कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है.

अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. लंबे वक्त से जेल में रहने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. इसके साथ ही उन्हें पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करते हुए सख्त नियमों और शर्तों पर राहत मिली है.

टुटेजा की जमानत याचिका का ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने विरोध किया. उन्होंने टुटेजा को वरिष्ठ नौकरशाह बताते हुए नागरिक पूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल होने के साथ गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए जमानत मंजूर कर लिया.

क्या है शराब घोटाला?

तत्कालीन भूपेश सरकार में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और CM सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ED ने 18 नवंबर, 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ED ने जांच के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया था.

ED ने चार्जशीट में कहा था कि साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया.

NSS शिविर में नमाज : पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब, इधर पद से हटाए गए एनएसएस समन्वयक

बिलासपुर- गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के एनएसएस शिविर में जबरन नमाज पढ़ाने के मामले कार्रवाई रफ्तार पकड़ने लगी है. एक तरफ पुलिस ने जहां विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की शिकायत पर जवाब मांगा है. वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रो. दिलीप झा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें एनएसएस समन्वयक पद से हटा दिया है. 

बता दें कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित एनएसएस कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें विश्विद्यालय के 159 छात्र शामिल हुए थे. इन छात्रों में से केवल 4 छात्र मुस्लिम थे, लेकिन इन छात्रों के साथ सभी को ईद के दिन 30 मार्च को जबरिया नमाज पढ़ाया गया. इस बात की लिखित शिकायत छात्रों ने कोनी थाने में की थी. मामले में अब पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करेगी.

वहीं मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के समन्वयक अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर दिलीप झा के स्थान पर ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग में प्रोफेसर राजेन्द्र कुमार मेहता को प्रभार सौंप दिया.

केंद्र से तनाव के बीच स्टालिन की संबंध बढ़ाने की कोशिश! राज्य की स्वायत्तता के लिए बनाई हाई-लेवल कमेटी


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केंद्र सरकार के साथ बढ़ते तनाव के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य की स्वायत्तता के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। इसको लेकर तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के अधिकारों में दखल दे रही है। इसलिए, राज्य की स्वायत्तता को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मंगलवार को विधानसभा में राज्य की स्वायत्तता के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया। स्टालिन के प्रस्ताव पर तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस पैनल की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे। यह पैनल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों का गहराई से अध्ययन करेगा।

अपने अधिकारों को और मजबूत करना चाहती है स्टालिन सरकार

मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा कर कहा कि यह कदम राज्य के अधिकारों की रक्षा और केंद्र के साथ राज्य सरकारों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि समिति में पूर्व नौकरशाह अशोक शेट्टी और एमयू नागराजन भी शामिल होंगे। स्टालिन ने राज्य विधानसभा को बताया कि पैनल जनवरी 2026 में एक अंतरिम रिपोर्ट देगा। इसके बाद, दो साल के भीतर अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें पेश की जाएंगी। इसके माध्यम से राज्य सरकार अपने अधिकारों को और मजबूत करना चाहती है।

केन्द्र पर लगाया राज्यों के अधिकार छीनने का आरोप

स्टालिन ने कहा कि देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। एक-एक करके राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। राज्य के लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी भाषा से जुड़े अधिकारों की भी मुश्किल से रक्षा कर पा रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि राज्य तभी सही मायने में तरक्की कर सकते हैं, जब उनके पास सभी ज़रूरी अधिकार और शक्तियां हों।

गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का बड़ा कदम

सीएम स्टालिन ने राज्य को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की बात ऐसे समय में की है, जब राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विधानसभा में पारित विभिन्न विधेयकों को मंजूरी देने से मना कर दिया। इसके चलते डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव भी हुआ। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 8 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल आरएन रवि का 10 बिलों पर सहमति रोकना 'गैरकानूनी' था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य विधानसभा की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।

ध्यान दें! गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं लगाया है तो अब कटेगा चालान…

रायपुर- अगर आपने गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है तो तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लिजिए, नहीं तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से दस हजार रुपए तक का चालान अदा करना पड़ जाएगा. परिवहन विभाग एचएसआरपी के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था, जिसके बाद से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी. 

प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है. पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी.

40 लाख वाहनों में लगनी है नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके है. वहीं 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है. मगर, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है. इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है.

कलेक्ट्रेट में खुला काउंटर

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में एक काउंटर खुल चुका है, ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो. यहां बाइक के लिए 365 रुपए और कार के लिए 500 रुपए से अधिक निर्धारित शुल्क लेकर एचएसआरपी बनाकर दिए जा रहे हैं.

ये हैं निर्धारित शुल्क

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्के मोटरयान के लिए 656.08 रुपये और पैसेंजर कार के लिए 705.64 रुपये निर्धारित किया गया है. सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं.

सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं. 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी.

देखिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन –

Alt Beauty Is Changing the Way India Does Skincare, One Smart Product at a Time

If you’ve ever stood in front of your mirror, wondering why your skincare routine takes longer than your actual breakfast, you’re not alone. Most of us are tired of long 10-step routines, layering serum over serum, and still not seeing the glow we were promised. Skincare has somehow become more stressful than soothing. But now, a new Indian brand is here to change that—say hello to altBeauty.

Alt Beauty isn’t just another skincare label. It was created by someone who knows skin inside out. Dr. Pallavi Ahire-Shelke, an award-winning dermatologist, saw how her busy clients were constantly overwhelmed by confusing ingredients and product overload. That’s why she decided to flip the script. Her idea was simple: why not make skincare smart and simple, not complicated?

What makes Alt Beauty different is how practical and science-backed it is. These are multi-tasking products designed to save you time without cutting corners. Every formula is packed with dermatologist-approved ingredients, safe for Indian skin and the daily lifestyle challenges we all face—like sun, stress, screen-time and pollution.

Let’s talk about the product that’s winning hearts already: the Smart Sunscreen. It’s not your average SPF. This one is completely mineral-based, so it’s gentle and non-toxic. It’s packed with SPF 60 and protects not just against UV rays, but also blue light from screens, IR radiations and harmful pollution. It also has niacinamide, vitamin C and hyaluronic acid built in, so you don’t need a separate moisturizer. Basically, it replaces your sunscreen, moisturizer, antioxidant serum and makeup base—all in one tube. It’s even safe for pregnant women. No white cast, no greasiness, complete daytime skin protection.

Then there’s the Smart Night Gel—a power-packed overnight repair cream that does the work while you sleep. It’s got plant-based retinol, glutathione, peptides, ceramides, AHA-BHA, and more to fight signs of aging, boost hydration, and leave your skin brighter by morning. And if you’re starting your routine, the Clean-n-Tone Cleanser is a game changer. It cleanses, tones and removes makeup in one step. You can even use it without water. Super handy on the go usage.

Alt Beauty products aren’t just multi-purpose—they’re made to be kind to your skin and kind to your time. That’s why more than 1,000 people tried the brand in its very first month. And many of them are already coming back for more. Real customers are saying they’ve finally found skincare that actually fits into their lives—and works.

What’s even more refreshing is the brand’s belief that beauty starts from within. Alt Beauty doesn’t sell filters or perfection. It’s about helping you feel confident, creative and comfortable in your skin. They have a vibrant community which guides skin health with focusing on lifestyle, nutrition, mind and soul and art forms related guidance which could help everyone. Whether you’re someone who’s just starting out or someone who’s tried every product under the sun, Alt Beauty is here to simplify the way you care for your skin.

If you’re tired of spending too much time and money on too many skincare products, this might just be the solution you’ve been waiting for. Smart, efficient, and designed for modern Indian lifestyles—Alt Beauty is the skincare shortcut your busy life needs.

Check it out for yourself at Website and Instagram

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If you’ve ever stood in front of your mirror, wondering why your skincare routine takes longer than your actual breakfast, you’re not alone. Most of us are tired of long 10-step routines, layering serum over serum, and still not seeing the glow we were promised. Skincare has somehow become more stressful than soothing. But now, a new Indian brand is here to change that—say hello to altBeauty.

Alt Beauty isn’t just another skincare label. It was created by someone who knows skin inside out. Dr. Pallavi Ahire-Shelke, an award-winning dermatologist, saw how her busy clients were constantly overwhelmed by confusing ingredients and product overload. That’s why she decided to flip the script. Her idea was simple: why not make skincare smart and simple, not complicated?

What makes Alt Beauty different is how practical and science-backed it is. These are multi-tasking products designed to save you time without cutting corners. Every formula is packed with dermatologist-approved ingredients, safe for Indian skin and the daily lifestyle challenges we all face—like sun, stress, screen-time and pollution.

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Then there’s the Smart Night Gel—a power-packed overnight repair cream that does the work while you sleep. It’s got plant-based retinol, glutathione, peptides, ceramides, AHA-BHA, and more to fight signs of aging, boost hydration, and leave your skin brighter by morning. And if you’re starting your routine, the Clean-n-Tone Cleanser is a game changer. It cleanses, tones and removes makeup in one step. You can even use it without water. Super handy on the go usage.

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आरक्षक भाई की मौत पर विवाहित बहन को नहीं मिली अनुकंपा नियुक्ति, हाईकोर्ट ने डीजीपी और आईजी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर- विवाहित बहन को अनुकंपा नियुक्ति न देने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने संशोधित पॉलिसी के आधार पर याचिका स्वीकार किया और पुलिस महानिदेशक रायपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

शहर से लगे ग्राम फरहदा गतौरा निवासी निधि सिंह राजपूत के भाई क्रांति सिंह राजपूत जिला कोरबा में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे. सेवाकाल के दौरान 13 अप्रैल 2023 को उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी विवाहित बहन निधि ने पुलिस अधीक्षक कोरबा के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत कर एएसआई के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की, परंतु पुलिस अधीक्षक कोरबा ने इस आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया कि आवेदक विवाहित है.

उक्त कार्रवाई से क्षुब्ध होकर निधि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जारी पॉलिसी के तहत अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित माता, पिता, भाई एवं अविवाहित बहन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता प्रदान की गई थी. उक्त पॉलिसी के आधार पर सिर्फ अविवाहित बहन को ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती थी, परंतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा 22 मार्च 2016 को उक्त पॉलिसी में संशोधन कर अविवाहित बहन के स्थान पर केवल बहन शब्द जोड़ दिया गया. इस आधार पर किसी अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके विवाहित एवं अविवाहित दोनों बहनों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी.