अगुस्ता वेस्टलैंड केसः जमानत के बाद भी जेल में रहना चाहता है क्रिश्चियन मिशेल, जानें क्या बताई वजह
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अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीद मामले में कथित घोटाले की बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन उन्होंने जमानत पर जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया है।जेम्स ने "सुरक्षा जोखिम" के कारण जमानत पर बाहर जाने के बजाय अपनी सजा पूरी करने पर भारत छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली उनके लिए सुरक्षित नहीं है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत से जुड़ी शर्तों पर सुनवाई शुरू होने पर जज ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो 6 साल से जेल में बंद है, वह स्थानीय जमानतदार कोर्ट में कैसे पेश कर सकता है। इसके बाद स्पेशल जज ने मिशेल से उनका हालचाल पूछा। जज ने कहा, आप कैसे हैं, भगवान की कृपा से पिछले 2 महीनों में आपके साथ अच्छा हो गया है, आपको सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत मिल गई है।
इस पर मिशेल ने जज से कहा, मेरे लिए दिल्ली बस एक बड़ा कारागार है। क्रिश्चियन मिशेल ने जज से कहा कि उसे जमानत मिल गई है, लेकिन वह जमानत पर जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। मिशेल ने कोर्ट से कहा कि वह अपनी सजा पूरी करके देश छोड़ना चाहता हैं।
न्यायाधीश ने मिशेल से पूछा कि जब उसे जमानत मिल गई है तो वह जेल में कैसे रह सकता है। मिशेल ने कहा,मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता। यह असुरक्षित है। हर बार जब मैं तिहाड़ (जेल) से बाहर निकलता हूं, तो कुछ न कुछ होता है। जमानत बांड प्रस्तुत करने के पहलू पर, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो छह साल से जेल में है, वह स्थानीय जमानतदार कैसे पेश कर सकता है? मिशेल द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के बाद कि वह सुरक्षा कारणों से जमानत पर रिहा नहीं होना चाहता, न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप दिल्ली में कोई सुरक्षित स्थान नहीं ढूंढ सकते? इसके बाद मिशेल ने निजी तौर पर उस घटना के बारे में बताने" की पेशकश की, जिसका सामना उसने एम्स में भर्ती होने के दौरान किया था।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च को ईडी मामले में उसे जमानत दे दी थी और मिशेल को आवश्यक जमानत शर्तों के साथ पेश करने का निर्देश दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को निचली अदालत की शर्तों के अधीन सीबीआई मामले में राहत प्रदान की थी।
Mar 10 2025, 09:49