जश्न में बगैर अनुमति छलकाये जा रहे जाम, शादी के नाम पर हो जाती है शराब पार्टी, विभाग मेहरबान
दुर्गेश मिश्र
रायबरेली- शादी समारोहों एवं अन्य पार्टियों में बगैर अनुमति सार्वजनिक रूप से जाम छलकाये जा रहे हैं।सहालग का मौसम चल रहा है इस और अभी आबकारी महकमा पूरी तरह से आंख बंद किए हुए है। धडल्ले से होटल, रेस्त्रां एवं मैरिज लॉन संचालकों के संरक्षण में शराब पार्टी तक हो रही हैं। लोग खुले में शराब पार्टी करने के साथ सड़क पर पीकर गाड़ी चलाने में भी गुरेज नहीं कर रहे। जबकि नियम है कि इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।
शादी-समारोहों में नहीं हो रहा नियमों का पालन
मैरिज लॉन, होटल, रेस्त्रां एवं अन्य किसी समारोहों में जाम छलकाने के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। मगर आमतौर पर ऐसा नहीं हो रहा। रायबरेली जिले में एक सैकड़ा से अधिक मैरिज पैलेस हैं। जिले में ही देखा जाए तो करीब दो-तीन दर्जन से अधिक मैरिज लॉन हैं। जहां पर शादी-विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में बेरोकटोक मैरिज लॉनों में बगैर अनुमति जाम छलकाते कभी भी देखा जा सकता है।ऐसे में आबकारी महकमा इनपर शिकंजा कसने का मन बना ले तो शराब का इस तरह से लोग प्रयोग करने से बचें।
मनमानी पर मैरिज लॉन प्रबंधक भी होंगे दोषी
बड़े शहरों में मैरिज हाल, शादी कार्यक्रम कराने वाले होटल, बारात घर में होने वाले कार्यक्रम में लोगों को शराब पिलाने के लिए अनुमति लेनी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था अब धीरे-धीरे सभी जनपदों में की जा रही है। उस दिन से मैरिज हाल में लोगों को शराब पिलाने के लिए आबकारी विभाग से एक दिन का लाइसेंस लेना होगा, जहां पर कार्यक्रम होगा, वहा के प्रबंधक इसके लिए आयोजकों से पैसा लेंगे। विभाग से अनुमति लेकर ही वहां पर शराब पिलाई जा सकेगी। अगर किसी भी शादी में लोग चोरी-छिपे शराब पीते हुए पाए जाएंगे तो घराती और बाराती को तो दिक्कत होगी ही, मैरिज हाल के प्रबंधक को तो जेल जाना पड़ेगा।
मैरिज लॉन या होटल में अनुमति के बाद ही पीला सकते हैं शराब
शादी में शराब पिलाने को अनुमति मिलने पर ही आबकारी विभाग के माध्यम से या अपने से भी शराब खरीदकर आयोजक पिला सकता है। इस प्रकार की सख्ती होने पर शादी में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। शादी के बाद देर रात होने वाले सड़क हादसों में भी कमी आएगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : जिला आबकारी अधिकारी
जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मैरिज पैलेस में शादी विवाह के अवसर पर बिना अनुमति के शराब पिलाने की जानकारी मिल रही है। इसके लिए टीम का गठन किया जाएगा है। सबको नोटिस जारी की जायेगी।टीम समय-समय पर मैरिज पैलेस में जाकर चैकिंग करेगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। अगर बिना अनुमति के शराब पिलाने का मामला पकड़ा गया तो संबंधित होटल, रेस्त्रां, मैरिज पैलेस संचालकों के साथ ही कार्यक्रम आयोजक और पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मौके से शराब को जब्त कर लिया जाएगा। जेल भी भेजा जा सकता है।
Dec 12 2023, 19:45