कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 23 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक
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सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।डिवीजनल कमिश्नर की अदालत और कार्यालय परिसर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस महासचिव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते की रोक लगा दी है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुरजेवाला से कहा कि वह गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए पांच सप्ताह के भीतर वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत का रुख करें। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वारंट पर पांच सप्ताह के लिए रोक लगाया जा रहा है।
सुरेजवाला को वारंट वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट की ओर से जारी किया गया था।सुरजेवाला के पेश न होने के चलते कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इससे उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा था।
साल 2000 के फेमस संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में कमिश्नरी परिसर में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप तत्कालीन कांग्रेस युवा नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ-साथ अन्य कई कांग्रेस नेताओं पर लगा था। 23 साल पुराने इस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ अभी आरोप तय होना है।
Nov 09 2023, 15:32