दुमका : डीआईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए गुरु मंत्र, कहा - संगठित अपराध पर लगे रोक
पॉस्को एक्ट के तहत पीड़िता की किसी सूरत में पहचान ना हो उजागर
दुमका : झारखण्ड की उपराजधानी दुमका में संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए मंगलवार को डीआईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को कई टिप्स दिए। मंगलवार को एसपी के सभागार में आयोजित अपराध से जुडी समीक्षात्मक बैठक में पहुँचे संताल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने पुलिस पदाधिकारियों को अपराध और अपराधियों के गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कई गुरु मंत्र दिया।
मौके पर पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार भी मौजूद थे। बैठक में दुमका की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ, जेल में बंद शातिर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने, फर्जी बेलर की जाँच करने, पॉस्को एक्ट के तहत पीड़िता को थाना नहीं बुलाने और पहचान उजागर नहीं करने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गयी और जरुरी दिशानिर्देश दिए गए।
बैठक में डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने सभी थाना प्रभारी को संगठित अपराध की रोकथाम के लिए क्या-क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के टिप्स एवं कई कानूनी जानकारियां दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को सीसीए और एनएसए के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही फर्जी बेलर के सत्यापन की प्रक्रिया, पॉस्को एक्ट और अवैध खनन व परिवहन को रोकने में पुलिस की भूमिका आदि की जानकारियां दी गयी। एसपी श्री खेरवार ने कहा कि सभी थाना प्रभारियों को लंबित कांडो के जल्द निष्पादान, चोरी एवं वाहन चोरी की घटनाओ पर रोक लगाने, सामुदायिक पुलिसिंग एवं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर कई निर्देश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था संबंधित विषयों पर समीक्षा कर सभी पुलिस पदाधिकारी को विशेष दिशा निर्देश भी दिया। वहीं वाहन चोरी की घटना को रोकने के लिए गस्ती पार्टियों को लगातार गस्ती करने का दिए निर्देश। महिला सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के स्कूल एवं कॉलेजों में सेमिनार आयोजित कर पोक्सो एक्ट, साइबर अपराध की रोकथाम से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में जिले के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं सभी थाना प्रभारी मौजूद थे।
(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)
Sep 16 2023, 21:10