एमडीए उपाध्यक्ष की गिरफ़्तारी का आदेश
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लखनऊ। मुरादाबाद-समस्त आवंटन धनराशि जमा करने पर भी आवंटी को भूखण्ड पर कब्ज़ा नहीं दिया गया और ना ही जिला उपभोक्ता आयोग संभल का आदेश माना और तो ओर उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ के आदेश को भी दरकिनार कर दिया । जिसे जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने गंभीर लापरवाही मानते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की गिरफ़्तारी का आदेश दें दिया।
बाजार गंज सरायतरीन, संभल निवासनी अंजू वार्ष्णेय पत्नी देवेंद्र वार्ष्णेय ने वर्ष 2003 मे नया मुरादाबाद स्थित आवासीय योजना मे भूखण्ड खरीदने के लिए आवेदन किया था तथा इस हेतु पंजीयन शुल्क के साथ साथ किस्त धनराशि भी समय पर जमा की गयी भूखण्ड स. 12E-34 आवंटित किया गया।
आवंटी द्वारा भूखण्ड का विक्रयपत्र निष्पादित कराने का अनुरोध भी किया गया लेकिन प्राधिकरण कार्यालय ने फ़ाइल गायब होने का बहाना बनाकर विक्रयपत्र पंजीकृत नहीं कराया। जिस पर आवंटी द्वारा उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग,संभल के समक्ष परिवाद योजित किया गया।
जिस पर प्राधिकरण ने भूखण्ड का विक्रयपत्र तो निष्पदित करा दिया लेकिन भूखण्ड पर कब्ज़ा नहीं दिया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने 7,दिसम्बर 2021 को प्राधिकरण उपाध्यक्ष व सचिव को आदेश दिया कि वे दो माह के अंदर भूखण्ड पर कब्ज़ा दें तथा रु.50,000/-क्षितिपूर्ति व 10 हज़ार वाद व्यय हेतु अदा करें ।
लेकिन प्राधिकरण ने जिला आयोग के आदेशों को नहीं माना बल्कि चौकीदारी शुल्क हेतु 30,950/-की ओर मांग कर डाली और राज्य आयोग मे अपील योजित की लेकिन राज्य आयोग,लखनऊ ने भी प्राधिकरण की अपील निरस्त कर दी और आदेश का अनुपालन करने हेतु दो माह का समय दिया लेकिन प्राधिकरण ने राज्य आयोग, लखनऊ के आदेश को भी नहीं माना।
जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की लापरवाही को गंभीर मानते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के उपाध्यक्ष के गिरफ़्तारी वारंट जारी कर गिरफ़्तारी के आदेश दिए हैं।



Apr 14 2023, 21:28
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