निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने संबंधी अध्यादेश को योगी कैबिनेट की मंजूरी
लखनऊ। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों समेत सभी वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय करने के लिए सरकार अध्यादेशा लाएगी। प्रस्तावित अध्यादेश के मसौदे को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है।
बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 में संशोधन करने से संबंधित अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी देते हुए उसे राज्यपाल को भेजने की सिफारिश की गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी और निकाय प्रमुखों के प्रस्तावित आरक्षण जारी कर दिए जाएंगे।
यह जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि निकाय चुनाव में पिछड़ा समेत सभी वर्गों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाए। इसी कड़ी में सरकार ने पांच दिसंबर को आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन कुछ लोगों की आपत्तियों की वजह से मामला हाईकोर्ट चला गया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 31 मार्च तक रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया था। आयोग ने इसके पहले नौ मार्च को ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को मान्य कर दिया है।
मंत्री ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर नगर पालिका परिषद और नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत थी। इसके लिए कैबिनेट से अनुमति मांगी गई थी जो मिल गई है। इसे अब राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में बृहस्पतिवार को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन में अधिसूचना जारी करने से संबंधित प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसलिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण किया जाएगा
नगर विकास मंत्री ने कहा है कि अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण किया जाएगा।
सीटों के आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से संबंधित सवाल के जवाब में नगर विकास मंत्री ने कहा कि यह काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। सरकार के स्तर पर होने वाले काम जल्द पूरा किए जाएंगे।
मसौदे को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल की मंजूरी के लिए देर रात ही राजभवन भेज दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि चुनावी जरूरतों को देखते हुए राज्यपाल बृहस्पतिवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दे सकती हैं।
इसके बाद सरकारी प्रेस में छपने के बाद नगर पालिका परिषद और नगर निगम अधिनियम में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके तुरंत बाद नगर निगम महापौर, पालिका परिषद अध्यक्ष और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की सूची जारी की जा सकती है।
ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा आरक्षण
बता दें कि निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण इस बार ट्रिपल टेस्ट के लिए बनी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाना है। लिहाजा आरक्षण देने की पुरानी व्यवस्था में बदलाव होना आवश्यक था। इसलिए ही अध्यादेश लाया जा रहा है। अध्यादेश लाकर समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर निकाय प्रमुखों का आरक्षण तय किया जाएगा।
अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक जारी होगी आरक्षण की अंतिम सूची
सूत्रों के मुताबकि बृहस्पतिवार को प्रस्तावित आरक्षण जारी हो सकता है। इसके बाद सात दिनों तक प्रस्तावित आरक्षण पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा और चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी।
35 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन, 2022-23 के लिए होगा वितरण
विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के 35 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। योगी कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए अंतिम निविदा अभिलेख को मंजूरी दी गई।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योजना के तहत पांच वर्ष में दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। निविदा अभिलेख को मंजूरी दी गई है, जल्द निविदा कराकर पात्र युवाओं को इनका वितरण किया जाएगा।
अब दूसरे राज्य में करा सकेंगे वाहन का फिटनेस टेस्ट
यदि किसी दूसरे राज्य या जिले में अपना वाहन लेकर गए हैं और फिटनेस की तारीख समाप्त होने वाली है तो उसी जिले या राज्य में फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मोटर नियमावली 1998 के नियम 39 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
खिलाड़ियों को मिलेगी पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी सरकार अब पांच लाख तक कैशलेश इलाज की सुविधा देगी। यह सुविधा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। समुचित इलाज न मिलने पाने की वजह से बहुत से गरीब खिलाड़ियों को बीच में ही प्रशिक्षण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इसलिए सरकार ने अब प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान के तहत चिकित्सा बीमा का लाभ देने का फैसला किया है।
आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय को हरी झंडी
कैबिनेट ने बुधवार को आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। लगभग 20 करोड़ की लागत से बनने वाले इस महाविद्यालय में क्लासिकल म्यूजिक, तबला, हारमोनियम, गायन आदि की पढ़ाई और प्रशिक्षण होगा। यह महाविद्यालय भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। यहां से विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी।
मुख्यालय से होगी उपकेंद्रों की निगरानी
प्रदेश के 132 केवी के उपकेद्रों में बिजली आपूर्ति की पूरी व्यवस्था की निगरानी मुख्यालयों से की जा सकेगी। इसके लिए उपकेंद्रों में रिलायबल कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्जीवेशन सिस्टम लगाया जाएगा।
इससे मुख्यालयों को यह पता चलता रहेगा कि किस उपकेंद्र में आपूर्ति कम हो रही है और कहां ज्यादा बिजली खर्च हो रही है। इस सिस्टम के लगने के बाद निगरानी व्यवस्था दुरुस्त होगी। इस प्रस्ताव को भी बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी दी गई।
Mar 31 2023, 19:30