हत्या के प्रयास के आरोपितों को पांच-पांच वर्ष की सजा
मिर्ज़ापुर।अपर जनपद एवं सत्र न्यालय की न्यायाधीश श्रीमति अर्चना अरोडा दुरा हत्या के प्रयास में तीन को दोष सिद्ध कर पांच पांच वर्ष की श्रम कारावास कि सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वादी मुक़दमा भगंतु यादव पुत्र बौड़म यादव निवासी ग्राम नेवढ़िया थाना पडरी द्वारा 18 अगस्त 2008 को लिखित तहरीर दिया गया कि उसके पाटीदार (भतीजे) इंद्र बहादुर यादव उर्फ दया यादव पुत्र स्वर्गीय मारू यादव से जमीन संबंधित विवाद चल रहा है ।
आज करीब 4:30 बजे के लगभग वादी मुकदमा का सुरेंद्र यादव सड़क के किनारे लगे बबूल की डाल को काट रहा था कि वादी मुकदमा का पाटीदार इंद्र बहादुर ,श्यामा देवी व विजय बहादुर उर्फ गुड्डू आकर उसके पुत्र को बबूल को कांट के गिरने से मना करने लगे तभी श्यामा देवी तथा उसके लड़के इंद्र बहादुर उर्फ़ दयाराम कुल्हाड़ी लेकर एवं विजय बहादुर खाली हाथ पहुंचकर श्यामा देवी के दुरा ललकार गया की वादी मुकदमा के लड़के का गर्दन काट दो इतने पर विजय बहादुर ने पीछे से पकड़ लिया और इंद्र बहादुर उर्फ़ दयाराम ने जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वादी मुक़दमा के लड़केके सर पर वार किया।
जिससे बचाने का प्रयास किया जिससे बाएं तरफ कंधे पर लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तथा भी बेहोस हो गया । वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा मुकदमा दर्ज करा आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। मामले को साबित करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 7 गवाह प्रस्तुत कराया गया।
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर नाले द्वारा इंद्र बहादुर यादव उर्फ दयाराम यादव पुत्र स्वर्गीय सोमारू श्यामा देवी पत्नी सोमारू यादव व विजय बहादुर यादव उर्फ गुड्डू यादव पुत्र स्वर्गीय सौमारू यादव निवासी ग्राम नेवड़ियां थाना पड़री जिला मिर्जापुर को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया
Mar 24 2023, 14:30