मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न*
*मतदाताओं की सुविधा, मतदेय स्थलों की भौतिक स्थिति एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश*
फर्रुखाबाद ।आज मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, इस दौरान विधायक भोजपुर नागेन्द्र सिंह राठौर एवं विधायक अमृतपुर श्री सुशील कुमार शाक्य भी उपस्थित रहे। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान मतदेय स्थलों की स्थिति, मतदाताओं की संख्या, मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन, आवश्यकतानुसार नए मतदेय स्थलों के निर्धारण तथा मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण, नए मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करना, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करना तथा प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण करते हुए अंतिम सूची तैयार किया जाना है।
*विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों की स्थिति*
जनपद के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान मतदेय स्थलों की संख्या 1,642 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण
*192 कायमगंज (अजा)* में वर्तमान मतदेय स्थलों की संख्या 470 है। भौतिक सत्यापन के पश्चात् 02 मतदेय स्थलों के संबंध में पुनर्विचार/समायोजन का विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा सम्भाजन के उपरांत मतदेय स्थलों की प्रस्तावित संख्या 470 दर्शाई गई है।
*193 अमृतपुर* में वर्तमान मतदेय स्थलों की संख्या 379 है। मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण 07 मतदेय स्थलों को समायोजित किए जाने तथा भौतिक सत्यापन के दौरान 10 मतदेय स्थलों के संबंध में कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सम्भाजन के उपरांत प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संख्या 372 है।
*194 फर्रुखाबाद* में वर्तमान मतदेय स्थलों की संख्या 413 है। 1,200 मतदाताओं के मानक के आधार पर 01 अतिरिक्त मतदेय स्थल का प्रस्ताव, मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण 24 मतदेय स्थलों के समायोजन तथा भौतिक सत्यापन के दौरान 01 मतदेय स्थल के संबंध में कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सम्भाजन के उपरांत प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संख्या 390 है।
*195 भोजपुर* में वर्तमान मतदेय स्थलों की संख्या 380 है। 1,200 मतदाताओं के मानक के आधार पर 01 अतिरिक्त मतदेय स्थल का प्रस्ताव तथा मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण 08 मतदेय स्थलों के समायोजन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सम्भाजन के उपरांत प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संख्या 373 है।
इस प्रकार प्रस्तुत विवरण के अनुसार जनपद में वर्तमान 1,642 मतदेय स्थलों के सापेक्ष सम्भाजन के उपरांत कुल 1,605 मतदेय स्थल प्रस्तावित हैं। मतदेय स्थलों की अंतिम संख्या आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन की प्रक्रिया के उपरांत निर्धारित की जाएगी।
*मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन एवं पुनर्निर्धारण के निर्देश*
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक मतदेय स्थल के भवन का भौतिक सत्यापन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि भवन की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, मतदाताओं की संख्या तथा मतदाताओं के आवागमन की सुविधा उपयुक्त हो।
उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल के भवन के सत्यापन के साथ-साथ उस मतदेय स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के निवास स्थान का भी परीक्षण किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए अनावश्यक दूरी तय न करनी पड़े और मतदेय स्थल का निर्धारण व्यावहारिक एवं सुविधाजनक हो।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर मतदेय स्थलों की निर्धारित एवं अनुमन्य संख्या का ध्यान रखा जाए। परिवार के सदस्यों के मतदेय स्थल अलग-अलग न हों तथा परिवार के सभी सदस्यों को यथासंभव समान स्थान पर मतदान की सुविधा उपलब्ध हो। मतदाताओं को मतदान के लिए अनावश्यक रूप से दूर न जाना पड़े, इसके लिए मतदेय स्थलों का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों एवं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाए।
*जर्जर भवनों एवं अन्य स्थानों पर स्थित मतदेय स्थलों के संबंध में निर्देश*
बैठक में निर्देश दिए गए कि अत्यधिक पुराने एवं जर्जर भवनों में संचालित मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध उपयुक्त स्थायी भवनों में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए। ऐसे मतदेय स्थल, जिनके भवन सुरक्षित हैं और जहां मतदाताओं को दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, उनकी स्थिति में अनावश्यक परिवर्तन न किया जाए।
यह भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी मतदेय स्थल का भवन पूर्व में मतदान क्षेत्र से बाहर होने अथवा उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित किया गया था, लेकिन अब संबंधित मतदान क्षेत्र के भीतर उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है, तो ऐसे मतदेय स्थल को मतदान क्षेत्र के भीतर स्थित उपयुक्त भवन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।
विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों को बनाए रखना आवश्यक होने पर प्रस्ताव में उसका स्पष्ट एवं तर्कसंगत कारण अंकित किया जाए। मतदेय स्थलों का निर्धारण करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी राजनीतिक दल अथवा लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर कोई मतदेय स्थल स्थापित न किया जाए।
*राजनीतिक दलों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण*
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों की गंभीरता से जांच की जाए। प्रत्येक आपत्ति एवं सुझाव पर नियमानुसार विचार करते हुए उसका उचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मतदेय स्थलों के निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमानुसार पूरी की जाए। प्राप्त सुझावों के आधार पर जहां आवश्यक हो, वहां स्थलीय सत्यापन कराते हुए प्रस्तावों में संशोधन किया जाए। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन में किसी प्रकार की अनावश्यक असुविधा उत्पन्न न हो।
जिलाधिकारी डॉ0 अंकुर लाठर ने कहा कि वर्ष 2027 में विधानसभा निर्वाचन प्रस्तावित होने के दृष्टिगत मतदेय स्थलों के सम्भाजन की प्रक्रिया को विशेष सावधानी एवं दूरदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाए। मतदेय स्थलों के निर्धारण के उपरांत उनके स्थान में अंतिम समय पर परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रत्येक प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन एवं आवश्यक परीक्षण समय रहते पूरा किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर प्रदान किए जाएं तथा नई सूची में किसी भी मतदेय स्थल को सहायक मतदेय स्थल के रूप में सम्मिलित न किया जाए। मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची एवं अंतिम प्रकाशित सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर नियमानुसार अपलोड करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, निर्धारित मानकों तथा मतदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संपन्न कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में समयबद्धता, पारदर्शिता एवं शुद्धता बनाए रखना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
बैठक में विधायक भोजपुर नागेन्द्र सिंह राठौर, विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य, फर्रुखाबाद सदर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी, कायमगंज विधायक प्रतिनिधि डॉ अजीत जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी सुभाष चंद्र शाक्य, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अचल प्रताप, बीएसपी प्रभारी रामरतन गौतम ,बीजेपी जिला संयोजक चुनाव प्रबंधन मुकेश गुप्ता ,अपना दल एस विधानसभा अध्यक्ष सदर आयुष गुप्ता ,जिला मंत्री सीपीएम सुनील कुमार कटियार , आम आदमी पार्टी जिला सचिव अंकुश सिंह उप जिलाधिकारी सदर संजय कुमार, उप जिलाधिकारी अमृतपुर स्वेता साहू, उप जिलाधिकारी कायमगंज अभिषेक वर्मा, उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर दीपक माथुर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव बिसारिया सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
Oct 24 2026, 18:08
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