पाकिस्तान की एक और “नापाक” हरकत, कुलभूषण जाधव से अपील करने का अधिकार छीना
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पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत दिखाई है। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय से सिर्फ काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था और कुलभूषण जाधव के पास अपील करने का अधिकार नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाता रहा है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने बुधवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ के सामने कुलभूषण जाधव के मामले का जिक्र किया है। कुलभूषण जाधव का जिक्र उस वक्त किया गया है, जब मई 2023 में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान इमरान समर्थकों को सैन्य अदालत की तरफ से सजा सुनाया गया है और उन लोगों ने सैन्य अदालत के फैसले को चुनौती दी है। जिसको लेकर शहबाज सरकार ने दलील दी है कि सैन्य अदालत से सजा मिलने के बाद उसे ऊपरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद ईरान के चाबहार में व्यवसाय कर रहे थे। साल 2016 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर कुलभूषण जाधव का अपहरण कर लिया और उन पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया। एक साल बाद यानी 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय में अपील की। अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को सुनवाई की समीक्षा करने और भारतीय नागरिक को काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया।
पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को 2016 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे थे, जब आतंकवादियों ने उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अगवा कर लिया।
Apr 21 2025, 16:16