सज्जन कुमार को फांसी या उम्र कैद? 1984 सिख विरोधी दंगे पर आज आएगा फैसला
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1984 के सिख दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सज्जन कुमार की सजा का ऐलान आज होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी। मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दंगों के दौरान सज्जन बाहरी दिल्ली सीट से सांसद थे। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार के लिए सजा-ए-मौत मांगी। पीड़ित पक्ष ने भी इसी सजा की मांग की।
कोर्ट ने 12 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराया था। इसके बाद सजा पर बहस होनी थी। सरकारी वकील ने 18 फरवरी को लिखित दलील में फांसी की मांग की थी। वहीं, सज्जन के वकील ने दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर 21 फरवरी तक सुनवाई टाल दी गई थी।
पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को लिखित जवाब दाखिल कर सज्जन कुमार को फांसी देने की सजा की मांग की थी। वहीं, पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने भी फांसी की सजा की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान करीब 41 साल बाद इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर दिल्ली दंगे की जिस केस में दोषी करार दिए गए हैं वह सरस्वती विहार से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगा भड़क उठा था। सरस्वती विहार थाने क्षेत्र में सज्जन सिंह के नेतृत्व में दंगाइयों ने 2 सिख समुदाय के लोगों को लाठी से पीट-पीट कर मार डाला था।
Feb 21 2025, 10:11