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India

Jun 26 2024, 19:45

केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा, आज सुबह हुई थी गिरफ्तारी

#arvind_kejriwal_sent_to_cbi_custody_for_3_days

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी और अब सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगी थी। जिस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। 

इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को 2 दिन की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने सीएम को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। सुनीता ने कहा कि 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ़्तार कर लिया। सुनीता ने आरोप लगाया कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है।

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Jun 26 2024, 16:21

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार, पत्नी सुनीता ने कहा- ये तानशाही, बंदा जेल से बाहर न आ जाए, इसलिए पूरा...*
#arvind_kejriwal_wife_sunita_his_arrest_whole_system_working
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया।इसे लेकर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया। *ये एक इमरजेंसी है- सुनीता केजरीवाल* अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दियाऔर आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत से अनुमति मिलने के बाद कोर्ट में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने आज बुधवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया।इस दौरान अपने एक्शन के पक्ष में सीबीआई ने कई दलीलें दीं। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। अदालत ने सीबीआई को गिरफ्तारी का आधार बताने के लिए कहा था। इसके जवाब में सीबीआई ने लंबी दलीलें दीं। सीबीआई ने कहा, हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वह आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के चलते जमानत मिली थी। उस वक्त हमने केजरीवाल से पूछताछ नहीं की।

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Jun 26 2024, 16:20

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार, पत्नी सुनीता ने कहा- ये तानशाही, बंदा जेल से बाहर न आ जाए, इसलिए पूरा...

#arvindkejriwalwifesunitahisarrestwholesystemworking 

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया।इसे लेकर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया।

ये एक इमरजेंसी है- सुनीता केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दियाऔर आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है।

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत से अनुमति मिलने के बाद कोर्ट में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने आज बुधवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया।इस दौरान अपने एक्शन के पक्ष में सीबीआई ने कई दलीलें दीं। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। अदालत ने सीबीआई को गिरफ्तारी का आधार बताने के लिए कहा था। इसके जवाब में सीबीआई ने लंबी दलीलें दीं। सीबीआई ने कहा, हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वह आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के चलते जमानत मिली थी। उस वक्त हमने केजरीवाल से पूछताछ नहीं की।

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Jun 26 2024, 09:59

खत्म नहीं हो रही है केजरीवाल की मुश्किलें, अब सीबीआई ने कसा शिकंजा, कर सकती है गिरफ्तार?

#cbi_arrest_cm_arvind_kejriwal_tihar_jail

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबरें रहीं है कि दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है।शराब घोटाला केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की है।एजेंसी ने उनसे सोमवार को भी पूछताछ की थी और जानकारी के मुताबिक, पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।सीबीआई को सीएम केजरीवाल को बुधवार को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है। उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जबकि जमानत से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होनी है।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से शराब घोटाले मामले में सोमवार के बाद मंगलवार को भी करीब डेढ़ घंटे लंबी पूछताछ की और उनके बयान रिकार्ड कर लिए। साथ ही सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की कि केजरीवाल को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने जो कुछ बताया है, उसके आधार पर सीबीआई बुधवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री के कस्टोडियल इंटेरोगेशन यानी गिरफ्तारी की मांग कर सकती है या फिर प्रोडक्शन वारंट की मांग कर सकती है।

आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर नई साजिश रचने का आरोप लगाया। आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को ‘फर्जी मामले’ में फंसाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले ये साजिश की जा रही है। ताकि केजरीवाल को जमानत न मिल सके। संयज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो मैसेज में सवाल उठाया कि जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो न्याय कैसे मिलेगा।

अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च, 2024 को उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी।केजरीवाल को बेल मिलने के बाद उन्हें दो जून को फिर से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र सोमवार को इस मामले की सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी थी।

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Jun 25 2024, 15:39

जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल
#cm_arvind_kejriwal_bail_stay

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट का फैसला आने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एएसजी राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। हमारा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया। हाईकोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया है।

अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है, हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा है।

इससे पहले केजरीवाल के वकील की ओर से हाईकोर्ट के निचली अदालत का आदेश देखे बिना जमानत को स्टे किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दोहराना चाहिए। हम हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर फैसले का इंतजार रहेगा।

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। इसके अगले ही दिन ईडी ने इस फैसले का विरोध किया और हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा था मामले की सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। इसके बाद केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। हम 26 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे।

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Jun 24 2024, 15:28

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कोई राहत, जमानत पर रोक के खिलाफ अब 26 जून को सुनवाई
#supreme_court_posts_delhi_cm_arvind_kejriwal_plea_for_june_26  दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटोले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांक‍ि उनकी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं म‍िली।जमानत पर रोक के खिलाफ अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। सिंघवी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है।जो कैदियों के संबंध में दिया गया था। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। सिंघवी ने दलील दी क‍ि मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, तो उस समय की भरपाई कैसे की जा सकेगी जो केजरीवाल ने निचली अदालत से मिली जमानत के बाद बिना कारण जेल मे बिताए हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि एक-दो दिन में हाईकोर्ट से फैसला आदेश आने की संभावना है। सिंघवी ने कहा क‍ि मैं अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा हो सकता? निचली अदालत से मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है। जस्टिस मिश्रा ने कहा क‍ि अगर हम अभी कोई आदेश पारित करते हैं तो हम मामले पर हाईकोर्ट से पहले ही फैसला सुना देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे दे दिया। बता दें कि निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

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Jun 21 2024, 18:32

अभी जेल में रहेंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

#arvind_kejriwal_bail_ed_challenge_in_delhi_high_court 

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी थी।ईडी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत केजरीवाल के वकीलों की ओर से भी दलीलें सुनीं।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।माना जा रहा है कि दो से तीन दिन पर इस पर फैसला आएगा। तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ज़मानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।

असल में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। राजू ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत दिए है। विजिटर्स रजिस्टर से इनकी पुष्टि होती है। मनी लांड्रिंग के आरोप में अगर कोर्ट को किसी आरोपी को जमानत देनी होती है तो उसे इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है।

इससे पहलेट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को ईडी और सीएम केजरीवालदोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी थी। ये नियमित जमानत का आदेश था।बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद 2 जून की शाम को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

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Jun 21 2024, 12:59

जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगी रोक

#ed_challenged_delhi_cm_arvind_kejriwal_bail_delhi_high_court

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर स्टे रहेगा। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन आज ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई।इसी दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई तक केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं। 

वहीं आप के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया आदेश की कॉपी भी नही मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुँच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मज़ाक़ क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?’

गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। 

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 9 बार समन भेजा गया था लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां से ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड ली और पूछताछ करने के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था।

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May 29 2024, 11:27

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका खारिज*
#arvind_kejriwal_interim_bail_extension_plea_supreme_court_reject
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। केजरीवाल ने 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें सरेंडर करना होगा।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की अर्जी स्वीकार नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन ठुकरा दिया कि सीएम को नियमत जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी।ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार यह कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला चीफ जस्टिस (सीजेआई) लेंगे क्योंकि मुख्य मामले पर फैसला पहले से सुरक्षित है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया था कि उनका वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री को पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ मेडिकल जांच कराने की जरूरत है। पैट-सीटी स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी जांच के जरिए शरीर के अंगों एवं ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को जेल लौटना है।

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May 28 2024, 13:56

केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मांगी थी 7 दिन की मोहलत

#supreme_court_refuses_urgent_hearing_of_arvind_kejriwal_plea

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनकी दायर अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। जिस पर शीर्ष अदालत ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट से सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग उठाई। उनका कहना था कि अदालत बुधवार को मामले पर सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल की वजह से हो या फिर कोई और वजह, हम सीजेआई को भेज रहे हैं। कब सुनवाई करनी है इसको लेकर वही निर्णय लेंगे। सिंघवी ने कहा कि जांच का प्रिस्क्रिप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। सीजेआई के पास जाइए। हम सूचीबद्ध करने को लेकर भी सुनवाई नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने कहा कि इस मामले में फैसला सुरक्षित है। हम कुछ नहीं कर सकते। इस मामले की सुनवाई 17 मई को हुई थी और आप नए आवेदन को उचित आदेश के लिए सीजेआई के समक्ष रखें। जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने सिंघवी से यह भी कहा कि आपने जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष आवेदन क्यों नहीं मेंशन किया? 

दरअसल, अरविंद केजरीवाल को शक है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, ‘गिरफ्तारी के बाद मेरा वजन 7 किलो घटा है। मेरा कीटोन लेवल हाई है। मुझे किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। इसलिए मुझे पीईटी और सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है।’ सेहत का हवाला देते अरविंद केजरीवाल ने जांच करवाने के लिए 7 दिन और मांगे हैं।

बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।

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Jun 26 2024, 19:45

केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा, आज सुबह हुई थी गिरफ्तारी

#arvind_kejriwal_sent_to_cbi_custody_for_3_days

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी और अब सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगी थी। जिस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। 

इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को 2 दिन की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने सीएम को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। सुनीता ने कहा कि 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ़्तार कर लिया। सुनीता ने आरोप लगाया कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है।

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Jun 26 2024, 16:21

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार, पत्नी सुनीता ने कहा- ये तानशाही, बंदा जेल से बाहर न आ जाए, इसलिए पूरा...*
#arvind_kejriwal_wife_sunita_his_arrest_whole_system_working
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया।इसे लेकर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया। *ये एक इमरजेंसी है- सुनीता केजरीवाल* अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दियाऔर आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत से अनुमति मिलने के बाद कोर्ट में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने आज बुधवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया।इस दौरान अपने एक्शन के पक्ष में सीबीआई ने कई दलीलें दीं। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। अदालत ने सीबीआई को गिरफ्तारी का आधार बताने के लिए कहा था। इसके जवाब में सीबीआई ने लंबी दलीलें दीं। सीबीआई ने कहा, हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वह आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के चलते जमानत मिली थी। उस वक्त हमने केजरीवाल से पूछताछ नहीं की।

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Jun 26 2024, 16:20

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार, पत्नी सुनीता ने कहा- ये तानशाही, बंदा जेल से बाहर न आ जाए, इसलिए पूरा...

#arvindkejriwalwifesunitahisarrestwholesystemworking 

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया।इसे लेकर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया।

ये एक इमरजेंसी है- सुनीता केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दियाऔर आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है।

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत से अनुमति मिलने के बाद कोर्ट में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने आज बुधवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया।इस दौरान अपने एक्शन के पक्ष में सीबीआई ने कई दलीलें दीं। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। अदालत ने सीबीआई को गिरफ्तारी का आधार बताने के लिए कहा था। इसके जवाब में सीबीआई ने लंबी दलीलें दीं। सीबीआई ने कहा, हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वह आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के चलते जमानत मिली थी। उस वक्त हमने केजरीवाल से पूछताछ नहीं की।

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Jun 26 2024, 09:59

खत्म नहीं हो रही है केजरीवाल की मुश्किलें, अब सीबीआई ने कसा शिकंजा, कर सकती है गिरफ्तार?

#cbi_arrest_cm_arvind_kejriwal_tihar_jail

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबरें रहीं है कि दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है।शराब घोटाला केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की है।एजेंसी ने उनसे सोमवार को भी पूछताछ की थी और जानकारी के मुताबिक, पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।सीबीआई को सीएम केजरीवाल को बुधवार को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है। उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जबकि जमानत से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होनी है।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से शराब घोटाले मामले में सोमवार के बाद मंगलवार को भी करीब डेढ़ घंटे लंबी पूछताछ की और उनके बयान रिकार्ड कर लिए। साथ ही सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की कि केजरीवाल को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने जो कुछ बताया है, उसके आधार पर सीबीआई बुधवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री के कस्टोडियल इंटेरोगेशन यानी गिरफ्तारी की मांग कर सकती है या फिर प्रोडक्शन वारंट की मांग कर सकती है।

आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर नई साजिश रचने का आरोप लगाया। आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को ‘फर्जी मामले’ में फंसाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले ये साजिश की जा रही है। ताकि केजरीवाल को जमानत न मिल सके। संयज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो मैसेज में सवाल उठाया कि जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो न्याय कैसे मिलेगा।

अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च, 2024 को उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी।केजरीवाल को बेल मिलने के बाद उन्हें दो जून को फिर से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र सोमवार को इस मामले की सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी थी।

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Jun 25 2024, 15:39

जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल
#cm_arvind_kejriwal_bail_stay

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट का फैसला आने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एएसजी राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। हमारा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया। हाईकोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया है।

अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है, हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा है।

इससे पहले केजरीवाल के वकील की ओर से हाईकोर्ट के निचली अदालत का आदेश देखे बिना जमानत को स्टे किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दोहराना चाहिए। हम हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर फैसले का इंतजार रहेगा।

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। इसके अगले ही दिन ईडी ने इस फैसले का विरोध किया और हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा था मामले की सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। इसके बाद केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। हम 26 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे।

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Jun 24 2024, 15:28

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कोई राहत, जमानत पर रोक के खिलाफ अब 26 जून को सुनवाई
#supreme_court_posts_delhi_cm_arvind_kejriwal_plea_for_june_26  दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटोले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांक‍ि उनकी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं म‍िली।जमानत पर रोक के खिलाफ अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। सिंघवी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है।जो कैदियों के संबंध में दिया गया था। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। सिंघवी ने दलील दी क‍ि मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, तो उस समय की भरपाई कैसे की जा सकेगी जो केजरीवाल ने निचली अदालत से मिली जमानत के बाद बिना कारण जेल मे बिताए हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि एक-दो दिन में हाईकोर्ट से फैसला आदेश आने की संभावना है। सिंघवी ने कहा क‍ि मैं अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा हो सकता? निचली अदालत से मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है। जस्टिस मिश्रा ने कहा क‍ि अगर हम अभी कोई आदेश पारित करते हैं तो हम मामले पर हाईकोर्ट से पहले ही फैसला सुना देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे दे दिया। बता दें कि निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

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Jun 21 2024, 18:32

अभी जेल में रहेंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

#arvind_kejriwal_bail_ed_challenge_in_delhi_high_court 

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी थी।ईडी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत केजरीवाल के वकीलों की ओर से भी दलीलें सुनीं।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।माना जा रहा है कि दो से तीन दिन पर इस पर फैसला आएगा। तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ज़मानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।

असल में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। राजू ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत दिए है। विजिटर्स रजिस्टर से इनकी पुष्टि होती है। मनी लांड्रिंग के आरोप में अगर कोर्ट को किसी आरोपी को जमानत देनी होती है तो उसे इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है।

इससे पहलेट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को ईडी और सीएम केजरीवालदोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी थी। ये नियमित जमानत का आदेश था।बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद 2 जून की शाम को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

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Jun 21 2024, 12:59

जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगी रोक

#ed_challenged_delhi_cm_arvind_kejriwal_bail_delhi_high_court

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर स्टे रहेगा। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन आज ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई।इसी दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई तक केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं। 

वहीं आप के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया आदेश की कॉपी भी नही मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुँच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मज़ाक़ क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?’

गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। 

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 9 बार समन भेजा गया था लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां से ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड ली और पूछताछ करने के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था।

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May 29 2024, 11:27

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका खारिज*
#arvind_kejriwal_interim_bail_extension_plea_supreme_court_reject
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। केजरीवाल ने 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें सरेंडर करना होगा।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की अर्जी स्वीकार नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन ठुकरा दिया कि सीएम को नियमत जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी।ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार यह कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला चीफ जस्टिस (सीजेआई) लेंगे क्योंकि मुख्य मामले पर फैसला पहले से सुरक्षित है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया था कि उनका वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री को पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ मेडिकल जांच कराने की जरूरत है। पैट-सीटी स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी जांच के जरिए शरीर के अंगों एवं ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को जेल लौटना है।

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May 28 2024, 13:56

केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मांगी थी 7 दिन की मोहलत

#supreme_court_refuses_urgent_hearing_of_arvind_kejriwal_plea

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनकी दायर अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। जिस पर शीर्ष अदालत ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट से सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग उठाई। उनका कहना था कि अदालत बुधवार को मामले पर सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल की वजह से हो या फिर कोई और वजह, हम सीजेआई को भेज रहे हैं। कब सुनवाई करनी है इसको लेकर वही निर्णय लेंगे। सिंघवी ने कहा कि जांच का प्रिस्क्रिप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। सीजेआई के पास जाइए। हम सूचीबद्ध करने को लेकर भी सुनवाई नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने कहा कि इस मामले में फैसला सुरक्षित है। हम कुछ नहीं कर सकते। इस मामले की सुनवाई 17 मई को हुई थी और आप नए आवेदन को उचित आदेश के लिए सीजेआई के समक्ष रखें। जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने सिंघवी से यह भी कहा कि आपने जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष आवेदन क्यों नहीं मेंशन किया? 

दरअसल, अरविंद केजरीवाल को शक है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, ‘गिरफ्तारी के बाद मेरा वजन 7 किलो घटा है। मेरा कीटोन लेवल हाई है। मुझे किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। इसलिए मुझे पीईटी और सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है।’ सेहत का हवाला देते अरविंद केजरीवाल ने जांच करवाने के लिए 7 दिन और मांगे हैं।

बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।