प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दिए जरूरी दिशानिर्देश
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई। जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सवाल किया कि दिन के समय भी ट्रकों की आवाजाही क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री प्वाइंट पर लापरवाही को लेकर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से 113 एंट्री प्वाइंट्स पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में ट्रकों की एंट्री कैसे रोकी जा रही है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वीडियो में ट्रक वाले कह रहे हैं कि पुलिस को 200 रुपये देकर एंट्री कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि पिछले आदेश का अनुपालन दिखाया जाए, जिसमें हमने कहा था कि आप टीमें बनाएं और सुनिश्चित करें कि इन चीजों की निगरानी हो और उन पर नियंत्रण रखा जाए। आपका हलफनामा बहुत अस्पष्ट है। यह भी नहीं बताया कि कितने चेकपोस्ट बनाए हैं। अगर वहां तैनात अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की छूट के बारे में पता नहीं है तो आप जो प्रतिबंध बता रहे हैं वह पूरी तरह से मनमाना है। सभी कर्मचारियों को स्पष्ट बताया जाए कि क्या सामान लेकर जा रहे ट्रकों की एंट्री हो सकती है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भयानक रूप ले रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कुछ दिशानिर्दश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वे दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेकपॉइंट स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर तैनात कर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत स्वीकार्य वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 प्रवेश बिंदुओं में से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी रखी जाती है ताकि ग्रैप चरण IV के खंड A और B का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 100 प्रवेश बिंदु मानव रहित हैं और ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के दूसरे राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताने को कहा था कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्य के 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर भी विचार करें।
11 hours ago