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अवैध शराब का दोबार सेवन करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई एक वर्ष कारावास की सजा

औरंगाबाद : जिले में उत्पाद न्यायालय के द्वारा संशोधित मद्यनिषेध कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज शुक्रवार को उत्पाद कांड संख्या 752/23 में विशेष उत्पाद न्यायाधीश नीतीश कुमार की अदालत ने अभियुक्त संतोष मिस्त्री को दोबारा शराब सेवन करने के आरोप में दोषी मानते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने अभियोजन की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा था। सजायाफ्ता अभियुक्त संतोष मिस्त्री कुटुंबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर गांव का निवासी है।दिनांक 26.09.2023 को एरका कुटुंबा चेकपोस्ट के समीप से शराब के नशे में पकड़ा गया था। ब्रेथ एनेलाइजर से जांच करने के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई थी और फिर उसे गिरफ्तार किया था।

पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने अभियुक्त संतोष मिस्त्री को दोषी करार दिया।

औरंगाबाद धीरेन्द्र

काराधीन हत्यारोपी भतीजा दोषी करार, 28 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

औरंगाबाद : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 87/22, एस टी आर -90/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन हत्यारोपी भतीजा गया कुमार नरची देव को भादंवि धारा -302 में दोषी करार दिया है। वहीं सजा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -28/10/24 निर्धारित किया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विजेंद्र कुमार नरची देव ने 12/04/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसकी भाभी सोनवॉ देवी को उसके भतीजा गया कुमार ने लोहे के रड से हमला तब किया जब 12/04/22 सुबह 08 बजे देव से समान लाने गांव से सोनवॉ देवी जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त ने टेक कर परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में लोहे के रड से पैर पर मार कर गिरा दिया। उसके बाद सिर और सीने पर वार किया जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई।

घटना के बाद अभियुक्त फरार हो गया। घर के अन्य सदस्यों ने देव, सदर अस्पताल औरंगाबाद के बाद गया बेहतर इलाज के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में मृत्यु हो गई थी। मृतका का पोस्टमार्टम किया गया था। अभियुक्त पर आरोप पत्र 30/06/22 को आया था और आरोप गठन 29/09/22 को हुई थी, लोहे के रड को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि डाक्टर आलोक रंजन, आईओ रामविलास प्रसाद यादव, मनोज कुमार पाण्डेय, परिवार सहित ग्रामीणो ने घटना के समर्थन में गवाही दी थी। घटना का कारण एक दिन पूर्व जमीन के बंटवारा में झगड़ा होना बताया गया था।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

ग्रामीण स्तर तक न्याय पहुॅचाने में पारा विधिक स्वयं सेवकों की महती भूमिका:- प्रधान जिला जज

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के उपरान्त आज पारा विधिक स्वयं सेवकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार अन्तर्गत विधिक सेवा सदन में दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम तथा पाॅक्सो न्यायालय के लोक अभियोजक श्री शिवलाल मेहता तथा पारिवारिक मामलो के प्रसिध अधिवक्ता राना सरोज कुमार द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों से कहा कि प्रशिक्षण सत्र का आयोजन प्राधिकार में इसलिए किया गया है कि आप तमाम अर्द्ध विधिक स्वयं सेवक समाज के प्रति अपने दायित्वों का शत-प्रतिशत निर्वहन कर सके क्योंकि प्राधिकार के आंख और कान आप सब है इसलिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जा रहा है जिनका आपके कार्यो में प्रतिदिन जरूरत पड़ेगी। इसमें लोक अभियोजक, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, पारिवारिक मामलो से जुड़े अधिवक्ता उप मुख्य कानूनी सहायता परामर्षदाता जैसे संसथाओं से जुड़े लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में वक्ताओं द्वारा कहा गया जितना हो सके आप सभी इसका लाभ उठायें और समाज के प्रति खासकर कमजोर और शोषित व्यक्तियों के उत्थान तथा विधिक सहायता उपलब्ध कराने में अपना योगदान दें।

विदित हो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नव चयनित अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया जिससे अपने-अपने क्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार पारा विधिक स्वयं सेवकों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक हो सके।

सरकार के द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के विषय पर प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी ने अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया तथा बताया कि सरकार के द्वारा ऐसी अनेकों योजनाऐं हैं जिसका लाभ जागरूकता एवं जानकारी के अभाव में समाज को नहीं मिल पा रही है, अर्द्ध विधिक स्वयं सेवक का दायित्व है कि उन सारी योजनाओं का लाभ समाज को दिलवाने में अपनी भूमिका अदा करें उन्होनें उन सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों को महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार, खासकर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न तथा महिलाओं से जुड़े साईबर अपराध के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों को कहा कि अगर उनके नजर में ऐसे अपराध होतें है और उन्हें इसकी जानकारी होती है तो वे तत्काल उन्हें अथवा प्राधिकार को सूचना दें ताकि ससमय कार्रवाई हो सके।

उन्होंने यह भी बतलाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम वेहद ही प्रभावी कानून है जिसमें कोई भी महिला को न्याय 60 दिनों के भीतर मिल जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाने से लेकर कई तरह के कार्यो को विस्तार से बतलायें जो समाज के लिए लाभकारी हो। बाल कल्याण, बाल अधिकार, बाल श्रम विषय पर पर भी अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम में अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों बाल श्रम, बाल अपराध आदि समाज की कुरीतियों के विषय में विस्तार से बताते हुए उन्होंने बताया कि अगर पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने आस-पास इस तरह की घटनाऐं होने पर तत्काल सम्बन्धित प्राधिकार या विभाग के पदाधिकारियों को सूचित कर समाज से इस कुरीति को खत्म करने में अपना योगदान देना दायित्व है।

उप कानूनी सहायता रक्षा परामर्षदाता अभिनन्दन कुमार सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता रंधीर कुमार द्वारा इस प्रशिक्षण सत्र में प्ली वार्गेनिंग, लोक अदालत, वैकल्पिक समाधान केन्द्र, साईबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उपस्थित पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया। आज के परिवर्तित समय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा टेली लाॅ के माध्यम से भी लोगो को विधिक सहायता पहुॅचाने का कार्य किया जा रहा है इस विषय पर रिटेनर अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने उपस्थित सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों को विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराया। प्रशिक्षण सत्र समाप्ति के उपरान्त सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्राधिकार द्वारा पहचान-पत्र भी जारी किया गया।

इस प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र में उपस्थित पारा विधिक स्वयं सेवकों को सम्बोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आज के प्रशिक्षण सत्र से आप सभी काफी लाभान्वित हुए हैं। प्रधान जिला जज द्वारा प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित पारा विधिक स्वयं सेवकों से कहा गया कि आज भी ग्रामाीण स्तर के लोग निःशुल्क न्याय से ज्यादातर अनभिज्ञ हैं। आप सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों को यह परम दायित्व होना चाहिए कि उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यो को उन तक पहुॅचायें जिससे कि उन्हें भी मुफ्त कानूनी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुहैया जा सके।

आपकी पहुॅच ग्रामीण स्तर तक है और आप सभी लोग प्राधिकार से जुडें है इसलिए आपका दायरा और दायित्व दोनों व्यापक हो जाता है। आप अपने कर्तव्य का ईमानदारीपूर्वक पालन करें लोगो को आपके माध्यम से सहज सुलभ और निःशुल्क न्याय प्राप्त होगा और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े पुरे तंत्र आपका सहयोग करेंगें।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

जदयू के गोह प्रखंड उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए किया गया पदमुक्त

औरंगाबाद ; जिला जदयू के गोह प्रखंड उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए पदमुक्त कर दिया गया है। उनपर यह कार्रवाई जदयू जिला अध्यक्ष औरंगाबाद अशोक कुमार सिंह ने किया है।

पुरुषोत्तम शर्मा पर यह कार्रवाई पार्टी की विचारधारा के विपरीत कार्य करने व पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण की गई है।

जदयू के जिला मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह उर्फ राजा बाबु एवम गोह प्रखंड अध्यक्ष कुंजन कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

औरंगाबाद में भीषण सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत, तीन बच्चें घायल

* औरंगाबाद : जिले में भीषण सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि तीन बच्चे गंभीर रुप से घायल है। जिन्हें इलाज के अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर से लौट रहे कुटुंबा प्रखंड के बैरावं गांव निवासी धीरज मेहता एवं उनकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। वही उनके तीन बच्चे दो बेटी और एक बेटा गंभीर रूप से घायल है। बच्चों को सदर अस्पताल औरंगाबाद से हायर सेंटर रेफर किया गया है। यह भीषण सड़क दुर्घटना बीते बुधवार की देर शाम अंबा औरंगाबाद रोड के घेउरा गांव के पास की बताई जा रही है। जिसमें धीरज मेहता की कार सामने से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि पति-पत्नी की मौत हो गई। जबकि गाड़ी में सवार तीन बच्चे गंभीर रुप से घायल हो गए। औरंगाबाद से धीरेन्द्र
औरंगाबाद में दो दिनों से लापता महिला और उसके बच्चे का नहीं चला अबतक पता, परिजन अनहोनी की आशंका से परेशान

* औरंगाबाद : जिले के पौथु थाना परासिया गांव में मंगलवार से लापता महिला संध्या देवी और उसके छोटे बेटे सौरभ कुमार की बरामदगी अब तक नहीं हो सकी है। गया शहर के अपोलो हॉस्पिटल में बेटी सृष्टि का शव और इलाजरत बड़ा बेटा शिवम को लापता महिला संध्या के पिता रंजीत सिंह यादव ने स्थानीय पुलिस की मदद से बरामद कर लिया। इस संबंध में लापता महिला के फुफेरा भाई बाबुनन्द कुमार यादव ने बताया कि बरामद सृष्टि के शव को गया की पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराकर सौंप दिया है। शिवम का इलाज अभी भी चल रहा है। इधर जानकारी के अनुसार पौथु थाना की पुलिस ने संध्या के देवर मृत्युंजय को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन पौथु थानां की पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बताने से इंकार कर रही है। 36 घन्टा बीतने के बाबजूद लापता महिला संध्या एवं उसके छोटे पुत्र सौरभ को बरामद नहीं कर सकी है। इस घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। पुलिस की चहलकदमी बढ़ी हुई है। गांव वाले कुछ भी बताने से परहेज कर रहे है।जानकारी दे दे की मंगलवार को पौथू थाना क्षेत्र के परसिया गांव से संध्या कुमारी, 10 वर्षीय बेटी सृष्टि कुमारी, 7 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार एवं 5 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार को घरेलू विवाद में जहर देकर हत्या करने का आरोप संध्या के पिता रणजीत सिंह यादव ने लगाया था और साक्ष्य छुपाने के नियत से शव की गायब करने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस संध्या देवी एवं उसके छोटे पुत्र सौरभ कुमार के शव एवं सकुशल बरामद करने में लगी हुई है। औरंगाबाद से धीरेन्द्र
डीएम-एसपी ने देव कार्तिक छठ मेला की चल रही तैयारी का किया निरीक्षण, सभी कार्यो को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश

औरंगाबाद : आज 23 अक्टूबर को देव कार्तिक छठ मेला को लेकर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, एवं पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल द्वारा छठ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

इस दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा घूम-घूमकर मेला क्षेत्र में सुविधाओं का अवलोकन किया।इस दौरान देव मोड़ के पास पार्किंग स्थल, राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय आवासन स्थल, थाना के पास मेला मैदान आवासन स्थल, देव अम्बा रोड स्थित सिंचाई कौलोनी पार्किंग एवं आवासन स्थल, चांदपुर विद्यालय पार्किंग एवं आवासन स्थल, देव औरंगाबाद रोड स्थित मालेनगर बेलसारा भूइंया विगहा पार्किंग एवं आवासन स्थल के साथ -साथ मेला क्षेत्र के सभी मार्गों का सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया।

इन स्थानों पर यात्री सुविधा पेयजल एवं प्रकाश तथा टेंट की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। जहां भी कमियां दिखी उसे समय से दूर करने का निर्देश दिया।

डीएम ने कहा कि देव में देश के कोने-कोने से लाखों छठ व्रती भगवान सूर्य की आराधना करने छठ में पहुंचते हैं। सुरक्षा, पार्किंग, बिजली आपूर्ति, दूध आपूर्ति, सड़क, पेयजलापूर्ति, प्रकाश की व्यवस्था,श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की सुविधाएं रहेंगी। साथ ही सुविधा बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके।

इस दौरान अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सच्चिदानंद सुमन,वरीय उप समाहर्ता मेराज जमील, सिविल सर्जन डॉ रविभूषण श्रीवास्तव, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष विकास कुमार, सीओ दीपक कुमार, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी अजीत कुमार, नगर अध्यक्ष पिंटू कुमार साहिल, नगर उपाध्यक्ष गोलू गुप्ता, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डा. अशोक कुमार, बिजली विभाग एसडीओ शिव रतन लाल, जेई संतोष कुमार, एवं पीएचइडी के पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

पोक्सो अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण-सह-पुनःश्चर्या कार्यक्रम का किया गया आयोजन, एसपी ने किया उद्घाटन

औरंगाबाद : समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, औरंगाबाद के सौजन्य से बाल संरक्षण के हितधारक, जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं सभी थानों में नामित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का किशोर न्याय अधिनियम, 2015/ बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 तथा पोक्सो अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण-सह-पुनःश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन आशिर्वाद रिसॉट, विजौली मोड, डालटेनगंज रोड़, औरंगाबाद में कराया गया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। उक्त मौके पर पुलिस उपाधीक्षक (मु०-2)-सह-नोडल पदाधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, औरंगाबाद, पुलिस उपाधीक्षक, औरंगाबाद, सहायक निदेशक एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, औरंगाबाद, युनीसेफ परामर्शी, अध्यक्ष एवं सदस्य, बाल कल्याण समिति, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, मिरेकल फाउन्डेशन इंडिया तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के अन्य कर्मीगण आदि मौजूद थे।

मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बच्चों का समस्या बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पुलिस बच्चों के बीच सबसे पहली कडी का काम करती है। इसलिए सभी लोगों को बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी होना अतिआवश्यक है ताकि हमलोग बच्चों के साथ काम करने में उन सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर सके और बच्चों को सुरक्षित कर सके। रिर्सोस पर्शन श्री शाहिद जावेद एवं श्री सैफुर्र रहमान द्वारा क्रमशः पोक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2015 / बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव संपन्न, सर्व-सहमति से इन लोगों का हुआ मनोनयन

औरंगाबाद : जिले के ओबरा प्रखंड के कारा मोड़ स्थित विद्या मंदिर इंटर सह सीटेट क्लासेस के प्रांगण में आज बुधवार को सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव सर्व सहमति से किया गया। इस मौके पर प्रखंड के सरपंचों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरपंच संघ के अध्यक्ष के चुनाव सर्व सहमति से किया गया। जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमार तथा संचालन रतनपुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि संतोष कुमार शर्मा ने की। 

मौके पर उपस्थित सरपंच संघ ने सर्वप्रथम बैठक कर सर्व सहमति से निर्णय लेते हुए सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव तथा कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया। इस दौरान सरपंच संघ ने सर्व सहमति से करसांव पंचायत के सरपंच संजय यादव को प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया। इसके अलावे कोषाध्यक्ष के पद पर ओबरा सरपंच अलका देवी को मनोनीत किया गया। 

उपस्थित दोनों पदाधिकारी ने सरपंच संघ के उपस्थित सदस्यों को कहा कि जिस तरह सरपंच संघ ने हम दोनों को जिम्मेदारी तथा जवाबदेही दिया है निश्चित रूप से निर्वहन करुंगा। इसके अलावे समन्वय स्थापित कर कार्य निष्पादन करने का संकल्प लिया। 

सभी सरपंच संघ के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से आप सबों के द्वारा संगठन की मजबूती करने के उद्देश्य से जिम्मेदारी दिया गया है। निश्चित रूप से अपने दायित्व पर खड़ा उतरूंगा। सभी सरपंच संघ ने दोनों चयनित पदाधिकारी को माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। 

जानकारी देते हुए रतनपुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि संतोष कुमार शर्मा एवं समिति के उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में जो सरपंच संघ के अध्यक्ष बालेश्वर यादव को मनोनीत किया गया था। उनके द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी सरपंच संघ को नहीं दी जाती थी। बल्कि अपने मनमर्जी से कमीटी को संचालित किया करते थे। 

बताया कि चुनाव की बैठक को लेकर उन्हें जानकारी दिया गया था लेकिन बैठक में वह भाग नहीं लिए साथ ही साथ कार्य में किसी तरह की कोई रुचि नहीं लिया करते थे। 

इस दौरान बैठक में प्रमुख रूप से रतनपुर सरपंच राजश्री शर्मा, जावेद सिद्दीकी, प्रतिनिधि मोहम्मद फिरोज अंसारी सरपंच रविकांत सिंह ,उमा यादव शत्रुघन कुमार, मंटेश भारती, प्रतिनिधि मकसूदन गुप्ता सरपंच अक्षय सिंह प्रतिनिधि युगेश सिंह सुशील कुमार सहित बड़ी संख्या में सरपंच संघ के सदस्य उपस्थित रहें। 

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

शादी वास्ते जमा राशि मिलने लगा वापस

जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य बद्रीनारायण सिंह, आवेदिका के अधिवक्ता जगनरायण सिंह के उपस्थित में पचास हजार का चेक शिकायत वाद संख्या -03/22 के आवेदिका कोशल्या देवी इमामबाड़ा ओबरा को दिया गया.

यह चेक वाद के विपक्षी प्रबंधक वेल्फेयर बिल्डिंग इस्टेट प्रा लिमिटेड, गया प्रसाद डिवीजन इंचार्ज, शाखा प्रबंधक ब्रांच ओबरा द्वारा उपलब्ध कराई गई है, विपक्षी द्वारा वाद के लम्बित रहने के दौरान आवेदिका ओर उसके परिजनों को अभी तक दो लाख पचास हजार रुपए उपलब्ध कराई जा चुकी है, अधिवक्ता ने बताया कि आवेदिका ने अपने बेटी के शादी के लिए तीन लाख चालीस हजार रुपए जमा किए थे वेलफेयर बिल्डिंग इस्टेट प्रा लिमिटेड को पांच साल में दोगुना देना था मगर समय पुरा होने पर विपक्षी आनाकानी करने लगे और वकालतन नोटिस का जबाब भी नहीं दिया था.