पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में दिशा निर्देश
पूर्णियां : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार मानीटरी और परामर्शदात्री समिति द्वारा सभी पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है।
इसी कड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया सुजीत कुमार सिंह के निर्देश पर 29 जनवरी 2024 को अपराह्न 01:30 बजे विधिक सेवा सदन में नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव सिंह की आध्यक्षता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार डॉ० एन० के० प्रियदर्शी एवं मानीटरी और परामर्शदात्री समिति के सदस्य संजय कुमार मिश्रा अधिवक्ता की उपस्थिति में मानीटरी और परामर्शदात्री समिति द्वारा उपस्थित सभी पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों के साथ बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं आगामी 09 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014, बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2018 एवं बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2019 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। इन सभी स्कीमों से किनको, कब, क्या और कैसे लाभ मिल सकता है, इन सब प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।
साथ ही आगामी 09 मार्च को व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में में भी जानकारी दी गयी।
आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया।
पारा विधिक स्वयं सेवकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर वादकारियों एवम पक्षकारों के बीच समझौता के बिन्दु पर मध्यस्थता करायें। लोक अदालत में वाद के निपटारा कराने के फायदे से अवगत कराएं।
पूर्णिया से जेपी मिश्र
Jan 29 2024, 20:10