जिला जज ने दिए निर्देश, राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित व निःशुल्क मुकदमा निपटारा कराए
जहानाबाद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में डॉ राकेश कुमार सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद ने कहा कि दिनांक 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनिय आपराधिक मामले, बिजली मामले, बैंक संबंधी मामले, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस मामले ,व अन्य मामलों के निस्तारण त्वरित व निःशुल्क होगा।
आम जनों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए समझौता सरल आसान प्रक्रिया से एक ही दिन में मुकदमा का निपटारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा की समझौता के लिए लचीला रुख अपनाएं समझौता से किसी भी पक्ष की ना हार होती है ना ही जीत होती है। हर विवाद का समझौता से ही समाधान हो सकता है।
पारा विधिक स्वयंसेवक गण मुकदमों को समझौता के आधार पर निपटारा कराने में कारगर एवं सार्थक भूमिका निभाएं पक्षकारों को समझाएं बुझाए एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को भी आम जनों तक पहुंचाएं।
प्राधिकार सचिव राजेश पांडेय ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायालय में लंबित सुलहनिय आपराधिक मामलों को चिन्हित कर नोटिस निर्गत किया गया है एवं पारा विधिक स्वयंसेवकगण के माध्यम से सुलह समझौता के लिए सार्थक पहल की जा रही है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व मामलों को निष्पादन करने के लिए प्रि सीटिंग कार्य भी की जा रही है। प्री सिटिंग के माध्यम से आज मखदुमपुर टेहटा क्षेत्र के वैभव कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के यहां लंबित मुकदमा उदय यादव वनाम लंकेश यादव वगैरह का आपसी विवाद का निपटारा समझौता के आधार पर अरुण कुमार सिंह पारा विधिक स्वयंसेवक के सार्थक पहल से किया गया।
थाना अध्यक्ष के माध्यम से भी न्यायालय के निर्गत नोटिस का तामिला कराया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण कराया जा सके।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Sep 01 2023, 18:53