*2020 के दिल्ली दंगे मामले में तीन साल बाद आया फैसला, नौ आरोपी दोषी करार*
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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी ठहराया है।कोर्ट ने कहा कि आरोपी, उस अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही थी।
कोर्ट ने कहा कि इस भीड़ का मकसद हिंदुओं से संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था। कोर्ट ने दोषियों को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। मामले में आरोपी और अभियोजन पक्ष की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए मामले को 29 मार्च के लिए लिस्ट किया गया है। एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसला और राशिद उर्फ मोनू को दंगा, चोरी, संपत्तियों को आग लगाना, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होकर संपत्तियों को नष्ट करने से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
सजा पर बहस 29 मार्च को
विशेष लोक अभियोजक डीके भाटिया ने कहा, कोर्ट ने इन दोषियों की सजा पर बहस के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि इस मामले में ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल हरि बाबू की गवाही को काटने वाला कोई तथ्य मौजूद नहीं है। हरि बाबू ने भीड़ में इन आरोपियों की पहचान की थी। कोर्ट ने कहा, ड्यूटी पर मौजूद एक और हेड कांस्टेबल विपिन कुमार की गवाही पर संदेह करने का भी कारण नहीं है।
शिकायतकर्ता ने लगे थे ये आरोप
दिल्ली दंगा मामले में शिकायतकर्ता ने बताया था कि 24-25 फरवरी की रात को उसके घर पर हमला हुआ था और लूटपाट की गई थी। भीड़ ने उसके घर के ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में आग लगा दी थी। दंगा करने, तोड़फोड़ करने और आगजनी करने वालों की पहचान की गई थी। मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज और मोहम्मद. फैसल और राशिद को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को सही पाया और 9 आरोपियों को दोषी ठहराया है। जांच में सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और सार्वजनिक गवाहों की मदद लेकर आरोपियों की पहचान की गई और उन पर कार्रवाई हुई।
Mar 15 2023, 13:59