16 फरवरी से 31 मार्च तक जनपद में धारा -144 लागू : जिलाधिकारी गौरांग राठी
नितेश श्रीवास्तव
भदोही । 16 फरवरी से 04 मार्च तक जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा आयोजित हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा को नकल विहीन व शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या 108/15-7-2023 - (14) 2022- माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 01 फरवरी, 2023 एवं होली का त्यौहार, चैत्र नवरात्र के त्यौहार के दृष्टिगत असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके कार्य कलापों से शान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। अतः जनपद भदोही की सीमा के अन्तर्गत लोक प्रशान्ति एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत मैं गौरांग राठी जिला मजिस्ट्रेट, भदोही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित करता हूँ।
कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र / विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी डण्डा या 05 सेमी0 से अधिक फल वाली छूरी / धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नही निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा और न ही एकतित्र करेगा, जिसका उपयोग आक्रमण के लिए किया जा सके। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी तथा सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी है, पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले भाषण तथा लोक प्रशान्ति को विक्षुब्ध करने वाले उत्तेजक भाषण व नारे आदि नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह नही फैलायेगा और न ही जनता में इस प्रकार की नोटिसे पर्चे अथवा साहित्य प्रकाशित अथवा वितरित करेगा जिससे कि उत्तेजना फैले और हिंसा का मार्ग प्रशस्त्र होकर लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो। कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर अधोहस्ताक्षरी अथवासम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति के प्राप्त किये बिना नही करेगा / निकालेगा और न ही किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या गली में पाँच (05) से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश धार्मिक स्थल, शव यात्रा एवं विवाह के बारात पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परिसर में मोबाइल फोन कैलकुलेटर पेन स्कैनर, पेजर, आई०टी० गजेट्स आदि इजेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में कोई फोटोग्राफी तथा पी०सी०ओ० की दुकान खोलना प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त प्राविधानों की अवज्ञा भा०द्र०वि० की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।
Feb 16 2023, 19:08