कांग्रेसजनों ने ज्ञापन में दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दिलाने की मांग

गोंडा, 25 मई 2026:* शहर कांग्रेस कमेटी गोंडा द्वारा शहर अध्यक्ष एवं सभासद *शाहिद अली कुरेशी* के नेतृत्व में महोबा में दलित छात्रा के साथ हुई जघन्य वारदात के विरोध में आज सिटी मजिस्ट्रेट * पंकज वर्मा* को जिलाधिकारी के माध्यम से  राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा गया।
कांग्रेसजनों ने ज्ञापन में दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दिलाने एवं पीड़िता को ₹50 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की।
इस अवसर पर शहर अध्यक्ष शाहिद अली कुरेशी ने कहा कि भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। महोबा की घटना शर्मनाक है और कांग्रेस पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेगी।
*ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से* जिला मीडिया प्रभारी शिवकुमार दुबे, कंट्रोल रूम इंचार्ज सैयद अब्दुल मुजीब,  प्रदुमन शुक्ला एडवोकेट, चांद खान, विनय प्रकाश त्रिपाठी, संतोष सिंह, राम बदल चतुर्वेदी, मोहम्मद इमरान खान,  रामराज सिंह  एडवोकेट, सगीर खान, अनुपम धर द्विवेदी एडवोकेट, सुभाष चंद्र पांडे, अनिल कुमार कनौजिया एडवोकेट समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता-पदाधिकारी मौजूद रहे।
महिलाओं की समस्याओं पर आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल सख्त, बोले- शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
*कार्रवाई के निर्देश*



*गोंडा 25 मई 2026* -  देवीपाटन मंडल मुख्यालय में सोमवार को आयोजित “मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद” कार्यक्रम में महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की गई। कार्यक्रम के तहत आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने 32 महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, उत्पीड़न, अवैध कब्जा, चकमार्ग, आवास, पारिवारिक विवाद तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।
आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पीड़ित महिलाओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जनसुनवाई में बहराइच जनपद की थाना विशेश्वरगंज क्षेत्र के ग्राम गुलरिहा निवासी चंद्रकला ने पड़ोसियों पर दीवार गिराने और उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला ने शिकायती पत्र देकर बताया कि 27 अप्रैल को विपक्षियों ने उसकी दीवार गिरा दी तथा रास्ते में भैंस बांधकर आवागमन बाधित कर रहे हैं। विरोध करने पर परिवार को धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने एसएचओ विशेश्वरगंज को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसी क्रम में तहसील पयागपुर के ग्राम निगोह निवासी मुन्नी पत्नी पप्पू सोनकर ने हरिजन आबादी की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि गांव के एक व्यक्ति ने करीब दस वर्षों से आबादी की भूमि पर कब्जा कर निर्माण करा लिया है। पीड़िता के अनुसार तहसीलदार पयागपुर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत बेदखली आदेश पारित किए जाने के बावजूद अब तक कब्जा नहीं हटाया गया। महिला ने बताया कि तहसील दिवस और आईजीआरएस पोर्टल पर कई बार शिकायत करने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया। आयुक्त ने तहसीलदार पयागपुर को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

वहीं तहसील मनकापुर क्षेत्र के ग्राम हाजीजोत निवासी कान्ती देवी ने चक नाली पर अवैध कब्जे की शिकायत की। महिला ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने गाटा संख्या 304 में दर्ज चक नाली को जोतकर खेत में मिला लिया है, जिससे सिंचाई और आवागमन प्रभावित हो रहा है। महिला ने क्षेत्रीय कानूनगो पर भी पैमाइश न कराने का आरोप लगाया। साथ ही विपक्षियों द्वारा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की बात कही। मामले में आयुक्त ने एसडीएम मनकापुर को गहन जांच कर चक नाली को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के दौरान आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि “मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद” का उद्देश्य महिलाओं को सीधे प्रशासनिक स्तर पर अपनी समस्याएं रखने का अवसर देना और उन्हें शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।
जनपद में चेकिंग के दौरान वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से कराई गई जांच


*चेकिंग के दौरान सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कुल 7 वाहनों का किया गया चालान-एआरटीओ*


*गोण्डा 25 मई,2026*।
जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एआरटीओ (प्रशासन) गोण्डा श्री आर.सी. भारतीय के नेतृत्व में परिवहन विभाग  द्वारा अभियान चलाया गया। यह अभियान शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर संचालित किया गया, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा असुरक्षित तरीके से वाहन संचालन करने वालों के विरुद्ध सघन जांच की गई।

अभियान के दौरान एआरटीओ (प्रशासन) श्री आर.सी. भारतीय द्वारा वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच कराई गई तथा संदिग्ध वाहनों को रोककर आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई। जांच के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कुल 7 वाहनों का चालान किया गया। इनमें शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट प्रयोग न करना तथा अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करने जैसे मामले शामिल रहे।

इस अवसर पर एआरटीओ (प्रशासन) श्री आर.सी. भारतीय ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है तथा थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें तथा शराब पीकर वाहन चलाने से पूरी तरह बचें।

अभियान के दौरान वाहन चालकों एवं आमजन को सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं। लोगों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा सड़क संकेतों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार के अभियान आगे भी लगातार चलाए जाते रहेंगे।
थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनंद कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
गिरफ्तार अभियुक्त अमन सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी रानीपुरवा मौजा जानकी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के तहत श्रीमान जिलाधिकारी महोदया गोण्डा द्वारा दिनांक 17.01.2026 को जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर किया गया था। इसके बावजूद अभियुक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पुनः अपने घर पर निवास कर रहा था। मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी  कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना करनैलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना परसपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 356/2025 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुस्लिम पुत्र अजीम नि0 सुभानपुरवा अखरेड़ा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को
लखनऊ-गोण्डा मार्ग स्थित सोनहरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
वादी मकसूद अली पुत्र दाउद खां निवासी निहालपुरवा अखरेड़ा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 16.08.2025 को वह अपनी पत्नी नाजरीन के साथ गोण्डा से घर वापस जा रहा था। जब वह गरेटी प्राइमरी स्कूल के पास पहुँचा तभी पहले से घात लगाए विपक्षीगण मुस्लिम, कासिम, गुफरान, काले व राजिस निवासी अखरेड़ा थाना करनैलगंज ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गोली उसकी पत्नी नाजरीन को लग गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 25.05.2026 को विवेचना के दौरान दोषी पाए गई आरोपी अभियुक्त मुस्लिम को थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा लखनऊ-गोण्डा मार्ग स्थित सोनहरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
थाना कौड़िया पुलिस द्वारा 02 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-
*कार्यवाहीः-*
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-129/2026 धारा 115(2),351(3),352,109(1),103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों-01. ओमप्रकाश पाण्डेय उर्फ दद्दन पाण्डेय पुत्र मलखान पाण्डेय, 02. उपेन्द्र पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासीगण बिछूूड़ी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को गुदगुदिया रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 23.05.2026 को वादी अतुल पुत्र चन्दन उर्फ मेवाराम यादव निवासी ग्राम आमाडीह मौजा तेलियाकोट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.05.2026 को समय करीब 05ः00 बजे शाम को वादी अपने बाबा कन्हैयालाल पुत्र स्व0 दुखी के साथ ग्राम इमलियाछीटू नहर पुलिया स्थित अपने मड़हा के पास खेत में भैंस चरा रहा था तथा उसकी माता हेनम देवी खेत में घास छील रही थीं। इसी दौरान पूर्व के पैसों के लेन-देन के विवाद को लेकर विपक्षीगण 1. ओमप्रकाश उर्फ दद्दन पाण्डे पुत्र मलखान पाण्डे तथा 2. उपेन्द्र पाण्डे पुत्र राधेश्याम पाण्डे निवासीगण ग्राम बिछूड़ी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा मौके पर आए और वादी पक्ष के लोगों को गाली-गलौज देने लगे। वादी के पिता द्वारा गाली देने से मना करने पर विपक्षीगण उत्तेजित होकर पास में खेत में लगी बांस की बल्ली एवं लाठी-डण्डा उठाकर वादी के पिता को मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर जब वादी, उसकी माता तथा बाबा कन्हैयालाल बीच-बचाव करने पहुंचे तो विपक्षीगण द्वारा हम  लोगों पर भी हमला कर दिया गया। जिसमें कन्हैयालाल पुत्र स्व0 दुखी को गंभीर चोटें आयीं, जिन्हें चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया  है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना कौड़िया पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.05.2026 को घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों-01. ओमप्रकाश पाण्डेय उर्फ दद्दन पाण्डेय पुत्र मलखान पाण्डेय, 02. उपेन्द्र पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासीगण बिछूूड़ी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को गुदगुदिया रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुए राजीः-
गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोण्डा  विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछडे जोड़ों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण

शशि कुमार भारती, राम मंगल मौर्या,  यशोदानन्दन त्रिपाठी,  उमा सिंह, अनीता यादव (प्रभारी निरीक्षक महिला थाना), उ0नि0बृजेश चौबे, म0आ0 शाहिना बानो, म0आ0 नितांशी शुक्ला आदि उपस्थित रही।
गोण्डा पुलिस के साइबर सेल द्वारा सराहनीय कार्य कर साइबर अपराध के म्यूल खातों से करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के 09 सदस्य गिरफ्तार
347 पासबुक, 177 एटीएम किट, 22 अदद आधार कार्ड, 10 अदद मोबाइल, 09 अदद पैनकार्ड, 02 अदद स्टैम्प, 01 अदद वोटर आई0डी0, 02 अदद चेकबुक, 03 अदद सिम, 03 अदद मोटरसाईकिले बरामद, लगभग 14 करोड़ 87 लाख 6 हजार रू0 विभिन्न खातो में फ्रीज-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा  विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में साइबर अपराध से सम्बन्धित घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये सख्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम  अजीत कुमार रजक व क्षेत्राधिकारी नगर/अपराध श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी साइबर सेल संजय कुमार गुप्ता मय टीम के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए म्यूल खातों से करोड़ो की ठगी करने वाले अर्न्तराज्यीय गिरोह के 09 सदस्य-01. अमन सिंह, 02. कुलदीप वर्मा, 03. रोहित सिंह, 04. सूरज कुमार सिंह, 05. मोहित सिंह, 06. रंजीत कुमार, 07. मो0 आरिफ, 08. मो0 समीर, 09. आलोक गुप्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 347 पासबुक, 177 एटीएम किट, 22 अदद आधार कार्ड, 10 अदद मोबाइल, 09 अदद पैनकार्ड, 02 अदद स्टैम्प, 01 अदद वोटर आई0डी0, 02 अदद चेकबुक, 03 अदद सिम, 03 अदद मोटरसाईकिले व कुल 20,290/- रुपये नकद बरामद लिया गया तथा लगभग 14 करोड़ 87 लाख 6 हजार रू0 विभिन्न खातो में फ्रीज कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
जनपद गोण्डा में साइबर अपराधों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में साइबर सेल, को0 नगर की टीम द्वारा संदिग्ध बैंक खातों एवं साइबर ठगी से संबंधित ट्रांजेक्शनों का लगातार तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा था। जांच के दौरान ऐसे कई बैंक खातों की जानकारी प्राप्त हुई जिनमें विभिन्न राज्यों से साइबर ठगी की धनराशि ट्रांसफर की जा रही थी। साइबर सेल टीम द्वारा प्राप्त मोबाइल नंबरों, बैंक खातों, आईपी डिटेल्स एवं डिजिटल ट्रांजेक्शनों का गहन विश्लेषण करते हुए गिरोह के सक्रिय सदस्यों की पहचान की गयी। इसके उपरांत पुलिस टीमों का गठन कर संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की गयी तथा मुखबिर खास की सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में बैंक पासबुक, एटीएम किट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड एवं अन्य दस्तावेज बरामद किये गये। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों में लगभग 14 करोड़ 87 लाख 06 हजार रुपये फ्रीज कराये गये तथा गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे लोग भोले-भाले व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, बैंक खाता खुलवाने तथा अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक एवं मोबाइल नम्बर अपने कब्जे में ले लेते थे। अभियुक्तगण द्वारा कई व्यक्तियों के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से बैंक खाते भी खुलवाए जाते थे।अभियुक्तों ने बताया कि इन बैंक खातों का प्रयोग ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं अन्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन एवं निकासी हेतु किया जाता था। साइबर फ्रॉड से प्राप्त धनराशि को विभिन्न माध्यमों से निकालकर आपस में बांट लिया जाता था, जिसमें प्रत्येक सदस्य को लगभग 40 से 60 प्रतिशत तक कमीशन प्राप्त होता था। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया कि वे विभिन्न जनपदों से बैंक खाते एवं संबंधित दस्तावेज एकत्र कर अपने अन्य साथियों को उपलब्ध कराते थे, जिनका उपयोग साइबर अपराध को अंजाम देने में किया जाता था। अभियुक्तगण द्वारा संचालित कई बैंक खातों पर एनसीआरपी पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज पाई गई हैं। अभियुक्तों के कब्जे से प्राप्त मोबाइल फोन की जांच के दौरान विभिन्न बैंक खातों का विवरण, नेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड एवं आपसी चौटिंग प्राप्त हुई, जिससे इनके साइबर अपराध में सक्रिय रूप से संलिप्त होने की पुष्टि हुई। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि उनके कुछ साथी पूर्व में भी साइबर फ्रॉड के मामलों में जेल जा चुके हैं। पूछताछ एवं तकनीकी जांच के दौरान कुल 46 बैंक खाते प्रकाश में आए, जिनमें से विभिन्न बैंकों के 17 खातों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 212 शिकायतें दर्ज पाई गईं। जिनमें करोड़ों रूपयो की साइबर धोखाधड़ी किया जाना प्रकाश में आया। उक्त धनराशि में से लगभग ₹14,87,06,879/- (चौदह करोड़ सत्तासी लाख छह हजार आठ सौ उनासी रुपये) की धनराशि विभिन्न बैंक खातों में होल्ड/फ्रीज कराई गई है। उक्त शिकायतें दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि विभिन्न राज्यों से संबंधित पाई गई हैं।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 08/26, धारा 318(2),319(2),61(2)ए,338 बीएनएस व 66 डी आई0टी0 एक्ट साइबर थाना जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. अमन सिंह पुत्र सुरेश सिंह नि0 बगमरवा किंधौरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. कुलदीप वर्मा पुत्र रामकेवल वर्मा नि0 लहुवावीरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. रोहित सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह नि0 नायबपुरवा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. सूरज कुमार सिंह पुत्र अरविन्द कुमार सिंह नि0 भंभुवा चंगेरिया थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
05. मोहित सिंह पुत्र रामशंकर सिंह नि0 भदुवा सोमवंशी सालपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
06. रंजीत कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि0 छावनी सरकार जेल रोड थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
07. मो0 आरिफ पुत्र अनीश अहमद नि0 जाजमऊ थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर।
08. मो0 समीर पुत्र मो0 सलीम नि0 किदवई नगर थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर नगर।
09. आलोक गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता नि0 पंतनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. 347 पासबुक
02. 177 एटीएम किट
03. 22 अदद आधार कार्ड
04. 10 अदद मोबाइल
05. 09 अदद पैनकार्ड
06. 02 अदद स्टैम्प
07. 01 अदद वोटर आई0डी0
08. 02 अदद चेकबुक
09. 03 अदद सिम बरामद
10. कुल 20,290/- रुपये नकद।
11. 03 अदद मोटरसाईकिलें।
13. ₹14,87,06,879/- विभिन्न खातों में फ्रीज।

अभियुक्त अमन सिंह का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0-54/22, धारा 420 भादवि साइबर थाना रोहतक हरियाणा।

अभियुक्त मो0 समीर का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0-144/25, धारा 331(4),305(ए) बीएनएस थाना पनकी कानपुर नगर।
02. मु0स0सं0-180/25, धारा 331(4),305(ए) बीएनएस थाना पनकी कानपुर नगर।

अभियुक्त आरिफ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0-832/25, धारा 66 डी आई0टी0 एक्ट, 351(2),351(3) बीएनएस थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-
01. निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता प्रभारी साइबर सेल
02. अति0 नि0 सभाजीत सिंह थाना को0 नगर।
03. उ0नि0 उदित वर्मा थाना कोतवाली नगर
04. आरक्षी हरिओम टण्डन साइबर सेल।
05. आरक्षी अमित गौड़ साइबर सेल।
06. आरक्षी मनीष कुशवाहा साइबर सेल
07. आरक्षी राजेन्द्र कुमार साइबर सेल
08. आरक्षी आलोक सविता साइबर सेल।
09. आरक्षी शिवम मिश्रा साइबर सेल
10. आरक्षी पंकज कुमार थाना कोतवाली नगर
11. आरक्षी अभय सिंह थाना कोतवाली नगर
12. आरक्षी नैमिष कुमार थाना को0 नगर।

नोटः- पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को रु0 25,000/- के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु सुझाव-
साइबर अपराध के प्रति जागरुगता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल 1930 पर आनलाइन शिकायत करे अथवा www-cybercrime-gov-in  पर शिकायत पंजीकत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत
थाना मनकापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 04 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



गोण्डा। पुलिस अधीक्षक  विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण  पालीवाल के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-205/26, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्तगण- 01. कुल्लू उर्फ बब्लू, 02. लवकुश, 03. राजन, 04. कन्हैया को ग्राम लमती उकरहवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थानाध्यक्ष मनकापुर मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण 1. कुल्लू उर्फ बब्लू, 2. लवकुश पुत्र, 3. रविशंकर, 4. राजन, 5. झब्बर उर्फ अजय, 6. कन्हैया एक संगठित गिरोह बना लिये हैं। कुल्लू उर्फ बब्लू उक्त गैंग का लीडर है। उक्त गैंग का मुख्य कार्य अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु बिजली मोटर पम्प की चोरी कर अवैध धन अर्जित करना है। उक्त गैंग द्वारा जनपद गोण्डा के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली मोटर पम्प चोरी की घटनाओं को कारित किया गया है उक्त गिरोह समाज में भय एवं आतंक फैलाकर चोरी जैसे गंभीर अपराध कारित करता है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 23.05.2026 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा गैंग लीडर सहित 04 अभियुक्तों-01. कुल्लू उर्फ बब्लू, 02. लवकुश, 03. राजन, 04. कन्हैया को ग्राम लमती उकरहवा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्
अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम
विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
मंगलम गैस एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज,475 खाली गैस सिलेंडर कम मिले
*जांच में 1143 भरे घरेलू गैस सिलेंडर कम मिले गोंडा।जिला मुख्यालय पर संचालित हो रही भारत पेट्रोलियम की मंगलम गैस एजेंसी आवास विकास कालोनी के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जांच के आदेश दिए थे।जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शिव प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया था।इस जांच कमेटी ने बीते बृहस्पतिवार को मंगलम गैस एजेंसी और उसके गोदाम पर पहुँच कर एजेंसी के स्टाक का सत्यापन किया था।सत्यापन के दौरान पाया गया कि एजेंसी के पास 14.2 किलोग्राम के 475 खाली गैस सिलेंडर आनलाइन स्टाक से अधिक थे।वहीं 14.2 किलोग्राम के 1143 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर आनलाइन स्टाक के मुकाबले कम पाए गये हैं।इसके अतिरिक्त 5 किलोग्राम के 38 व्यावसायिक खाली गैस सिलेंडर अधिक मिले,जबकि इसी श्रेणी के 50 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलेंडर कम पाए गए,तो वहीं 19 किलोग्राम के 114 खाली व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी स्टाक में कम मिले।कमेटी द्वारा की जा रही जांच के दौरान मंगलम गैस एजेंसी के मालिक देवेंद्र प्रताप सिंह भी मौके पर मौजूद थे।टीम द्वारा जब उनसे गायब अथवा कम मिले गैस सिलेंडरों के संबंध में पूछताछ किया गया तो देवेंद्र प्रताप सिंह कोई ठोस जवाब अथवा किसी भी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके।जांच कमेटी ने मौके पर मौजूद लगभग 10 से 15 उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए।उपभोक्ताओं ने बताया कि बुकिंग के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे,जबकि उनके मोबाइल नंबर पर डिलीवर मैसेज आ जाते थे,वहीं कुछ उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप भी लगाया।इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद नगर क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक हरिवंश यादव ने एजेंसी मालिक देवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।जिला पूर्ति अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिला पूर्ति अधिकारी ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है और अन्य विभागीय कार्यवाही की जा रही है।