रांची: मैट्रिक परीक्षा को लेकर 75 केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू; 200 मीटर की परिधि में 5 से अधिक व्यक्तियों के जुटने पर पाबंदी
रांची, 02 फरवरी 2026: झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा-2026 के सफल और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। रांची के विभिन्न 75 परीक्षा केंद्रों के आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO), सदर द्वारा BNSS की धारा-163 (पूर्व में धारा-144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
परीक्षा की समय-सारणी और सुरक्षा घेरा
यह निषेधाज्ञा 03 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रतिदिन सुबह 06:45 बजे से रात 08:20 बजे तक यह आदेश लागू रहेगा। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:
निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के पास निम्नलिखित कार्यों पर रोक रहेगी:
भीड़ पर रोक: 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना वर्जित है (सरकारी कर्मियों और शवयात्रा को छोड़कर)।
लाउडस्पीकर पर पाबंदी: किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loudspeaker) का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
हथियार ले जाने पर रोक: लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला या किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रिवॉल्वर, बम-बारूद) लेकर चलने पर प्रतिबंध है।
सभा पर रोक: किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
छात्रों और अभिभावकों से अपील
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को तनावमुक्त माहौल देने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है।






















1 hour and 38 min ago
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