117 ड्रोन स्वामियों का किया गया पंजीकरण एवं सत्यापन
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गोण्डा। वर्तमान समय में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खिलौना ड्रोन उड़ाकर माहौल को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन से चोरों द्वारा रेकी करने एवं चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, जिनके कारण आमजन में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। जिसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने हेतु एवं अफ़वाहों से निपटने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
-प्रत्येक थाने पर ड्रोन रजिस्ट्रेशन हेतु एक अलग रजिस्टर बनाया गया है। जिसमें ड्रोन स्वामी ड्रोन यूनिक संख्या, पायलट/मालिक का विवरण, ड्रोन स्वामी एवं संचालक की फ़ोटो व ड्रोन मैकेनिक का ब्यौरा आदि विवरण दर्ज करवाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ड्रोन उड़ाने के लिये पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुमति उपरान्त ही ड्रोन उड़ाया जाए।
इसी क्रम में अब तक जनपद गोण्डा में करीब 117 ड्रोन स्वामियों का पंजीकरण एवं सत्यापन किया जा चुका है। जिन ड्रोन स्वामियों ने अभी तक ड्रोन पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि शीघ्र ही सम्बन्धित थाने पर जाकर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें।
ड्रोन उड़ान हेतु अनिवार्य पंजीकरण एवं कानूनी प्रावधान-
- ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य हैं।
-ड्रोन केवल दिन के समय ही उड़ाए जा सकते हैं। रात्रि उड़ान हेतु डीजीसीए की अनुमति एवं थाना को सूचित करना अनिवार्य है।
-निजी संपत्ति/व्यक्ति की बिना अनुमति फोटोग्राफी करना अथवा खतरनाक सामग्री ले जाना सख्त मना है।
-नियम उल्लंघन की दशा में 01 लाख रुपये तक का जुर्माना, ड्रोन जब्तीकरण एवं रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस प्रशासन की अपील-
आमजन किसी भी संदिग्ध ड्रोन अथवा वस्तु की जानकारी मिलने पर तत्काल डायल-112 पर सूचना दें। स्वयं कानून हाथ में न लें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों का प्रसार न करें और ऐसी जानकारी तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराएँ। गोण्डा पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी अवैध ड्रोन संचालन या अफवाह फैलाने वाले तत्वों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा और नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
Sep 18 2025, 19:07