ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्यभियुक्त को हुई आजीवन सश्रम कारावास व रुपए 1,00,000/- के अर्थदण्ड की सजा-
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गोण्डा।थाना खोड़ारे क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जगन्नाथपुर स्थित पंपापुर जंगल के पास एक अधजली महिला का शव प्राप्त हुआ था। सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा डॉग स्क्वायड एवं फॉरेसिंक टीम के साथ घटना स्थल की जांच की गयी थी। मृतका की पुत्री ज्योति पुत्री हरिप्रसाद नि0 सेसुई इटवा सिद्धार्थनगर की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा पतारसी-सुरागरसी कर घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त भगवानदीन को दिनांक 03.10.2023 को चन्द्रदीप घाट पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ था कि गिरफ्तार अभियुक्त झाड़-फूंक का काम किया करता था। झांड़-फूंक के बहाने अक्सर अभियुक्त मृतका के घर आया जाया करता था। फरवरी 2023 में मृतका अभियुक्त भगवानदीन के साथ अपना घर छोड़कर चली आयी थी और उसी के साथ रहती थी। अभियुक्त भगवानदीन मृतका से गलत काम करवाना चाहता था महिला के मना करने से भगवानदीन छुब्ध हो गया था और इसी बात के चलते भगवानदीन द्वारा सुनियोजित तरीके से महिला को पंपापुर जंगल के पास ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा शव की शिनाख्त न हो इस कारण महिला को जला दिया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अरविन्द कुमार कोरी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार तृतीय, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री विनय कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर व थाना खोड़ारे के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 07.04.2025 को दोषी अभियुक्त भगवानदीन को आजीवन सश्रम कारावास व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
Apr 07 2025, 18:59