सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार का किया गया औचक निरीक्षण
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया देवेन्द्र सिंह के निर्देशानुपालन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,/अपर जिला जज, देवरिया मनोज कुमार तिवारी द्वारा जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सी) संख्या-1404/2023 शीर्षक सुकन्या शन्था बनाम भारत संघ व अन्य में पारित ओदश के अनुपालन में जिला कारागार के अभिलेखो का अवलोकन कर जिला कारागार के बैरकों में बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वार्ता किया गया। बंदियों ने व्यक्त किया, कि उनके साथ जाति, धर्म, लिंग एवं अपंगता/विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जाता। सचिव, जिला कारागार चिकित्सालय एवं पाकशाला के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जाति, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्व विचाराधीन बंदी एवं सिदद्ोष बंदी से सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया गया, जिसमें बंदियों के जाति, धर्म, का उल्लेख होना नही पाया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज, देवरिया मनोज कुमार तिवारी द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया, कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश/निर्णय रिट याचिका (सिविल) संख्या-1404/2023 सुकन्या सान्था बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 का भविष्य में भी कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
Jan 10 2025, 17:12