मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत दोषी करार, 15 दिन की सजा, 25 हजार जुर्माना
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मानहानि केस में शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं।कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
डॉ. मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई और उन पर 25,0000 रुपये का जुर्माना लगाया।सेवरी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया।
क्या है पूरा मामला?
संजय राउत ने साल 20222 में मेधा सोमैया पर मुंबई के मुलुंड में टॉयलेट घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद मेधा के पति और बीजेपी नेता ने राउत को चुनौती दी थी कि वह इसके सबूत दें। राउत की तरफ से सबूत न पेश कर पाने पर मेधा सोमैया ने उन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दर्ज करवा दिया।
Sep 26 2024, 14:16