*एम.डी.लिखकर डॉक्टरी करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर 11 लाख का जुर्माना*
संभल- लापरवाही से मरीजों की मौत के मामले आए दिन समाचारों आते रहते हैं उसके बावजूद जिला प्रशासन सोया रहता है यहां तो एक झोला छाप ने अपने हॉस्पिटल के बोर्ड पर अपने नाम के आगे एम डी लिखा गर्भवती महिला के नवजात शिशु की झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से मृत्यु हो गई मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा तो जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने झोलाछाप डाक्टर पर 11 लाख जुर्माना लगा दिया
वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार तहसील संभल के गांव ततारपुर संदल निवासनी सऊदा जहां पत्नी मोहम्मद यामीन गर्भवती थी 18 मार्च ,2023 की रात 2 बजे को महिला को प्रसवपीड़ा हुई तो किसी ने बताया संभल के रेलवे स्टेशन रोड हातिम सराय में शिफा हेल्थ सेंटर में डॉक्टर अनीस व उसकी पत्नी जरीना महिलाओं का अच्छा इलाज करते है। महिला के पति ने अपनी पत्नी को उस अस्पताल में भर्ती करा दिया।
डॉक्टर अनीस के नाम के आगे एम डी भी लिखा था कथित डॉक्टर व उसकी पत्नी ने गर्भवती महिला के इंजेक्शन लगाया और दवाएं दी लेकिन कथित डाक्टर की लापरवाही से महिला की तबियत और बिगड़ गई और महिला के पेट में पल रहे बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई मामला मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा तो नखासा पुलिस ने दिनांक 22 मार्च 2023 को कथित डॉक्टर अनीस पुत्र भूरा निवासी ग्राम मंडलायी, थाना नखासा,तहसील संभल के विरूद्ध इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(2)15(3) व भारतीय दण्ड सहित की धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया और अनीस के स्वामित्व वाली शिफा हेल्थ केयर सेंटर को चिकित्साधिकारियों ने सील कर दिया।
इधर वादनी ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में कथित डॉक्टरों के विरूद्ध परिवाद योजित किया जिसमे झोलाछाप डॉक्टरों ने कहा कि वे चिकित्सक नही है और नाही उन्होने कोई इलाज किया अनीस ने अपने नाम के आगे एम डी लिखा है उसका मतलब चिकित्सा की डिग्री नही बल्कि उसका मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने कथित झोला छाप चिकिसक अनीस व जरीना को सेवाओं में कमी एवं लापरवाही का दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वे बादनी को 10 लाख बच्चे की मृत्यु के संबंध में अपूर्णीय क्षति के रूप में एक लाख मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि हेतु, 7 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर धनराशि अदा ना करने पर व्याज की दर 9 प्रतिशत मानी जायेगी
Jul 14 2024, 09:17