धर्म परिवर्तन पर खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों में से किसी से दूसरे धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है, तो वह अपना अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः खो देता है।
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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक ईसाई पादरी की तरफ से दर्ज एससी/एसटी एक्ट की FIR को रद्द किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है तो उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने संविधान के अनुसूचित जाति आदेश, 1950 का हवाला दिया है। बेंच ने कहा है कि इस आदेश के खंड 3 के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति जन्म के आधार पर मिलने वाला एससी का दर्जा तुरंत खो देता है। कोई भी संवैधानिक लाभ, आरक्षण या कानूनी सुरक्षा उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसके पास तहसीलदार की तरफ से जारी प्रमाण पत्र है। इसके मुताबिक वह अनुसूचित जाति 'माडिगा' का सदस्य है। कोर्ट ने कहा कि यह जाति प्रमाण पत्र पहले ही रद्द हो जाना चाहिए था। इस सर्टिफिकेट के आधार पर वह SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकता।
क्या है मामला?
आंध्र प्रदेश के पित्तलवानीपालेम के रहने वाले चिंथदा आनंद ने खुद को अनुसूचित जाति वर्ग का बताते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई। उनका आरोप था कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ आरोपी पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा। वहां उसने दलील दी कि शिकायतकर्ता ईसाई धर्म अपना चुका है। 10 साल से ज्यादा समय से वह एक पादरी के तौर पर काम कर रहा है। इसलिए, वह अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं रह गया है। 30 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और पादरी की तरफ से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।




मेरठ/बहसूमा।महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बहसूमा क्षेत्र के सदरपुर सचिवालय में एक प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस टीम ने महिलाओं और युवतियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।
मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका पेंशनर्स एसोसिएशन की चेंबूर शाखा द्वारा सहकार नगर म्युनिसिपल स्कूल में स्नेह सम्मेलन एवं आनंद मेले का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 135 वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति रही, जहां उनका उत्साह और जोश युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाला था। पूरी शाम हंसी, उमंग और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आई।रामनवमी के अवसर पर आशा साने द्वारा “कौसल्या का राम” गीत की प्रस्तुति दी गई, जिसने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं चैत्र मास की सुगंध लिए सोनचाफा और पारंपरिक पेय ‘आम पन्हा’ ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
सुल्तानपुर। जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में जमीन कब्जे को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
सुलतानपुर,मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक चारू निगम की उपस्थिति में तहसील बल्दीराय सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनता की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुनने के उपरान्त विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही समस्याओं का निराकरण कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर (सीतापुर)। नगर के प्रभात राजेन्द्र कुमार पूनम देवी पी. जी. कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के प्रथम व द्वतीय इकाई का संयुक्त रूप से विशेष शिविर का शुभारम्भ ग्राम भवानीपुर मजरा रायपुर गंज पर किया गया।इस मौके पर कॉलेज के संस्थापक राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में उपस्थित छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी और कहा कि राष्ट्रीय योजना शिविर छात्र छात्राओं में अनुशासन के साथ-साथ सेवा व परोपकार की भावना जागृत करता है।
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15 min ago
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