लोगो को दी गई आवश्यक जानकारी
अयोध्या।जनपद की ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृण करने तथा शिक्षित बेरोजगारों का स्वरोजगार के तलाश में बड़े शहरों की तरफ पलायन को कम करने की उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सौजन्य से एवं जनपद के स्थानीय बैंको के सहयोग से संचालित भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुये अपने ही जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में विविध ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना कराये जाने का प्राविधान है।
उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित इस कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले स्वरोजगार स्थापना में रूचि रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों महिला/पुरूष लाभार्थियों जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो इनके लिये स्थानीय बैंकों के माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रूपये एवं सेवा के क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रूपये परियोजना लागत तक की वित्तीय सहायता सुलभ कराते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों के पक्ष में परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्योंग व भूतपूर्व सैनिकों) लाभार्थियों के पक्ष में अधिकतम 35 प्रतिशत एकमुश्त मार्जिन मनी (अनुदान) धनराशि उपलब्ध कराया जाता है।
इसी प्रकार जनपद के शहरी क्षेत्रों सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों के पक्ष में परियोजना लागत का अधिकतम 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिलाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिकों) लाभार्थियों के पक्ष में अधिकतम 25 प्रतिशत एकमुश्त मार्जिन मनी (अनुदान) धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग में पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का स्वयं का अंश 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को मात्र 5 प्रतिशत ही लगाना होता है। स्वरोजगार स्थापना में रूचि रखने वाले जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगार महिला पुरुष लाभार्थी अपने ऋण आवेदन पत्र (निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो फोटो, सी0ए0 द्वारा निर्मित परियोजना लागत (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) एवं ग्राम प्रधान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित) अभिलेखों के साथ वेबसाइट pmegp-e-portal पर दिनांक 30 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी मोबाइल नम्बर 9580503164 पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अयोध्या ने दी है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राज्य सरकार द्वारा संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु समस्त बुनकर/बुनकर सहकारी समितियों से अनुरोध है, कि हथकरघा बुनकरों के उत्कृष्ट एवं कलात्मक उत्पादों का पुरस्कार चयन जिलाधिकारी अयोध्या की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों हेतु सैम्पुल चयन किया जाना है। उक्त संदर्भ में अयोध्या मण्डल एवं देवीपाटन मण्डल के समस्त हथकरघा बुनकर/हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को सूचित किया है कि अपने उत्कृष्ट एवं कलात्मक उत्पादों का सैम्पुल जैसे-सूटिंग शर्टिंग (दो-दो मीटर) साडी फुल साइज, तौलिया, बेडशीट, बेड कवर, शाल दरी आदि पूर्ण साइज का हो एवं पूर्ण विवरण जैसे-वार्प, वेफ्ट, रंग, डिजाइन तथा उनका तकनीकी विवरण के साथ दो प्रतियों में फोटो लगा कर आवेदन पत्र क्षेत्रीय पर्यवेक्षक/निरीक्षक के माध्यम से कार्यालय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अयोध्या परिक्षेत्र में दिनांक 02-09-2024 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। इसके बाद प्राप्त सैम्पुल पर विचार किया जाना सम्भव न होगा। उक्त जानकारी सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या ने दी है।
Jun 25 2024, 20:12