1 जुलाई से लागू होगा पुलिस का नया कानून, अपराधों को नियंत्रण करने में मिलेगी मदद
पटना: पुलिस हैडक्वाटर एडीजी जे एस गंगवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि
पुलिस का नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे।
नए कानून से अपराध को रोकथाम के लिए परिवर्तन आएंगे। इसको लेकर पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आज से शुरुआत हुआ है जिसके
25000 पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण प्रथम चरण में दी जा रही है।
प्रत्येक जिले के पुलिस कर्मियों को वेबकास्टिंग के माध्यम से भी जोड़ा गया है और नए आपराधिक कानून की जानकारी दी जा रही है। विधि विज्ञान का पुलिस कैसे उपयोग करेगी उसकी जानकारी दी जा रही है।
वहीं डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए यह नए कानून मैं काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
अनुसंधान के क्रम में डिजिटल और सोशल मीडिया से जुड़कर पुलिसिंग करना सिखाई जा रही है। सोशल मीडिया क्राइम को रोकने के लिए डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए पुलिस कर्मियों कोप्रशिक्षित किया जा रहा है। सभी पुलिस i o को स्मार्टफोन और लैपटॉप व्यवस्था पुलिस मुख्यालय देगा नए कानून में न्यायालय से पुलिस को कुर्की और वारंट डिजिटल रूप से मिलेगा जिससे वारंट और कुर्की जपती की जो मिसिंग होती है वह गलतियां नहीं होगी।
पटना से मनीष
Jun 10 2024, 15:36