दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर दिया गया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया अपराध
कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर (सीतापुर)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर नेवादा निवासिनी एक विवाहिता को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर दिया गया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया अपराध।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर नेवादा निवासिनी हदीसुन पुत्री समीम खान ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि, उसकी शादी मार्च 2019 में ग्राम चक जोशी मजरा नवी नगर निवासी मुजाहिद खान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उचित दहेज देकर की गई थी ।
परंतु उसके ससुरालीजन दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे और उसका पति वह नन्दोई नसीर अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की जंजीर की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर खाने-पीने की तकलीफ देते थे, मेरे द्वारा अपने माता-पिता को दहेज की मांग को लेकर अवगत कराया गया तो वह मुझे समझा बूझाकर ससुराल भेजते रहे, विगत 1 मई 24 को पति व मेरे नन्दोई ने एक राय होकर मुझे मारा पीटा व जान से मारने की नीयत से मेरे पति मुजाहिद व नन्दोई नसीर
ने देसी असलहा से मारने का प्रयास किया, मेरे एक 5 वर्ष का पुत्र व 3 वर्ष की पुत्री भी है। मेरे पति ने तीन बार तलाक तलाक़ तलाक़ बोलकर जेवर व कपड़ा छीनकर घर से भगा दिया, तब से मैं अपने पिता के घर में रह रही हूं।
कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि, पीड़िता की तहरीर पर जान से मारने के प्रयास, दहेज प्रताड़ना व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 एवं मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध दर्ज कर पति, नंद, जेठ व नन्दोई के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
Jun 07 2024, 15:32