सदरूद्दीन, निजामुद्दीन व रफीउद्दीन के विरुद्ध दहेज अधिनियम एवं तीन तलाक का मुकदमा दर्ज
कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर (सीतापुर)। कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोहम्मद सलीम पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम कामापुर बहतलिया कोतवाली तालगांव के प्रार्थना पत्र पर, कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पतवारा निवासी सदरूद्दीन, निजामुद्दीन व रफीउद्दीन के विरुद्ध दहेज अधिनियम एवं तीन तलाक का दर्ज किया ।
अपराध। जानकारी के अनुसार मोहम्मद सलीम निवासी ग्राम कामापुर बहतलिया थाना ताल गांव ने प्रार्थना पत्र देकर कर आरोप लगाया है कि उसने अपनी बहन की शादी ग्राम पतवारा निवासी सदरूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन अंसारी के साथ 5 वर्ष पूर्व की थी, परंतु सदरुद्दीन, निजामुद्दीन, किताबुन व रफीउद्दीन दहेज से संतुष्ट नहीं थे, शादी के बाद विपक्षीगण मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे, गरीब होने के कारण वह उनकी मांग को पूरा नहीं कर सका था।
जिससे उक्त लोग उसकी बहन को गंदी-गंदी गालियां लेकर मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे, मेरी बहन के दो लड़कियां भी हैं, विगत 15 फरवरी को सदरूद्दीन ने उसके मोबाइल नंबर पर फोन कॉल करके बताया कि, उसने मेरी बहन को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर तलाक दे दिया है और अपनी बहन को घर ले जाने को कहा जिस पर वह अपनी बहन के घर गया और उसे अपने घर ले आया।
कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि, सलीम की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम एवं दहेज प्रताड़ना अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
May 06 2024, 20:06