सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर ईडी से किया बड़ा सवाल, पूछा- चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों?
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और एजेंसी से जवाब मांगा।जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल पर जवाब मांगते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर पांच सवाल पूछे हैं।इसमें याचिकाकर्ता से लेकर चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी तक पर सवाल पूछे गए हैं। ईडी के वकील के पास इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रवार तक का समय है।
• पहले सवाल में जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आम चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी क्यों की गई?
• दूसरे सवाल की बात करें तो कोर्ट ने कहा, “क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं।”
• शीर्ष अदालत ने सवाल खड़े करते हुए कहा, “जहां तक मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं, तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है?”
• सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, “उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा, अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है न कि आरोपी पर। इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती। क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों।
• कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों?
इससे एक दिन पहले, 29 अप्रैल को इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से भी कई सवाल पूछे थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की. पीठ ने कहा था, “क्या आप यह कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए? आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किये जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि यह दर्ज नहीं किया गया।”
बता दें कि दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।
Apr 30 2024, 20:00