बहराइच: बांध के किनारे मिला युवक का शव, नहीं हो सकी शिनाख्त

महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच जनपद के किंधौली गांव में बांध के किनारे एक युवक का शव रविवार सुबह बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फखरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत किंधौली के लोग रविवार सुबह आवागमन कर रहे थे। तभी गांव के लोगों को सरयू नदी पर बने बांध के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला।

इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। प्रभारी निरीक्षक करुणाकर पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष है। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। शव देखने से उसके मानसिक विक्षिप्त होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त के लिए उसे जिला मुख्यालय स्थित मचुर्री में रखवा दिया गया है।

बहराइच: शार्ट सर्किट से फूस के मकानों में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू

महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच जिले के हंसुवापारा गांव निवासी दो ग्रामीणों के फूस के मकान में रविवार को शार्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पाकर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हसुवापारा के मजरा रंकीपुरवा निवासी सुखराम पुत्र राम समुझ के मकान में रविवार दोपहर में शार्ट सर्किट से आग लग गई।

ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उठ रही तेज लपटों ने पड़ोसी उमेश उर्फ नानमून के मकान को भी आगोश में ले लिया। इस पर सभी ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। लेकिन दो मकानों की पूरी गृहस्थी आग की भेंट चढ़ गईं।

आग लगने से कपड़ा, अनाज और अन्य सामान जल गया। एक लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलने पर थाने की पुलिस ने मौके का मुआयना किया। एसडीएम दिनेश कुमार ने बताया राजस्व टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।

निर्वाचन के दृष्टिगत राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन तिथि में हुआ परिवर्तन

महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विराट शिरोमणि ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी कर दिये जाने के कारण उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के कार्यपालक अध्यक्ष के निदेर्शानुसार पूर्व निर्धारित तिथि 11 मई 2024 के स्थान पर अब 13 जुलाई 2024 को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। सचिव शिरोमणि ने वादकारीगण व अधिवक्ताओं से अपेक्षा की है कि 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें।

मत प्राप्त करने के लिए नहीं दी जा सकेगी जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई

महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के साधारण आचरण के सम्बन्ध में जारी की गयी आदर्श आचार संहिता में निर्देश दिया गया है कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करे।

आयोग द्वारा दिये गये निदेर्शों के अनुसार जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका सम्बन्ध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकतार्ओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकतार्ओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हों।

मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये। मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन ह्यह्यभ्रष्ट आचरणह्णह्ण और अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घण्टे की अवधि के भीतर सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहॉ से वापस लाना।

सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यो के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यो का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिये। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वज दण्ड खड़ा करने, बैनर व ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे आदि लिखने के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये।

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधायें उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकतार्ओं या शुभ चिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के परचे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिये, जिन स्थानो पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा लगाये गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकतार्ओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिये।

सभाएं आयोजित करने के लिए दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी होगी ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किये जा सकें। दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर जहॉ सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं हैं, यदि ऐसे आदेश लागू हैं तो उसका कड़ाई से साथ पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिये समय से आवेदन कर छूट प्राप्त कर लेना चाहिये होगा।

यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही से आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये। किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिये कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करें।

बहराइच: आग बुझाने के चक्कर में महिलाएं झुलसी, जिला अस्पताल रेफर

महेश चंद्र गुप्ता

जिले के ग्राम पंचायत कोड़रीताल गांव में देर रात को अज्ञात कारणों से आग लग गई। जिसमें चार मकान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के चक्कर में दो महिलाएं झुलसकर घायल हुई हैं। लाखों का नुकसान आग लगने से हुआ है। राजस्व कर्मियों की टीम ने गांव में क्षति का आंकलन किया है।

पयागपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोड़रीताल के मजरा खंडवा में गुरुवार रात को अज्ञात कारणों से सहजराम के मकान में आग लग गई। जब तक गांव के लोग आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक लपटों ने पड़ोसी मुल्कराम, अंगनू और सुनीता के मकान को आगोश में ले लिया। देखते ही देखते चार फूस के मकान जलकर खाक हो गए।

मकान से सामान निकालने के चक्कर में कुसुम (25) पत्नी सहजराम और रामकली (55) बुरी तरह झुलस गई। दोनों महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में महिलाओं का इलाज चल रहा है। आग लगने से ढाई लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

जिसमें कपड़ा, बर्तन, अनाज और नकदी जल गया। शुक्रवार सुबह आग लगने की जानकारी मिलने पर लेखपाल ने गांव पहुंचकर क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट तहसील को भेज दी है। एसडीएम दिनेश कुमार ने बताया कि क्षति के आधार पर पीड़ितों के खाते में जल्द ही आर्थिक सहायता राशि भेज दी जाएगी।

बहराइच: महिला का फंदे से कमरे में लटकता मिला शव, पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ किया घटनास्थल का मुआयना

महेश चंद्र गुप्ता,बहराइच शहर के मोहल्ला धनकुट्टीपुरा निवासी एक महिला का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला। कोतवाली नगर पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच कर शव को फंदे से उतरवाया। इसके बाद उसे मर्च्युरी में रखवा दिया है। रूपईडीहा थाना क्षेत्र के बाबागंज बाजार निवासी विनीता का विवाह एक वर्ष पूर्व कोतवाली नगर के मोहल्ला धनकुट्टीपुरा निवासी अक्षय सैनी के साथ हुआ था।

गुरुवार रात को महिला ने अज्ञात कारणों से फंदा लगाकर जान दे दी। शुक्रवार सुबह महिला के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोगों ने खिड़की से देखा, महिला का शव फंदे से लटक रहा था। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

उन्होंने वीडियो ग्राफी के साथ शव को फंदे से नीचे उतरवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चयुरी में रखवा दिया है। कोतवाल ने बताया कि मायके के लोग अभी नहीं आए हैं। मायके के लोगों के प्रार्थना पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बहराइच: आबकारी विभाग ने सरकार को किया मालामाल, एक सप्ताह में 37 करोड़ से अधिक की बेची शराब

महेश चंद्र गुप्ता,आबकारी विभाग ने बीते सत्र में सरकार के रेवेन्यू को आगे बढ़ते हुए मालामाल कर दिया है। इस बार आबकारी विभाग की ओर से बीते सत्र से 60.43 करोड रुपए की अधिक की बिक्री की गई है। इसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने टीम को और मेहनत से काम के निर्देश दिए हैं।

सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग का काफी सहयोग रहता है। जिला आबकारी अधिकारी सुधांशु सिंह ने बताया कि वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023/24 में विभाग ने सरकार के रेवेन्यू में काफी जाप किया है। उन्होंने बताया कि सत्र 2022-23 में 372.15 करोड़ रूपये की शराब की बिक्री हुई थी। जबकि सत्र 2023 24 में 432.58 करोड़ रुपए की शराब की खपत हुई है।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देशन में पूरे जनपद में 60 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक के राजस्व का लाभ इस बार आबकारी विभाग की ओर से हुआ है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष की अपेक्षा 16.32 प्रतिशत ज्यादा बिक्री इस बार हुई है।

जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक जिले में कुल 386 शराब की दुकान संचालित हैं। इनमें अंग्रेजी, बियर और देशी शराब की दुकान शामिल है।

एक सप्ताह में 37 करोड़ की बिक्री

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित 386 शराब की दुकानों पर होली के दौरान एक सप्ताह में जमकर बिक्री हुई है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में रिकॉर्ड 37.12 करोड रुपए की शराब बिक्री कर सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि लक्ष्य से अधिक राजस्व का लाभ जिले से हुआ है।

बहराइच: व्यापारी का तालाब में मिला शव, बुधवार शाम को वसूली के लिए गया था युवक

महेश चंद्र गुप्ता,बहराइच जिले के नरोत्तमपुर गांव निवासी एक किराना व्यवसाई बुधवार शाम को बकाया वसूली के लिए गया था। गुरुवार को उसका शव तालाब में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

खैरीघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरोत्तमपुरवा के मजरा मिश्रनपुरवा निवासी अखिलेश मिश्रा (33) पुत्र टुन्नु मिश्रा किराना की दुकान का संचालन करता था। बुधवार को रात 8.30 बजे अखिलेश बकाया वसूली के लिए चकैया गांव की ओर गया था। लेकिन पूरी रात वह घर नहीं आया, सुबह भी नहीं पहुंचा।

परिवार के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे। बृहस्पतिवार शाम को चकिया गांव के तटबंध के निकट तालाब में किराना व्यवसाई का शव उतराता मिला। इस पर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सभी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। शव बाहर निकलवाकर उसकी पहचान करवाई गई।

थानाध्यक्ष एसके सिंह और सीओ अनिल कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस के मुताबिक घर से एक किलोमीट की दूरी पर तालाब में शव मिला है।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ मतदान कार्मिकों का प्रथम रेण्डमाइज़ेशन

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रकिया को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) में नियुक्त किये गये मतदान कार्मिकों का प्रथम रेण्डमाइज़ेशन सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर प्रभारी मतदान कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर. उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी योगेश यादव व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतदान प्रकिया को सुव्यवस्थित ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए 14167 मतदान कार्मिक नियुक्त किये गये है जिसमें पीठासीन, मतदान अधिकारी प्रथम व तृतीय 3500-3500 एवं 3667 मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में नियुक्त किये गये है। नियुक्त किये गये मतदान कार्मिकों को 08 से 10 अपै्रल 2024 तक दो पालियों में प्रथम पाली पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 01 बजे तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 02 से 05 बजे तक केडीसी के 25 कक्षों में प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा।

प्रशिक्षण कार्य को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है। डीएम ने सीडीओ व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों के मोबाइल नम्बर व उनके बैंक खातों का सत्यापन कर लिया जाय ताकि सम्पर्क करने इत्यादि में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बहराइच: दहशत फैलाने के लिए व्यवसाई से मांगी थी 20 लाख की फिरौती, तीन गिरफ्तार

महेश चंद्र गुप्ता

शहर के मोहल्ला खत्रीपुरा निवासी एक व्यापारी से 27 मार्च को अज्ञात लोगों ने मोबाइल पर मैसेज भेज कर बेटे की सलामती के लिए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस और साइबर टीम ने फिरौती मांगने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली नगर के मोहल्ला खत्री पुरा निवासी व्यापारी जाने आलम अंसारी पुत्र उमर अंसारी के मोबाइल पर 27 मार्च को मैसेज और फोन कर 20 लख रुपए की फिरौती मांगी गई थी।

बहराइच शहर के कोतवाली नगर में तहरीर देकर व्यापारी ने बताया कि उसके बेटे की सलामती के लिए 20 लाख न देने पर हत्या की धमकी दी थी। कोतवाली नगर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू की। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए साइबर और कोतवाली नगर पुलिस की टीम को लगाया गया।

उन्होंने बताया कि साइबर सेल की टीम ने कोतवाली नगर पुलिस की मदद से रामगढ़ थाना क्षेत्र के मीरपुर कस्बा निवासी रुस्तम उर्फ मोहम्मद असलम उर्फ अशरफ पुत्र अबरार खान, गुलफाम पुत्र नायाब निवासी सलारगंज दरगाह और कोतवाली नगर के नाजिरपुरा निवासी अनवर पुत्र चुनान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि सभी ने परिवार में दहशत फैलाने के लिए फिरौती मांगी थी। खुलासा करने वाली टीम में साइबर सेल प्रभारी संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक सुनील कुमार तिवारी, हेमंत सिंह, कोतवाल मनोज कुमार पांडे, पंकज गुप्ता और नितिन अवस्थी शामिल रहे।